मवेशियों की क्रूर तस्करी पर भंवरपुर पुलिस की कार्रवाई, बैल सहित 6.76 लाख का माल जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार
महासमुंद जिले के बसना थाना अंतर्गत पुलिस चौकी भंवरपुर क्षेत्र में मवेशियों की अवैध एवं क्रूरतापूर्ण तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मवेशी, वाहन एवं मोबाइल सहित कुल 6 लाख 76 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चौकी भंवरपुर में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 881 रामानंद कंवर अपने हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 409 एवं 885 के साथ 12 अप्रैल 2026 को क्षेत्र में जुर्म-जरायम पतासाजी हेतु रवाना थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दो “छोटा हाथी” वाहनों में मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर अमानवीय तरीके से भरकर बड़ेसाजापाली मार्ग से उड़ीसा के कत्लखाने ले जाया जा रहा है।
सूचना पर पुलिस टीम ने पंचनामा तैयार कर गवाह बारेलाल पटेल एवं सौभाग्य तांडी को साथ लेकर बड़ेसाजापाली रोड, ग्राम झारबंद (भंवरपुर) में घेराबंदी की। मौके पर दो छोटा हाथी वाहन संदिग्ध अवस्था में आते पाए गए, जिन्हें रोककर जांच की गई।
पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम
(1) छोटू सिंह राजपूत, पिता लखन सिंह राजपूत, उम्र 45 वर्ष, निवासी भटगांव, थाना भटगांव, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़
(2) देवशरण राजेत्री, पिता दरशराम राजेत्री, उम्र 25 वर्ष, निवासी भटगांव, थाना भटगांव, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ बताया।
जांच के दौरान दोनों वाहनों में कुल 04 नग बैल (लाल एवं सफेद रंग) को अत्यंत क्रूरतापूर्वक ठूंसकर भरा हुआ पाया गया। पुलिस ने मौके पर गिनती पंचनामा तैयार कर मवेशियों को आरोपियों के संयुक्त कब्जे से जब्त किया।
जब्ती के दौरान पुलिस ने
04 नग बैल (कीमत लगभग 1,00,000 रुपये)
छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG 22 AD 3834 (कीमत लगभग 3,00,000 रुपये)
छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG 22 U 0719 (कीमत लगभग 3,50,000 रुपये)
01 आईक्यू कंपनी का मोबाइल (कीमत 12,000 रुपये)
01 रेडमी कंपनी का मोबाइल (कीमत 14,000 रुपये)
बरामद किया। कुल जब्त संपत्ति की कीमत लगभग 6,76,000 रुपये आंकी गई है।
मवेशियों के संबंध में आरोपियों को धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया गया, परंतु वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
दोनों आरोपियों को 12 अप्रैल 2026 को क्रमशः 10:30 बजे एवं 10:40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। अपराध अजमानतीय होने के कारण गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी गई तथा आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
जप्त मवेशियों को गौशाला में सुरक्षित रखने हेतु भेजा गया है तथा उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पशु शल्य चिकित्सा अधिकारी, भंवरपुर को सूचित किया गया है।
प्रकरण की विवेचना प्रधान आरक्षक क्रमांक 89 परमानंद रथ द्वारा की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में पशु क्रूरता एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।



