महासमुंद: जिले में अवैध रूप से शराब परोसने और सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ महासमुंद पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीते गुरुवार, 07 मई 2026 की रात पुलिस ने शीतली नाला के पास स्थित एक चखना दुकान पर दबिश देकर अवैध शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा है।
मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी
जानकारी के अनुसार, थाना महासमुंद में पदस्थ प्रधान आरक्षक अपनी टीम (आरक्षक अशोक रात्रे और राजेंद्र टण्डन) के साथ शासकीय वाहन से शहर में पेट्रोलिंग पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शीतली नाला शराब दुकान के पास एक व्यक्ति अपने चखना ठेले में अवैध रूप से लोगों को शराब पिला रहा है।
पुलिस को देख भागने लगे पियक्कड़
पुलिस टीम ने तत्काल दो स्थानीय गवाहों (नकुल सोनी व आशीष साहू) को साथ लेकर मौके पर रेड की। पुलिस की गाड़ी देखते ही शराब पी रहे लोगों में हड़कंप मच गया और वे मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। हालांकि, चखना दुकान संचालक को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया।
मौके से शराब और डिस्पोजल जप्त
पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम नीलकण्ठ तारक (30 वर्ष), निवासी वार्ड नंबर 10 खैरा बताया। आरोपी के कब्जे से:
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एक देशी प्लेन शराब की शीशी (अधभरी)।
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खाली डिस्पोजल गिलास (शराब की गंध युक्त)।
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पानी के पाऊच बरामद किए गए।
आरोपी के पास शराब पिलाने या दुकान संचालन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए।
आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी नीलकण्ठ तारक का कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट की धारा 36(C) के तहत अपराध पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। चूंकि यह धारा जमानतीय है, इसलिए आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर उसे मुचलके पर रिहा किया गया। पुलिस ने मामला विवेचना में ले लिया है और क्षेत्र में ऐसे अन्य अवैध ठिकानों पर नजर रखी जा रही है।



