खल्लारी : ग्राम कन्हापुरी में आम रोड पर अवैध रूप से 3 लीटर हाथ भटठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया

खल्लारी : ग्राम कन्हापुरी में आम रोड पर अवैध रूप से 3 लीटर हाथ भटठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना खल्लारी में प्र.आर. के अनुसार दिनांक 22/04/2024 को 09X13 पर दिवसाधिकारी तैनात था कि जरिये मुखबीर मोबाईल से सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम कन्हापुरी आम रोड में अवैध रूप से महुआ शराब रख कर बिक्री कर रहा है कि सूचना तस्दीक वास्ते थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराकर हमराह स्टाफ आर. 667, 297 के साथ एवं गवाह के साथ मौके पर पहुंचकर मुखबीर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही कर

आरोपी छबी लाल कठौलिया पिता देवकुमार कठौलिया उम्र 23 वर्ष साकिन कन्हारपुरी थाना खल्लारी जिला महासमुंद को पकडे जिसके कब्जे से पीले रंग की 5 लीटर वाली जरीकेन में 3 लीटर हाथ भटठी महुआ शराब भरी हुई किमती 600रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (A) आबकारी एक्ट का होना पाये जाने से समय सदर में गिरफ्तार कर मौके पर देहाती नालसी तैयार किया गया। धारा जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर छोडा गया। बाद जप्तशुदा माल एवं हमराह स्टाफ गवाह के वापस स्टेशन आकर असल नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

सरायपाली : बस्ती सरायपाली तालाब मंदिर के पास विपरित दिशा कुटेला की ओर से आ रहे छोटा हाथी वाहन ने बाइक सवार लोगों को मारी ठोकर बाइक चालक की हुई मौत

सरायपाली : बस्ती सरायपाली तालाब मंदिर के पास विपरित दिशा कुटेला की ओर से आ रहे छोटा हाथी वाहन ने बाइक सवार लोगों को मारी ठोकर बाइक चालक की हुई मौत
थाना सरायपाली में सहायक उप निरीक्षक के अनुसार दिनांक 19.04.24 के 21.30 बजे सड़क दुर्घटना से कसडोल निवासी भोजराज कठार पिता जयलाल कठार के फौत होने व प्रकाश यादव को गंभीर चोट लगने की मर्ग जांच किया मर्ग जांच के दौरान पाया कि मृतक भोजराज कठार अपने साथी प्रकाश यादव के साथ

दिनांक 19.04.2024 की रात्रि को अपने मोटर सायकल होण्डा SP125 क्रमांक CG06 HA 4216 से खम्हारपाली से वापस घर कसडोल जाते समय बस्ती सरायपाली तालाब मंदिर के पास विपरित दिशा कुटेला की ओर से आ रहे छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG06 GD 7658 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मृतक के मोटर सायकल को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया

मोटर साइकल चालक को गंभीर चोट लगने से इलाज के दौरान मृतक भोजराज कठार का अस्पताल सरायपाली में फौत होने व मोटर सायकल के पीछे बैठे व्यक्ति प्रकाश यादव को गंभीर चोट लगने से जिला अस्पताल रिफर किया गया है । आरोपी वाहन क्रमांक CG06 GD 7658 के चालक के विरूद्ध मर्ग जांच पर से असल अपराध धारा 279,337,304ए भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पटेवा थाना : ग्राम भावा में अपने आंगन में गली गलौच कर मारपीट करने से आई चोट पर मामला दर्ज

पटेवा थाना : ग्राम भावा में अपने आंगन में गली गलौच कर मारपीट करने से आई चोट पर मामला दर्ज
मैं योगेश सेन ग्राम भावा थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) का निवासी हूं । ममता DJ का संचालन करता हूं । दिनांक 23.04.2024 को मेरे बड़े भाई तिलक सेन द्वारा मेरे साउण्ड सर्विस में काम करने वाले लड़का मोनू ध्रुव को तू मेरे पास काम नहीं करता है मेरे छोटे भाई योगेश सेन के पास काम करता है कहते हुए धमकी दे रहा था ।

मैं उस समय ग्राम रामखेड़ा में साउण्ड सर्विस लगाया था वहां काम में गया था । घटना के बारे में पता चलने पर रात्रि करीबन 11.30 बजे मैं घर ग्राम भावा आया और घर आंगन में बड़ा भाई तिलक को मोनू ध्रुव को क्यों धमकी दे रहे थे कहकर घटना के बारे में पूछा तो तू कौन होता है पूछने वाला कहते हुए मुझे मां बहन की गंदी गंदी गाली गुप्तार करते हुए हांथ मुक्का से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया है

व अपने हांथ में टंगिया पकड़ा हुआ था बीच बचाव करने आई मेरी पत्नि उमा सेन को भी गंदी गंदी गलौच किया है । मारपीट से मेरे सिर में चोंट आया है । घटना को मेरी पत्नि उमा सेन, बहू हेमकुमारी सेन व मेरे कर्मचारी करण बरिहा देखे सुने व बीच बचाव किये हैं घटना की रिपोर्ट करता हूं, कार्यवाही की जावे । रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताए अनुसार लिखा गया है। थाना में धारा 294-IPC, 323-IPC, 506-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

पटेवा थाना : ग्राम खट्टा से ग्राम पतई के मध्य तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटर सायकल को खेत घेरा फैसिंग के खम्भा में टकराने से चालक की हुई मृत्यु

पटेवा थाना : ग्राम खट्टा से ग्राम पतई के मध्य तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटर सायकल को खेत घेरा फैसिंग के खम्भा में टकराने से चालक की हुई मृत्यु
थाना पटेवा में प्रधान आरक्षक के अनुसार थाना पटेवा के मर्ग क्रमांक 16/2024 धारा 174 जाफौ के मृतक डोमेन्द्र ध्रुव पिता आनंद राम ध्रुव उम्र 25 वर्ष साकिन पटेवा थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) का मर्ग जांच किया ।

मर्ग जांच दौरान घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी/आहत गवाह सुरेश ध्रुव, लेखराम यादव निवासी पटेवा व मृतक के परिजन का कथन लिया गया है । जिन्होने अपने अपने कथन में बताये कि दिनांक 17/03/2024 को मोटर सायकल HF डीलक्स क्रमांक CG 04 MV 9212 में डोमेन्द्र ध्रुव, सुरेश ध्रुव व लेखराम यादव तीनो ग्राम पचपेड़ी से वापस ग्राम पटेवा आ रहे थे,

मोटर सायकल को डोमेन्द्र ध्रुव चला रहा था कि समय शाम करीबन 07.40 बजे ग्राम खट्टा से ग्राम पतई के मध्य पहुंचे थे कि डोमेन्द्र ध्रुव द्वारा मोटर सायकल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटर सायकल को खेत घेरा फैसिंग के खम्भा में टकराने से मोटर सायकल चालक डोमेन्द्र ध्रुव के सिर में व सुरेश ध्रुव, लेखराम यादव को चोटे आई थी, जिसे एम्बुलेंस 108 वाहन के माध्यम से ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल तुमगांव ले गये थे,

जहां डाक्टर द्वारा चेक कर डोमेन्द्र ध्रुव को मृत घोषित कर दिया व सुरेश ध्रुव, लेखराम यादव का प्राथमिक उपचार बाद छुट्टी कर दिया गया । मृतक डोमेन्द्र ध्रुव के शव का पीएम कर्ता डाक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु सिर में आई चोटो के कारण होना लेख किया है । संपूर्ण मर्ग जांच में गवाहो के कथन एवं पीएम रिपोर्ट के आधार पर मोटर सायकल HF डीलक्स क्रमांक CG 04 MV 9212 के चालक डोमेन्द्र ध्रुव द्वारा मोटर सायकल को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर एक्सीडेन्ट करने से आई चोटों के कारण चालक डोमेन्द्र ध्रुव का मृत्यु हुई है

तथा मोटर सायकल के पीछे में सवार सुरेश ध्रुव व लेखराम यादव को चोटे आई है । आरोपी मोटर सायकल HF डीलक्स क्रमांक CG 04 MV 9212 के चालक मृतक डोमेन्द्र ध्रुव पिता आनंद राम ध्रुव उम्र 25 वर्ष साकिन पटेवा थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) का कृत्य अपराध धारा 279, 337, 304(A) भादवि का घटित करना पाये जाने से अपराध धारा सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

सांकरा थाना : ग्राम कोडाकटेल में एक व्यक्ति अपने होटल के सामने में 3.5 लीटर हाथ भट्ठी अवैध महुआ शराब के साथ पकड़ाया

सांकरा थाना : ग्राम कोडाकटेल में एक व्यक्ति अपने होटल के सामने में 3.5 लीटर हाथ भट्ठी अवैध महुआ शराब के साथ पकड़ाया
थाना सांकरा में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 23.04.2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 603 आरक्षक 476 के ग्राम भ्रमण जुर्म जरायम पतासाजी पर सागुनढाप की ओर रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर से सूचना मिला की ग्राम कोडाकटेल में एक व्यक्ति अपने होटल के सामने में अवैध महुआ शराब ब्रिकी करने वास्ते रखा है

कि सूचना पर दो गवाहों को 160 जाफौ का नोटिस दिया जो जाने को तैयार होने पर हमराह साथ लेकर ग्राम कोडाकटेल आरोपी के होटल के सामने में घेराबंदी कर शराब रेड कार्यवाही किया जिससे आरोपी से एक 05 लीटर वाली सफेद रंग की प्लास्टिक जरकीन में भरा 3.5 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब बरामद किया गया तथा आरोपी को नाम पता पुछने पर अपना नाम राकेश् साहु पिता शंखकुमार साहु उम्र 27 साल साकिन माटीदरहा थाना सांकरा जिला महासमुंद थाना सांकरा जिला महासमुंद छ0ग0 का रहने वाला बताया

आरोपी को शराब रखने बेचने के संबंध में धारा 91 जाफौ का नोटिस दिया गया जो शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताकर लिखित में दिया उक्त अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब को गवाहों के समक्ष मौके पर मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया

आरोपी का कृत्य अपराध सदर का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 23.04.2024 के 11/45 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । बाद वापस थाना आकर बिना नंबरी नालसी पर से नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया

सांकरा थाना : एनएच 53 रोड किनारे तुलसी ढाबा के पास होटल में एक व्यक्ति अवैध रूप से अंग्रेजी व देशी शराब ब्रिकी कर रहा था जिसे घेराबंदी कर पकड़े

सांकरा थाना : एनएच 53 रोड किनारे तुलसी ढाबा के पास होटल में एक व्यक्ति अवैध रूप से अंग्रेजी व देशी शराब ब्रिकी कर रहा था जिसे घेराबंदी कर पकड़े
थाना सांकरा में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 22.04.2024 को भंवरपुर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक विनोद कश्यप, सउनि श्यामाचरण ध्रुव,आरक्षक 885 जैलेन्द्र देवांगन के थाना आमद आने पर थाना सांकरा के आरक्षक 603 मय शासकीय वाहन चालक के साथ जरिये मुखबीर सूचना मिला

कि एक व्यक्ति एनएच 53 रोड किनारे तुलसी ढाबा के पास होटल में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब ब्रिकी कर रहा कि सूचना तस्दीक पर दो गवाहो को धारा 160 जाफौ का नोटिस तामिल कराकर हमराह स्टाफ के एनएच 53 रोड किनारे तुलसी ढाबा के पास होटल में घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर पकडें जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम कमल कुमार अग्रवाल उर्फ बंटी अग्रवाल पिता रमेश अग्रवाल उम्र 42 साल साकिन भगतदेवरी थाना सांकरा जिला महासमुंद का रहने वाला बताया

जिससे एक विमल पान मशाला वाला थैला में भरा हुआ एक बोतल अंग्रेजी गोवा स्पेशल शराब 750 एमएल वाली , तीन बोतल बटवाईजर बीयर प्रत्येक 650 एमएल वाली, 20 नग देशी प्लेन पव्वा प्रत्येक 180 एमएल वाली कुल जुमला 6300 एमएल शराब बरामद किया गया तथा उक्त व्यक्ति को धारा 91 जाफौ का नोटिस दिया गया

जो शराब रखने के संबंध में कोई कागजात नही होना कहकर लिखित में दिया जिससे आरोपी कमल कुमार अग्रवाल से मुताबिक जप्ती पत्रक के – एक विमल पान मशाला वाला थैला में भरा एक बोटल गोवा स्पेशल शराब 750 एमएल किमती 520 रुपये. तीन बोटल बीयर बटवाईजर प्रत्येक में 650 एमएल कुल 1950 एमएल किमती 750 रुपये,

20 नग देशी प्लेन पव्वा प्रत्येक में 180 एमएल कुल 3600 एमएल किमती 1800, कुल जप्ती 6300 एमएल कुल किमती 3070/- रूपये को जप्त किया गया तथा आरोपी को समय सदर में गिरफ्तार किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से रिमांड लिया जाता है । अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

महासमुंद /महिलाओं मे असंमजस किसको करें वोट आज भी भरवाया जा रहा है महिलाओं से फ़ार्म महिलाओं मे असंमजस कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर कर रहे 1 लाख देने की प्रचार प्रसार जिसको भाजपा प्रत्यासी रूप कुमारी ने बताया था फर्जी?

महासमुंद /महिलाओं मे असंमजस किसको करें वोट आज भी भरवाया जा रहा है महिलाओं से फ़ार्म महिलाओं मे असंमजस कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर कर रहे 1 लाख देने की प्रचार प्रसार जिसको भाजपा प्रत्यासी रूप कुमारी ने बताया था फर्जी?

महासमुंद लोक सभा चुनाव 26 को होना है चुनाव विभाग ने सभी तैयारियां कर ली है महासमुन्द लोक सभा के संवेदनशील इलाकों मे टीम चुनाव कराने निकल भी चुकी इसी बिच कांग्रेस कार्यकर्ता सरायपाली विधानसभा के कई गाँव मे आज महालक्ष्मी नारी न्याय योजना अंतर्गत सालाना एल लाख देने की फ़ार्म भरवा रहे है वही कुछ दिनों पहले इस योजना के अंतर्गत भराने जाने वाले फ़ार्म को भाजपा प्रत्यासी रूप कुमारी चौधरी ने प्रेस विग्यप्ति जारी कर फर्जी करार दिया वही कांग्रेस की और से रूप कुमारी चौधरी के दिए हुए बयान पर कुछ भी बयान नहीं दिया वही ग्रामीण महिलाओं का कहना है की हम लोग असमंजम है वास्तविक मे एक लाख मिलेगा या फर्जी है वोट किसको दें!

पिथौरा : ग्राम चखली में अपने खेत बाग नाला के पास एक व्यक्ति 04लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब के साथ पकड़ाया।

पिथौरा : ग्राम चखली में अपने खेत बाग नाला के पास एक व्यक्ति 04लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब के साथ पकड़ाया।
थाना पिथौरा में उप निरीक्षक के अनुसार दिनांक 22.04.2024 को जरीये मुखबीर फोन से सूचना मिला की ग्राम चखली में जोहित राम बरिहा अपने खेत बाग नाला के पास शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर तत्काल गवाह नरेश यादव , मोहन वासुदेव को फोन से तलब किया जो उपस्थित आये।

जिन्हे सूचना से अवगत करा कर तत्काल गवाहों को धारा 160 जाफौ0 का नोटिस तामिल कराया तथा गवाहों के समक्ष मुखबीर सूचना पंचनमा तैयार किया बाद हमराह स्टफ आरक्षक क्रमांक 907,804 को साथ में लेकर मय शासकीय वाहन क्रमांक CG03 8335 से रवाना होकर

आरोपी जोहित राम बरिहा पिता समारू बरिहा उम्र 47 वर्ष ग्राम चिखली थाना पिथौरा जिला महासमुन्द के कब्जे से एक पीला रंग की 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन मे भरा करीबन 04लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब जप्ती कार्यवाही कर मौके पर बिना नंबरी देहाती नालसी अपराध क्रमांक 0/2024धारा 34(A) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।

दिनांक 22.04.2024 को 11/20 बजे विधिवत् मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया प्रकरण जमानतीय होने से सक्षम जमानतदार पेश आने से जमानत मुचलका पर छोडा गया । मौके पर देहाती नालसी 0/2024 धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट कायम किया गया। बाद वापस थाना आकर असल अपराध पंजीबध्द किया जाता है।

महासमुंद : ग्राम बेलसोंडा में एक शादी घर में हुई गली गलौच और मार पीट पर मामला दर्ज

महासमुंद : ग्राम बेलसोंडा में एक शादी घर में हुई गली गलौच और मार पीट पर मामला दर्ज
मैं मोहम्मद अकरम खान ग्राम बेलसोंडा में रहता हूं, रोजी मजदूरी का काम करता हूं । दिनांक 21.04.24 को हमारे पडोसी नारद ध्रुव के बेटी की शादी हो रही थी नारद ध्रुव हमें शादी का निमंत्रण दिया था इसलिये मैं, मेरा भाई मोह0 इरफान खान, मेरी मां शबनम बेगम, मेरे पिताजी मोह0 युसुफ खान हम सभी लोग उसके घर गये हुये थे, नारद ध्रुव के घर आंगन में सभी लोग नाच रहे थे

कि उसी समय रात्रि करीबन 10.30 बजे नारद ध्रुव और उसकी पत्नि भारती दोनों आकर मेरे माता पिता के नाम को लेकर हम सभी को भगाने लगे कि तुम लोग हमारे घर क्यों आये हो तुम सभी लोग हमारे घर से निकलो, तब मैं नारद को बोला कि आप लोग शादी का निमंत्रण दिये हो इसलिये हम लोग आये हैं,

तब नारद की पत्नि भारती हमें मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी देते हुये पास रखे डण्डा से मेरे भाई मोह0 इरफान खान को मारने लगे तब मेरे भाई को क्यों डण्डा से मार रहे हो कहते हुये मैं एवं मेरे माता पिता बीच बचाव कर रहे थे तब नारद एवं उसकी पत्नि भारती एक राय होकर मुझे एवं मेरे मां शबनम बेगम व पिता जी मो0 युसुफ खान को भी जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का से मारपीट किये हैं

एवं नारद ध्रुव ने पास में पडा डण्डा से मारपीट किया है मारपीट करने से मुझे सिर, हाथ एवं पीठ में, मेरे भाई इरफान खान का सिर में, मेरे माताजी शबनम बेगम को दाये हाथ एवं पिताजी युसुफ खान का दाहिना हाथ में चोंट लगा है। घटना को गंगाधर राजपूत, प्रेम राजपूत एवं इकबाल खान अन्य लोग देखे सुने व बीच बचाव किये है। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही चाहता हूं रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखा गया है। थाना में धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

महासमुंद : ग्राम लभरा में हुए गली गलौच और मार पीट पर लगी चोट जिस पर थाना में मामला दर्ज

महासमुंद : ग्राम लभरा में हुए गली गलौच और मार पीट पर लगी चोट जिस पर थाना में मामला दर्ज

मैं होमेश कुमार यादव ग्राम लभरा में रहता हूं, राजमिस्त्री का काम करता हूं । दिनांक 21.04.24 को रात्रि करीबन 07.00 से 07.30 बजे मैं और मेरा छोटा भाई शत्रुघन यादव के साथ खाना खाकर गांव की गली में टहल रहे थे कि उसी समय सत्यनारायण ध्रुव अपने घर आंगन गली के साथ लगा हुआ है जहां बैठा था और हम दोनों भाई को देखकर मेरे पिताजी का नाम लेकर मां बहन की गंदी गंदी अश्लील गाली गलौज देने लगा तब हम दोनों भाई सत्यनारायण ध्रुव के पास जाकर मना किेये कि मेरे पिताजी को क्यों गाली दे रहे हो कहने पर सत्यनारायण ध्रुव ने मेरे छोटे भाई शत्रुघन यादव को जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट करना शुरू कर दिया, उसी समय सत्यनारायण ध्रुव के पिता महेश ध्रुव भी आ गया। मैं बीच बचाव करने लगा तो मुझे भी सत्यनारायण एवं उसके पिता महेश ध्रुव ने एक राय होकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा एवं महेश ध्रुव ने किसी नुकीली वस्तु से मेरा छोटा भाई को मारपीट किया जिसे मेरे भाई के सिर के दाहिने भाग, दाहिने गला एवं दाहिने भुजा में चोंट आयी है तथा मुझे कोई चोंट नहीं आया है, घटना को डेलूराम सांवरा, करण ध्रुव, अंजनी ध्रुव, बिरजा ध्रुव अन्य लोग देखे सुने व बीच बचाव किये है। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही चाहता हूं रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखा गया है। मामला को थारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पर थाना में दर्ज किया गया।

मैं सत्यनारायण ध्रुव ग्राम लभरा में रहता हूं, ट्रक ड्रायवर हूं । दिनांक 21.04.24 को रात्रि करीबन 07.00 बजे मैं अपने काका कांता ध्रुव को उसके घर छोडकर आ रहा था कि मैं अपने घर पहूंचने ही वाला था कि मेरे घर के सामने गली में ओमप्रकाश यादव एवं उसके साथी होमेश यादव, तमेश्वर ध्रुव, संतराम ध्रुव खडे थे जिसे मैं जानता पहचानता हूं ओमप्रकाश यादव मुझे देख कर बेवजह मां बहन की अश्लील गाली गलौज करने लगा तब मैं पास में बैठे टोकेश्वर धीवर को बताया, मैं ओमप्रकाश यादव को बोला कि मुझे क्यों गाली दे रहे हो तब वह आवेश में आकर मुझे हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा, गाली गलौज की आवाज सुनकर मेरे पिताजी महेश ध्रुव, मेरी मां श्रीमती अलिल्या ध्रुव बीच बचाव करने आये तो उन्हे भी ओमप्रकाश यादव, होमेश यादव, तमेश्वर ध्रुव, संतराम ध्रुव एक राय होकर अश्लील गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट किये और जान से मारने की धमकी दिये हैं एवं होमेश यादव द्वारा पास में पडे डण्डे से मेरे पिताजी के सिर में मारपीट किया है मारपीट करने से मुझे सिर में, बायें सीने में एवं मेरे पिताजी महेश ध्रुव के सिर में चोंट लगा है व मेरी मां श्रीमती अहिल्या बाई को कोई चोंट नहीं लगा है । घटना को टोकेश्वर धीवर एवं उमाशंकर एवं आस पडोस के अन्य लोग देखे सुने व बीच बचाव किये है। रिपोर्ट करता हूं रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखी गयी है, कार्यवाही चाहता हूं। थाना में धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पर मामला दर्ज किया गया।