बसना थाना : ग्राम बेल्डीपठार में दो व्यक्तियों के बिच गाली गलौच और हाथ मुक्का से मारपीट होने पर मामला दर्ज

बसना थाना : ग्राम बेल्डीपठार में दो व्यक्तियों के बिच गाली गलौच और हाथ मुक्का से मारपीट होने पर मामला दर्ज  मैं सिरमोती रात्रे ग्राम बेल्डीपठार में रहती हूं गृहणी का काम करती हूं । दिनांक 19.03.2024 के शाम करीबन 17.00 बजे मैं अपने घर पर थी तभी मेरा लडका रामानंद रात्रे उम्र 17 साल अपने पिता परसूराम रात्रे के साथ घर आया व बताया कि गांव के अमृतलाल कोसरिया के घर में छट्ठी का कार्यक्रम था कार्यक्रम में वह गया था खाना खाने के बाद जैसे ही वह हाथ धोने के लिए गया तो जगदीश बारिक ने उसे धक्का दिया तब रामानंद रात्रे ने बोला कि मुझे धक्का क्यों दे रहे हो कहकर वहां से चला गया । गांव के गली में अमृतलाल कोसरिया के घर के सामने पहुंचा था तभी जगदीश बारिक आया व मुझे गाली दिये हो कहकर अश्लिल गाली गलौच करते हुए मेरे पुत्र को हाथ मुक्का से मारपीट किया व जान से मारने की धमकी दिया । मारपीट करने से मेरे पुत्र के गला के पास चोंट पहुंचा है । घटना को देखकर मेरे पति परसूराम रात्रे आये व बीच बचाव किये । घटना को गांव के चन्द्रमणी मिरी, मुरलीधर मिरी देखे सुने हैं । मामले को धारा 294-IPC, 323-IPC, 506-IPC पर दर्ज किया गया

बसना थाना : ग्राम खेमडा के पास मोटर सायकल और स्कुटी में हुई टक्कर स्कुटी सवार की हुई मौके पर मौत

बसना थाना : ग्राम खेमडा के पास मोटर सायकल और स्कुटी में हुई टक्कर स्कुटी सवार की हुई मौके पर मौत
मैं गिरजा प्रसाद नैराजी वार्ड नं 02 बसना थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी हूं खेती किसानी का कार्य करता हूं कि दिनांक 19.03.2024 को मेरा नाती आर्यन नैरोजी पिता बृन्दाधर नैरोजी उम्र 17 साल साकिन वार्ड नं 02 बसना थाना बसना जो शाम करीबन 04.30 बजे अपने दोस्त को ग्राम बोईरडीह अपने पिताजी के स्कुटी क्रमांक CG06CW9880 में छोड़ने गया था दोस्त को छोडकर शाम करीबन 17.30 बजे घर वापस आ रहा था बसना से जगदीशपुर रोड ग्राम खेमडा के पास पहुंचा था तभी बसना की ओर से आ रही मोटर सायकल CD डीलक्स क्रमांक CG06GA8420 के चालक ने अपने मोटर सायकल को तेज व लापरवाही पुर्वक चलाते हुए लाकर स्कुटी क्रमांक CG06CW9880 ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे आर्यन नैरोजी मोटर सायकल समेत वही गीर गया जिससे उसके सीर चेहरा व दाहिने पैर पर गंभीर चोंट आयी व घटना स्थल पर ही उसकी फौत हो गयी रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही चाहता हूं ।

सरायपाली : ग्राम बैदपाली बाजार के पास में चकरदा का एक व्यक्ति 22 पौवा देशी प्लेन शराब के साथ पकड़ाया 

सरायपाली : ग्राम बैदपाली बाजार के पास में चकरदा का एक व्यक्ति 22 पौवा देशी प्लेन शराब के साथ पकड़ाया  थाना  सरायपाली  में  प्र0आर0 के अनुसार  दिनांक 19.03.2024 को जुर्म जरायम पतासाजी एवं अवैध शराब रेड कार्यवाही पर हमराह स्टाफ आर0 867 गोपनिय सैनिक मनोहर बंजारा के रवाना हुआ था कि जरिये  मुखबिर सूचना मिला कि ग्राम बैदपाली बाजार के पास में एक व्यक्ति देशी प्लेन शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि सूचना तस्दीक पर रवाना हुए रास्ते में जयस्तंभ चौक के पास गवाह केशव चौहान और रामेश्वर सिन्हा को धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामिल कर साथ लेकर मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुंचे घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़े नाम पता पुछने पर अपना नाम अरूण बाघ पिता बसंत बाघ उम्र 18 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 04 चकरदा  थाना सरायपाली जिला  महासमुंद छ0ग0 का रहने वाले बताया और अपने पास रखे प्लास्टिक थैला के अंदर 22 पौवा देशी प्लेन शराब रखना बताये जिसके खरीदी बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो कोई कागजात नहीं होना लिखित में दिये। आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला के अंदर भरा 22 पौवा देशी प्लेन मदिरा शराब जुमला 3960ml किमती 1760  रूपये को मौके पर बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार कर समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ती पत्रक के मौके पर जप्त कर मौके पर सील बंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से को।  दिनांक 19.03.2024 के 10.40 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से सक्षम जमानतदार पेश करने पर मौके पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । बाद संपूर्ण कार्यवाही कर थाना वापस आकर देहाती नालसी पर से नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है।

सरायपाली : झिलमिला नर्सरी के पास टावरपारा में एक व्यक्ति 20 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ाया

सरायपाली : झिलमिला नर्सरी के पास टावरपारा में एक व्यक्ति 20 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ाया
थाना सरायपाली में उप निरीक्षक के अनुसार दिनांक 19.03.24 को मुखबिर द्वारा फोन से सूचना मिला कि झिलमिला नर्सरी के पास टावरपारा का जोसफ हियाल रोड किनारे काफी मात्रा में महुआ शराब लेकर खड़ा है यदि तुरंत रेड किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। सूचना को रोजनामचा में दर्ज कर हमराह आर. 789 ,589 के घटनास्थल रेड कार्यवाही हेतु स्वयं के वाहन से रवाना हुआ था। अग्रसेन चौक में साक्षी केशव चौहान तथा मनोज यादव को धारा 160 जा0फौ0 की नोटिस देकर साथ लेकर झिलमिला मुखबिर के बताये अनुसार घटनास्थल पर उपस्थित हुआ था जहां पर देखा कि संदेही जोसफ हियाल रोड किनारे नर्सरी पास खड़ा था उसके पास में 04 प्लास्टिक का जरीकेन था संदेही जोसफ हियाल पिता महेंद्र हियाल उम्र 34 वर्ष साकिन टावर पारा वार्ड नंबर 8 झिलमिला पुलिस को देखकर भागने की कोशिश किया परंतु घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। शराब के संबंध में पुछताछ पर हस्त निर्मित महुआ शराब उड़िसा तरफ से लाकर किसी ग्राहक को बिक्रय के लिए रखना बताया। आरोपी जोसफ हियाल के कब्जे से 04 प्लास्टिक जरीकेन प्रत्येक में 5 लीटर कुल मात्रा 20 लीटर महुआ शराब कीमती 4000रू. बरामद हुआ । मौके पर बरामदगी पंचनामा तैयार कर आरोपी को धारा 91 जा0फौ0 की नोटिस दिया । जिसके जवाब में कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। मौके पर गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के 04 प्लास्टिक जरीकेन प्रत्येक में 5 लीटर कुल मात्रा 20 लीटर महुआ शराब कीमती 4000रू. को जप्त कर मौके पर शीलबंद कर मय आरोपी एवं साक्षियों के थाना आया। आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया । आरोपी का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय पाये जाने से समय सदर में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नि को लिखित में दी गई। आरोपी का न्यायिक रिमाण्ड मेडिकल पश्चात पृथक से लिया जाता है। प्रकरण पंजीबद्ध पश्चात विवेचना में लिया गया।

सरायपाली थाना : ग्राम बालसी के दो व्यक्ति देशी महुआ शराब लेकर जा रहे थे जिसे भंवरपुर रोड़ में पकड़े

सरायपाली थाना : ग्राम बालसी के दो व्यक्ति देशी महुआ शराब लेकर जा रहे थे जिसे भंवरपुर रोड़ में पकड़े
थाना सरायपाली में प्र0आर0 के अनुसार दिनांक 19.03.2024 को अपराध विवेचना पर हमराह आर. 589 ,606 के रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर सूचना मिला कि दो व्यक्ति एक सफेद प्लास्टिक झोले के अंदर जरीकेन में हाथ भट्ठी देशी महुआ शराब लेकर भंवरपुर रोड़ में जा रहे हैं कि सूचना पर मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार कर गवाह रामेश्वर सिन्हा व लोकनाथ श्याम पान ठेला के पास मिलने पर गवाहों को नोटिस देकर साथ लेकर मुखबिर सूचना से अवगत कराकर मुखबिर के बताये स्थान पर गया जहां पर मुखबिर के बताये दो व्यक्ति एक सफेद प्लास्टिक झोले को एक एक तरफ से पकड़कर लेकर जा रहे थे जिसे रोककर पुछताछ करने पर झोला के अंदर दो जरिकेन में शराब होना बताने पर गवाहों के समक्ष दोनों संदेहियों का नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम सादराम रात्रे पिता जयलाल रात्रे उम्र 24 साल साकिन वार्ड नंबर 14 बालसी थाना सरायपाली तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम प्रताप खुंटे पिता कार्तिकराम खुंटे उम्र 20 साल साकिन वार्ड नंबर 14 बालसी थाना सरायपाली जिला महासमुंद का निवासी होना बताये। जिन्हें पृथक पृथक पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी एवं गवाहों का तलाशी देकर पंचनामा तैयार किया एवं दोनों संदेहियों से उनकी तलाशी लेने के संबंध में पृथक पृथक सहमति लेकर पंचनामा तैयार किया।

दोनों संदेहियों की तलाशी लेने पर दोनों संदेहियों के संयुक्त कब्जे ls एक सफेद प्लास्टिक झोले के अंदर रखे दो नग पीले 5 – 5 लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन जिसके एक जरकीन में 5 लीटर तथा दूसरे जरकीन में 4 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब मिलने पर बरामदगी पंचनामा तैयार किया। उक्त शराब रखने लाने ले जाने के संबंध में दोनों संदेहियों को धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस पृथक पृथक दिया। जो कोई दस्तावेज नहीं होना बताने पर नोटिस में गवाहों से कोइ दस्तावेज नहीं होना लिखाकर संदेहियों से हस्ताक्षर कराया गया एवं आरोपियों के संयुक्त कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक झोले के अंदर रखे दो नग पीले 5 – 5 लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन जिसके एक जरकीन में 5 लीटर तथा दूसरे जरकीन में 4 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं सीलबंद पंचनामा तैयार किया गया। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से आरोपियों को आज दिनांक 19.03.24 के क्रमश: 17.50 ,18.00 बजे विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दिया गया। घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार कर 0/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट मौके पर किया।

सिंघोड़ा थाना : ग्राम खरनियाबहाल मे एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर हुई कार्यवाही

सिंघोड़ा थाना : ग्राम खरनियाबहाल मे एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर हुई कार्यवाही
थाना सिंघोडा मे प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 19/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 633, 393 के साथ निजी वाहन मे पेट्रोलिंग पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम रक्शा मोड ग्राम खरनियाबहाल मे एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब बिक्री हेतु ग्राहक के इंतजार में छुपाकर रखा है कि सूचना मिलने पर थाना प्रभारी को जरिये मोबाईल फोन से अवगत कराकर हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 633, 393 के साथ निजी वाहन मे मय विवेचना कीट के सूचना तस्दीक एवं अवैध शराब रेड कार्यवाही हेतु ग्राम गनियारीपाली तरफ रवाना हुआ, रास्ते मे गनियारीपाली चौक में पंकज गुप्ता एवं गुषामणी प्रधान मिले जिन्हें मुखबीर सूचना से अवगत कराकर अवैध शराब रेड कार्यवाही मे उपस्थित रहने एवं सहयोग करने हेतु धारा 160 जा. फौ. का नोटिस दिया उनके द्वारा साथ मे जाने हेतु सहमत होने बाद गवाहो को साथ मे लेकर मुखबीर के बताये सम्भावित स्थान पर गये जहां पर एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसे घेराबंदी कर पकडा गया नाम पता पूछने पर अपना नाम कमलेश ऊर्फ कमलेश्वर बंछोर पिता जगतराम बंछोर उम्र 26 साल जाति घसिया साकिन दर्राभांठा थाना सरायपाली जिला महासमुंद (छ.ग.) का निवासी होना बताया जो अपने पास मे एक प्लास्टिक थैला को छुपाकर रखा हुआ दिखाई दिया

जिसे उक्त प्लास्टिक थैला के संबंध मे पूछताछ करने पर गोलमोल जबाब देने लगा, शराब रखने के संदेह होने पर उपस्थित पुलिस पार्टी, निजी वाहन, एवं गवाहो का उक्त व्यक्ति से तलाशी लिवाया गया जो किसी प्रकार का कोई आपत्ति जनक सामग्री नही होना बताया, बाद उक्त व्यक्ति से सहमति लेकर उसके कब्जे मे रखे हुए प्लास्टिक थैला की तलाशी लिया गया जिसके अंदर एक प्लास्टिक झिल्ली के अंदर भरी हुई हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब लगभग 13 लीटर मिला जिससे उक्त व्यक्ति का जामा तलाशी लिया गया, जामा तलाशी लेने पर पहने हुए कपडा के अलावा और कुछ नही मिलने से उक्त शराब को गवाहो के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया तथा शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध मे उक्त व्यक्ति को धारा 91 जा. फौ. का नोटिस देकर वैध कागजात/दस्तावेज पेश करने कहा गया जो कोई वैध कागजात/दस्तावेज नही होना बताया जिससे आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक थैला के अंदर एक प्लास्टिक झिल्ली के अंदर भरी हुई हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब लगभग 13 लीटर कीमती 2600 रूपये मिलने से उक्त शराब को समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया तथा मौके पर जप्तशुदा शराब को सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी कमलेश ऊर्फ कमलेश्वर बंछोर पिता जगतराम बंछोर उम्र 26 साल जाति घसिया साकिन दर्राभांठा थाना सरायपाली जिला महासमुंद (छ.ग.) को आरोप बताकर आज दिनांक 19/03/2024 के 18:00 बजे को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनो को दिया गया तथा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर समक्ष गवाहो के नजरी नक्शा तैयार किया गया। मौके पर देहाती नालसी क्रमांक 0/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया। रेड कार्यवाही में हमराह स्टाफ का सहयोग लिया गया।

सिंघोड़ा : ग्राम परसकोल में घेंसपाली का एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब बिक्री हेतु परिवहन करते पकड़ाया।

सिंघोड़ा : ग्राम परसकोल में घेंसपाली का एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब बिक्री हेतु परिवहन करते पकड़ाया। थाना सिंघोडा मे उनि के अनुसार दिनांक 19/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 953, 546 के साथ शासकीय अधिग्रहित पुलिस वाहन क्रमांक CG 04 PL 2687 मे पेट्रोलिंग पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि जो एक व्यक्ति जो हल्का हरा रंग का फुल टी शर्ट एवं कत्था कलर का लोवर मो.सा. काला रंग का बजाज क्रमांक CG 04 CZ 1936 में अवैध रूप से हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब बिक्री हेतु परिवहन करते घेंसपाली से सिघोडा की ओर आ रहा है कि सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 953, 546 के साथ अधिग्रहित शासकीय वाहन क्रमांक CG 04 PL 2687 मे मय विवेचना कीट के सूचना तस्दीक एवं अवैध शराब रेड कार्यवाही हेतु ग्राम परसकोल की ओर रवाना हुआ, रास्ते मे सिंघोडा चौक मे जितेंद्र मेहेर एवं रसुल महोम्मद मिले जिन्हें मुखबीर सूचना से अवगत कराकर अवैध शराब रेड कार्यवाही मे उपस्थित रहने एवं सहयोग करने हेतु धारा 160 जा. फौ. का नोटिस दिया उनके द्वारा साथ मे जाने हेतु सहमत होने बाद गवाहो को साथ मे लेकर मुखबीर के बताये अनुसार ग्राम परसकोल पर गये जहां घेराबंदी किया गया कुछ समय बाद मुखबीर के बताये हुलिया का व्यक्ति मो.सा. के साथ आया जिसे रोककर पकडा गया नाम पता पूछने पर अपना नाम अजय कुमार सारथी पिता निरंजन सारथी उम्र 31 साल साकिन घेंसपाली थाना सिंघोडा जिला महासमुंद (छ.ग.) का निवासी होना बताया

एवं वाहन के हेंडल में रखे एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला के संबंध में पूछताछ करने पर गोलमोल जबाब देने लगा, शराब रखने के संदेह होने पर उपस्थित पुलिस पार्टी, शासकीय अधिग्रहित वाहन, एवं गवाहो का उक्त व्यक्ति से तलाशी लिवाया गया जो किसी प्रकार का कोई आपत्ति जनक सामग्री नही होना बताया, बाद उक्त व्यक्ति से सहमति लेकर उसके कब्जे मे रखे हुए एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला के अंदर रखे सफेद रंग के 15 लीटर क्ष्मता वाली जरीकेन के अंदर लगभग 13 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब भरी हुई मिला जिससे उक्त शराब को गवाहो के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया तथा शराब रखने व परिवहन करने एवं बिक्री करने के संबंध मे उक्त व्यक्ति को धारा 91 जा. फौ. का नोटिस देकर वैध कागजात/दस्तावेज पेश करने कहा गया जो कोई वैध कागजात/दस्तावेज नही होना बताया जिससे आरोपी के कब्जे से 1. एक सफेद रंग की प्लास्टिक थैला के अंदर सफेद रंग के प्लास्टिक जरिकेन 15 लीटर क्षमता वाली मे भरी हुई लगभग 13 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब कीमती 2600 रूपये। 2. एक काला कलर का मो.सा. बजाज XCD क्रमांक CG 04 CZ 1936 कीमती 20000 रूपये कुल जुमला कीमती 22600 रूपये मिलने से उक्त वाहन एवं शराब को समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया तथा मौके पर जप्तशुदा शराब को सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी अजय कुमार सारथी पिता निरंजन सारथी उम्र 31 साल साकिन घेंसपाली थाना सिंघोडा जिला महासमुंद (छ.ग.) को आरोप बताकर आज दिनांक 19/03/2024 के 17:00 बजे को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनो को दिया गया तथा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर समक्ष गवाहो के नजरी नक्शा तैयार किया गया। मौके पर देहाती नालसी क्रमांक 0/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया। रेड कार्यवाही में हमराह स्टाफ का सहयोग लिया गया।

रायपुर : डाक्टर के अपाइंटमेंट के नाम पर 1.70 लाख की ठगी, पांच रुपये के पेमेंट के लिए दिया था लिंक

रायपुर : डाक्टर के अपाइंटमेंट के नाम पर 1.70 लाख की ठगी, पांच रुपये के पेमेंट के लिए दिया था लिंक  राजधानी रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के साथ एक लाख 70 हजार रुपये की आनलाइन ठगी की वारदात हुई। डाक्टर के अपाइंटमेंट के पांच रुपए के आनलाइन पेमेंट के नाम पर खातों से राशि काट ली। राजधानी रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के साथ एक लाख 70 हजार रुपये की आनलाइन ठगी की वारदात हुई। डाक्टर के अपाइंटमेंट के पांच रुपए के आनलाइन पेमेंट के नाम पर खातों से राशि काट ली। फ्राड का पता लगने पर पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार गंगाधर साहू निवासी मोवा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें बताया कि हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. अंकुर गुप्ता का नाम, पता डालकर गूगल पर सर्च किया। इस दौरान उसे मिले नंबर पर 19 फरवरी को डाक्टर के आनलाइन अपाइंटमेंट के लिए संपर्क किया। अपाइंटमेंट कंफर्म करने के लिए पांच रुपये आनलाइन ट्रांसफर करने के लिए एक लिंक भेजा। जिस पर पांच रुपये ट्रांसफर कर दिए गए। इसके बाद बैंक आफ इंडिया से 99, 000 रुपये कटने का मैसेज आया। इसके बाद एक हजार रुपये काटे गए। वहीं तीसरी बार में 70 हजार रुपये खाते से कट गए। पुलिस ने नंबर के आधार पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

CG -: शराब दूकान के छोटी-छोटी जगहों की आहाता नीलामी कितनी की हो सकती है?

CG -: शराब दूकान के छोटी-छोटी जगहों की आहाता नीलामी कितनी की हो सकती है?

छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार अहाते की नीलामी कर खजाने भरने की प्लानिंग में है। छत्तीसगढ़ में शराब के सरकारी कारोबार से हर साल आबकारी विभाग को हजारों करोड़ की कमाई होती है। राज्य में हर साल मदिरा पीने वालों की बढ़ती संख्या से भी कमाई बढ़ रही है। सरकार को केवल शराब बिक्री से ही नहीं, बल्कि शराब पिलाने के लिए चलाए जाने वाले चखना सेंटर या अहातों से भी बड़ी कमाई मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने अब देशी और अंग्रेजी शराब दुकानों के आसपास चलने वाले अहातों से भी कमाई का रास्ता निकाला है। अब जल्द ही शराब दुकानों से लगे अहातों की नीलामी की जाएगी। ये प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। खास बात ये है कि छोटी-छोटी जगहों की दुकानों के लिए 3 लाख से 41 लाख रुपए तक नीलामी दर रखी गई है। अनुमान है कि अहाता नीलामी से सरकार को सौ करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलेगा।

मिडिया अखबार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार प्रदेश के सभी 33 जिलों की सभी शराब दुकानों के अहातों की नीलामी करने वाली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अहातों के लिए तय आरक्षित मूल्य कितना होगा। इसके लिए वर्ष 2023-24 में अनुमानित ड्यूटी राशि के आधार पर निर्धारण होगा। इस आधार पर हर अहाते की बोली लाखों रुपए में लगेगी। सरकार ने हर अहाते के लिए निर्धारित मूल्य तय किया है। इस हिसाब से रायपुर जिले के नवापारा की देशी शराब दुकान के लिए 40 लाख 9 हजार रुपए आरक्षित मूल्य रखा गया है। खरोरा की देशी शराब दुकान के अहाते के लिए यह बोली 37 लाख 19 हजार से शुरू होगी। नेवरा की कंपोजिट दुकान का अहाता 35 लाख 70 हजार का होगा।

रायपुर में भाठागांव की विदेशी मदिरा दुकान के अहाते के लिए बोली 34 लाख 25 हजार से शुरू होगी। विदेशी शराब दुकान सड्डू के अहाते के लिए 21 लाख 35 हजार आरक्षित मूल्य है। कुरुद की देशी मदिरा कंपोजिट दुकान का अहाता 41 लाख 77 हजार रुपए से अधिक की बोली पर उठेगा। दुर्ग जिले में पाटन की देशी शराब दुकान का अहाता 36 लाख 22 हजार का होगा। इसी तरह प्रदेशभर की सभी देशी- विदेशी शराब दुकानों के सैकड़ों अहातों के लिए लाखों रुपए की बोली नीलामी के लिए तय हुई है।

बसना सरायपाली -: मिडिल स्कूल मे पढ़ने वाले 14,15 साल के बच्चों को किन चीजों का लत ग्रामीण क्षेत्र के पालको का स्कूल प्रसासन और दुकानों को लेकर क्या है राय?

बसना -: मिडिल स्कूल मे पढ़ने वाले 14,15 साल के बच्चों को किन चीजों का लत ग्रामीण क्षेत्र के पालको का स्कूल प्रसासन और दुकानों को लेकर क्या है राय?

स्कूलो मे पढ़ने वाले 12 से 15 साल के बच्चों को बीड़ी सिगरेट पीते आसानी से देखा जा सकता है और वह समय स्कूल का समय होता है ज़ब बच्चे घर से स्कूल के लिए निकलते है और उनको आसानी से किसी भी दुकान मे बीड़ी और सिगरेट मिल जाता है फिर स्कूल जाने से पहले कही पर खेत या कही मार्ग मे ही छिपने की जगहों पर बच्चे सिगरेट और बीड़ी पीते दिखाई देंगे ऐसा कुछ पालको का कहना है की कई स्कूलो मे के कुछ ही दूरियों पर दुकाने और ठेले है जिसमे आसानी से सिगरेट बीड़ी मिल जाते है ऐसा नही है की सरकार इन बच्चों को नशीली

सामानो से दूर रखने के लिए कुछ नही करती है हर साल यार 6 माह मे कोप्टा अधिनियम के तहत स्कूलो के आस पास दुकानों मे धूम्रपान संबंधित सामान बेचना वर्जित है लेकिन बहुत कम दुकान वाले ही इन नियमों का पालन करते नजर आ जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलो के आस पास बने दुकान और ठेलो मे इन नियमों का पालन ना के सामान ही होता है वही कई दुकान वाले इन स्कूली बच्चों को भी बीड़ी सिगरेट बेचने मे जरा भी सोच

विचार नही करते है जैसे की शराब दुकान मे स्कूली बच्चों और नाबालिक बच्चों को शराब नही मिलता है उसी प्रकार दुकानों मे भी बीड़ी सिगरेट और गुटखा को लेकर नाबालिक और स्कूली बच्चों को बेचना कड़ाई से प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्र के पालको का कहना है की स्कूल टाइम मे भी अधिकतर बच्चे खाना खाने के समय भी और झाड़ खेतो मे बाहार मे घूमते नजर आते इसका कारण शिक्षको माना जाता स्कूली नियम का कड़ाई से पालन करवाने आज ग्रामीण क्षेत्र के कई स्कूल विफल है 12 से 14 साल के स्कूली बच्चे आज बीड़ी सिगरेट पी रहे है समझ सकते है इनका भविष्य कैसा हो सकता है!