बागबाहरा थाना : ग्राम जामगांव से दूहानीपारा बोकरामुडा खुर्द जाने का मार्ग पुलिया के पास एक व्यक्ति महुआ शराब के साथ पकड़ाया

बागबाहरा थाना : ग्राम जामगांव से दूहानीपारा बोकरामुडा खुर्द जाने का मार्ग पुलिया के पास एक व्यक्ति महुआ शराब के साथ पकड़ाया
थाना बागबाहरा में सउनि के अनुसार दिनांक 14/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 333 के मय शासकीय वाहन मय विवेचना कीट के जुर्म जरायम पतासाजी पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर सूचना मिला कि एक व्यक्ति जामगांव से दूहानीपारा बोकरामुडा खुर्द जाने का मार्ग पुलिया के पास अवैध शराब बिक्री वास्ते रख कर ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी को अवगत कराकर सूचना तस्दीक पर रवाना हुआ ग्राम खैराडेरा चौक के पास मिले गवाह हेमराज महानंद एवं ओमप्रकाश पाड़े को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर अवैध शराब रेड कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने साथ चलने हेतु दोनो को धारा 160 जाफौ का नोटिस तामिल बाद मुखबिर के बताये स्थान पर पहूंचे जहां एक व्यक्ति अपने पास में दो पीले रंग की प्लास्टिक जरीकेन एवं एक सफेद रंग के प्लास्टिक झोला लेकर खडा था। जिसे घेराबंदी कर पकड़कर पुछताछ करने पर अपना नाम माधव सिंह पिता स्व हरिशंकर पाण्डे उम्र 32 वर्ष साकिन दूहानीपारा बोकरामुडा खुर्द थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का रहने वाला बताया।

मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पुलिस स्टाफ, गवाहो एवं शासकीय वाहन की तलाशी देकर संदेही का सहमति लेकर उसके कब्जे में रखें दो पीले रंग के प्लास्टिक जरीकेन एवं झोला को चेक करने पर 01. एक पीले रंग की 05लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में लगभग 04 लीटर हाथ भठ्ठी की महुआ शराब भरी हुई कीमती 800 रूपये, 02. एक पीले रंग की 05लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में लगभग 02 लीटर हाथ भठ्ठी की महुआ शराब भरी हुई कीमती 400 रूपये , 03. एक सफेद रंग के प्लास्टिक झोला में 10 पौवा जम्मू व्हीस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक में 180 -180 एमएल भरा जुमला 1.800 लीटर कीमती 1200 रूपये कुल जुमला शराब 7.800 लीटर जुमला कीमती 2400 रूपये रखें मिला उक्त शराब को संदेही के कब्जे से बरामद कर आरोपी को शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में नोटिस दिया जो उक्त शराब को बिक्री एवं रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नही होना लिखित में दिया। आरोपी के कब्जे से उपरोक्त जुमला अवैध शराब 7.800 लीटर जुमला कीमती 2400 रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आज दिनांक 14/03/2024 के समय सदर में गिरप्तार किया गया मामला अजमानतीय होने से गिरप्तारी की सूचना उसके परिजन को दिया गया मौके पर आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी कायमी किया गया।

बागबाहरा थाना : बोकरामुड़ा एक व्यक्ति ग्राम जामगांव तालाब मेड में एक व्यक्ति लोगो को शराब पिलाने की संसाधन उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पुलिस की कार्यवाही

बागबाहरा थाना : बोकरामुड़ा एक व्यक्ति ग्राम जामगांव तालाब मेड में एक व्यक्ति लोगो को शराब पिलाने की संसाधन उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पुलिस की कार्यवाही  थाना बागबाहरा में सउनि के अनुसार दिनांक 14/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 333 के साथ स्वयं के मोटर सायकल से अपराध विवेचना जुर्म जरायम पतासाजी पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम जामगांव तालाब मेड में एक व्यक्ति लोगो को शराब पीने पिलाने की संसाधन उपलब्ध करा रहा है कि सूचना तस्दीक एवं आवश्यक कार्यवाही पर रवाना हुआ। मुखबिर के बताये स्थान में पहुंच कर घेराबंदी किया। शराब पीने वाले पुलिस को देख कर भाग गये, जहां पर एक व्यक्ति मिला जो लोगो को शराब पीने- पिलाने की संसाधन उपलब्ध कराते रंगे हाथ पकडा गया,

जिन्हें हिरासत में लेकर नाम पता पुछने पर अपना नाम संतराम यादव पिता मंशाराम यादव उम्र 40 वर्ष साकिन वार्ड नं 02 मिर्धा पारा बोकरामुड़ा खुर्द जिला महासमुंद का रहने वाला बताते हुये लोगों को शराब नही बेचना केवल पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से दो नग देशी प्लेन शराब की पौवा वाली खाली शीशी जिसमें देशी शराब की गंध आ रही है दो नग डिस्पोजल गिलास जिसमें देशी शराब की गंध आ रही है को आरोपी द्वारा पेश करने पर समक्ष गवाहन हेमराज महानंद एवं निखिल सोनवानी के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य धारा 36 (C) आबकारी एक्ट का होना पाये जाने से समय सदर में गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने एवं आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

बागबाहरा थाना : वार्ड नं 02 शांतिनगर बागबाहरा में गाली गलौज और मार पीट पर मामला दर्ज

बागबाहरा थाना : वार्ड नं 02 शांतिनगर बागबाहरा में गाली गलौज और मार पीट पर मामला दर्ज
मैं ललिता चंद्राकर वार्ड नं 02 शांतिनगर बागबाहरा की रहने वाली हूं। घरेलु काम काज करती हूं। मेरे घर से लगा विनय यादव , विक्की यादव का छानी वाला घर है दिनांक 12/03/2024 के सुबह करीबन 06.30 बजे मैं और मेरे पति अनिल चंद्राकर दिवाल खडा करने के लिए उनके घर खपरा छानी को हटा रहे थे उसी समय विनय यादव एवं विक्की यादव हमारे घर के छानी खपरा को क्यों हटा रहे हो कहकर मुझे मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार करते हुए विनय यादव के द्वारा पास में रखे लोहे की राड से मेरे सिर में मारा जिससे सिर में चोट लग कर खून बह रही थी। घटना को अंकित सिन्हा एवं केजा बाई यादव बीच बचाव किये एवं देखे सुने है। बाद डाक्टरी ईलाज कराकर आज दिनांक 16/03/2024 को थाना बागबाहरा रिपोर्ट करने आयी हूं। रिपोर्ट पढ कर देखी मेरे बताये अनुसार लिखी हूं। थाना में धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

महासमुंद -: सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने धारा 144 लागू

महासमुंद -: सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने धारा 144 लागू

महासमुंद 16 मार्च 2024/ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार महासमुंद जिले में 26 अप्रैल 2024 को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना नियत है। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं पुलिस अधीक्षक महासमुन्द से प्राप्त परामर्श अनुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में कुछ आपत्तिजनक तत्व भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ा कर सकते हैं। जिससे सम्पूर्ण महासमुन्द जिले का वातावरण अशान्त एवं भयाकान्त हो सकता है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रभात मलिक ने सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में लोकसभा निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जिससे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर, कर सके।
जारी आदेश में कहा है कि बिना अनुमति के कोई जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।
जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है, ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध/विकलांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ है, वे लाठी का प्रयोग कर सकते हैं।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / समूह के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 16 मार्च 2024 को सायं 04:00 बजे से 06 जून 2024 को मध्यरात्रि 12:00 बजे तक सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में प्रभावशील होगा।

सरायपाली थाना : बैदपाली रोड़ ताजनगर झिलमिला मे गाली गलौज और मार पीट पर मामला दर्ज

सरायपाली थाना : बैदपाली रोड़ ताजनगर झिलमिला मे गाली गलौज और मार पीट पर मामला दर्ज
मैं तपश्विनी महापात्र वार्ड नंबर 07 बैदपाली रोड़ ताजनगर झिलमिला सरायपाली में रहती हूं । साक्षर हूं आज दिनांक 15.03.24 के दोपहर को मैं अपने घर पर अपने बेटी रूचिका महापात्र के साथ थी । मेरा घर तथा मेरी मंझली बहन तिलोतमा मिश्रा का घर आपस में लगा हुआ है। मेरे बहन के लड़का गणेश ऊर्फ राहुल मिश्रा अपने पारिवारिक बातों को लेकर अपने मां से बहस कर रहा था उसी समय मैं भी जाकर दरवाजा के पास खड़ी होकर समझाइस दे रही थी। किंतु गणेश ने कोई बात नहीं सुना और गंदी गंदी गाली देने लगा उसका मैं उच्चारण नहीं कर सकती तथा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा बोलकर धमकी देकर गणेश अपने हाथ में कांच का बाटल पकड़कर घर से भाग रहा था और मेरे पास आकर मेरे दाहीने पैर के टखने को कांच के टूटे बाटल से मार दिया। रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही चाहती हूं । रिपोर्ट पढवाकर सुनी मेरे बताये अनुसार लिखा गया है। बताये अनुसार धारा 294-IPC, 323-IPC, 506(B)-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

थाना बसना : ग्राम साल्हेझरिया के पास में एक व्यक्ति रोड किनारे आम लोगो को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है की सूचना पर हुई कार्यवाही

थाना बसना : ग्राम साल्हेझरिया के पास में एक व्यक्ति रोड किनारे आम लोगो को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है की सूचना पर हुई कार्यवाही
थाना बसना में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 15/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 442, 775 के साथ स्वयं के वाहन मोटर सायकल में जुर्म जरायम पतासाजी व टाउन / देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला की हाड़ापथरा से साल्हेझरिया रोड किनारे ग्राम साल्हेझरिया के पास में एक व्यक्ति रोड किनारे चखना ठेले के आड में आम लोगो को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह हबीब खान एवं खेमराज महंती को साथ में लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही किया जहां शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये शराब पीने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम बिरंची भोई पिता मनीराम भोई उम्र 52 साल साकिन साल्हेझरिया थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया एवं लोगों को शराब पीने पीलाने का साधन उपलब्ध कराना स्वीकार किया जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो साधन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताये कि गवाहों के समक्ष 02 पौवा देशी प्लेन शराब का खाली शीशी एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही है को जप्त किया गया कि आरोपी का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 15/03/2024 के 17-00 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

महासमुंद -: ट्रेक्टर से उत्तर प्रदेश ले जाकर खपाने की थी योजना ट्राली के नीचे बने चेम्बर में होता रहा था अवैध परिवहन

महासमुंद -: ट्रेक्टर से उत्तर प्रदेश ले जाकर खपाने की थी योजना ट्राली के नीचे बने चेम्बर में होता था अवैध परिवहनम माहासमुंद पुलिस द्वारा गांजे के अवैध परिवहन के विरुद्ध लगातार की जा रही बड़ी कार्यवाही तुमगांव पुलिस ने उत्तरप्रदेश के 01 आरोपी के कब्जे से 12,97,600 रूपये की 64.880 किलो ग्राम गांजा जप्त उड‍ीसा से उत्तर प्रदेश ले जाकर खपाने की थी योजना

ट्रेक्टर ट्राली के नीचे बने चेम्बर में छिपाकर कर रहा था गांजे की तस्करी
थाना तुमगांव मे आरोपी के विरूध्द एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज पुलिस अधीक्षक महोदय महासमुंद एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थाना चौकी प्रभारियो को जिले मे अवैध गांजा परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महासमुंद के मार्गदर्शन मे थाना तुमगांव द्वारा दिनांक 16/03/2024 को मुखबिर सूचना पर से एक व्यक्ति एक बिना नंबर का नीला रंग का स्वराज ट्रेक्टर के ट्राली के नीचे गुप्त रूप से चेंबर बनाकर अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा झलप की ओर से रायपुर की तरफ जा रहा था जिसे तुमगांव पुलिस द्वारा ओवरब्रिज बाईपास NH 53 में पकडा गया। ट्रैक्टर चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम अरविंद कुमार त्रिवेदी पिता दुर्गा प्रसाद त्रिवेदी उम्र 30 साल साकिन वार्ड नं0 02 माधवपुर सितला मोहनी स्‍वामी इंटर कालेज गोविंद के पास थाना गदागंज जिला रायबरेली उत्तरप्रदेश का होना बताया। ट्रेक्टर की ट्राली का बारीकी से निरीक्षण करने पर ट्राली के अंदर गुप्त चैंबर बना हुआ मिला। कडाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा गांजा तस्करी किया जाना स्वीकार किया गया।

 

एवम ट्राली की तलाशी लेने पर चेम्बर के अंदर भुरे रंग के टेप से लिपटा हुआ छोटे बडे 28 पैकेट में मादक पदार्थ गांजा कुल वजन 64.880 किलो ग्राम किमती 12,97,600 रूपये जुमला एवम परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर मय ट्राली कीमती 3,50,000 रूपये जुमला किमती 16,52,600 रूपये मिलने पर विधिवत जप्त किया गया एवम आरोपी के विरूद्ध थाना तुमगांव मे एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 ख के प्रावधानो के तहत अपराध क्रमांक 54/2024 पंजीबद्ध किया गया व आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।।नाम आरोपी अरविंद कुमार  त्रिवेदी पिता दुर्गा प्रसाद त्रिवेदी उम्र 30 साल साकिन वार्ड नं0 02 माधवपुर सितला मोहनी स्‍वामी इंटर कालेज गोविंद के पास थाना गदागंज जिला रायबरेली उत्तरप्रदेश
(आरोपी के विरूध्द पूर्व में भी थाना फरसगांव जिला कोण्डागांव से मादक पदार्थ की तस्करी मामले में जा चुका है जेल ) जप्त संपत्ति 01- 28 पैकेट नमीयुक्त मनोत्तेजक अवैध मादक पदार्थ गांजा वजनी 64.880 किलोग्राम कीमती 1297600 रूपये,
02- घटना मे प्रयुक्त एक बिना नंबर नीला रंग का स्वराज ट्रेक्टर एवं एक दो चक्का बिना नंबर ट्राली कीमती करीब 3,50,000 रूपये
03- 01 नग रेडमी कंपनी का मोबाईल कीमती 5000 रूपये, कुल जूमला कीमती 16,52,600 रूपये।

बागबाहरा थाना : जवाहर चौक केनरा बैक के पास अपने घर के सामने गली में खडी स्कुटी की चोरी पर मामला दर्ज 

बागबाहरा थाना : जवाहर चौक केनरा बैक के पास अपने घर के सामने गली में खडी स्कुटी की चोरी पर मामला दर्ज  मैं अरूणा बगानी वार्ड नं 08 जवाहर चौक केनरा बैक के पासबागबाहरा की रहने वाली हूं। हाई सेकण्डरी स्कुल लमकेनी में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूं। आज दिनांक 15/03/2024 के 10.00 बजे मेरी हीरो मेस्ट्रो स्कुटी क्र CG 06 GD 6466 जिसका इं नं. JF32AAFGA40060 चेचिस नम्बर MBLJF32ADFGA27341 इस्तेमाली कीमती करीब 40,000 रूपये है को अपने घर के सामने गली में खडी कर हेण्डल लाक कर रखकर डियुटी पर हाई सेकण्डरी स्कुल लमकेनी चली गयी थी। डियुटी से वापस 05:00 बजे आकर देखी तो खडी किये जगह पर मेरी स्कुटी वहा पर नही थी जिसकी पता तलाश आसपास किया जो पता नही चला। कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही चाहती हूं। कि रिपोर्ट पर अपराध 379-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

छत्‍तीसगढ़ में 10 महीने में 1.21 लाख को मिला मोतियाबिंद से छुटकारा, नौ जिलों में नहीं मिले एक भी दृष्टिहीन

छत्‍तीसगढ़ में 10 महीने में 1.21 लाख को मिला मोतियाबिंद से छुटकारा, नौ जिलों में नहीं मिले एक भी दृष्टिहीन राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के अंतर्गत प्रदेश को वर्ष-2025 तक मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरजोर प्रयास भी किया जा रहा है। अभियान के तहत नौ जिले कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलाग फ्री हो चुके हैं। 10वें के लिए कांकेर जिले ने दावा प्रस्तुत कर दिया है।प्रदेश में दस माह में 1,21,513 लोगों के मोतियाबिंद का आपरेशन किया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष-2022 में राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान की शुरुआत की थी। इसी के साथ लक्ष्य रखा गया था कि तीन साल के अंदर यानी 2025 तक देश में अंधेपन की दर को 0.25% तक कम किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलाग फ्री का तात्पर्य यह है कि इन जिलों में मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन हो चुके चिन्हित सभी लोगों के आंखों की रोशनी लौटाई जा चुकी है। कबीरधाम यह स्टेटस हासिल करने वाला प्रदेश का पहला जिला था। इसके बाद बलौदा बाजार, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौदा, धमतरी, दुर्ग और कोरबा को कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलाग फ्री हो चुके हैं। लेकिन, अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की ओर किया जाना है। दस्तावेजों का वेरीफिकेशन कर केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। प्रदेश के 14 जिलों में मोतियाबिंद के इलाज की अत्याधुनिक फेको तकनीक के माध्यम से पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। आपरेशन की इस विधि में आंख में महज एक बारिक छेद किया जाता है,

जिसके माध्यम से मोतियाबिंद को आंख के अंदर ही घोल दिया जाता है। इस छेद के जरिए ही फोल्डेबल लेंस को आंख के अंदर प्रत्यारोपित किया जाता है। फेको तकनीक की शुरूआत जिला अस्पताल बीजापुर, सूरजपुर, बलौदाबाजार, बैकुंठपुर (कोरिया), कोंडागांव, धमतरी, मुंगेली, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, रायपुर और बिलासपुर से की गई थी। इसमें अब कोरबा भी शामिल हो गया है। आंखों की जांच और आपरेशन के लिए 100 बिस्तरों वाले माना सिविल अस्पताल में छह सर्जन सहित 35 कर्मचारियों की टीम काम कर रही है। सोमवार को ग्लाकोमा, गुरूवार को रेटिना और शनिवार को बच्चों में आंख की बीमारी की विशेष जांच की जाती है। रेटिना संबंधी विकारों के लिए ग्रीन लेजर की सुविधा भी अस्पताल में उपलब्ध है। माना में रायपुर समेत अन्य जिलों के नेत्र रोगियों के आपरेशन किए जा रहे हैं। मरीजों को लाने व ले जाने की निश्शुल्क सुविधा भी अस्पताल की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। आपरेशन के बाद मरीजों के नियमित फालोअप के लिए बुलाया जाता है। प्रदेश के स्कूली बच्चों में बढ़ रहे दृष्टिदोष का मुकाबल स्वास्थ्य विभाग व्यायाम से करेगा। इसके लिए पूरी योजना तैयार कर ली गई गई है। स्कूल शिक्षा विभाग की मदद से पहले शासकीय और उसके बाद निजी स्कूलों में इसे लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्कूलों में चलाए गए अभियान में पाया गया है कि विगत पांच वर्षों में दृष्टिदोष वालों विद्यार्थियों में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसकी मुख्य वजह पढ़ाई के अत्याधिक दबाव, मोबाइल और टेलीविजन के ज्यादा उपयोग को माना गया। वर्ष 2018-19 में 11,258,20 विद्यार्थियों की जांच में 30,897 में दृष्टिदोष की समस्या पाई गई थी। वर्ष 2022-23 में 10,909,91 की जांच में 37302 विद्यार्थियों में दृष्टिदोष पाया गया है।

इस चुनौती से निटपने के लिए राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी जिलों से एक-एक सहायक नेत्र चिकित्सक और पांच-पांच शिक्षकों को आंखों के व्यायाम का प्रशिक्षण के लिए पुडुचेरी भेजा जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सहायक नेत्र चिकित्सक और शिक्षक अन्य शासकीय स्कूलों में जाकर प्रशिक्षण देंगे। अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम राज्य नोडल अधिकारी डा. निधि ग्वालरे ने कहा, प्रदेश के नौ जिले कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलाग फ्री हो चुके हैं। कांकेर ने भी दावा किया है, जल्द ही टीम निरीक्षण के लिए जाएगी। कोरबा में फेको तकनीकी से इलाज शुरू किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। व्यायाम प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रशिक्षण दिया जाना है। फैक्ट फाइल
14 जिलों में फेको तकनीकी से इलाज
10वें जिले के लिए कांकेर किया दावा
35 कर्मचारियों की टीम माना में कर रही काम
34,849 लोगों का सबसे अधिक रायपुर में सर्जरी
5 लोगों का सबसे कम सक्ती जिले में आपरेशन

सरायपाली -: शास.प्राथ. शाला खपरीड़ीह एवं कुर्मीपाली में न्योता भोज का आयोजन

सरायपाली -: शास.प्राथ. शाला खपरीड़ीह एवं कुर्मीपाली में न्योता भोज का आयोजन
शासकीय प्राथमिक शाला खपरीड़ीह एवं कुर्मीपाली, विकासखंड- सरायपाली, जिला -महासमुंद के सहायक शिक्षक गीतांजलि भोई की सुपुत्री आकांक्षा भोई के जन्मदिन के अवसर पर एवं कुर्मीपाली में पूर्व जनपद सदस्य सुंदर लाल

चौहान के द्वारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण योजना न्योता भोज को नियम अनुसार शाला में नाश्ता में मिक्सर, चॉकलेट, बिस्कुट के साथ मध्यान्य भोजन में चावल, दाल, सब्जी, पूरी,चटनी,  पापड़ का भोज दिया गया पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर बच्चे गदगद हो गए इस भोज का उद्देश्य स्कूल के प्रति अपनेपन की भावना विकसित करना है और स्थानीय समुदाय के बीच

आपसी तालमेल विकसित करना बच्चों में समानता की भावना पैदा करना बच्चों की रोक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना दानदाताओं को प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य है इस अवसर पर प्रधान पाठक निर्मल कुमार पुरोहित, सहायक शिक्षक चरण सिंह साहू ,गीतांजलि भोई, इसी क्रम में प्रधान पाठक देव प्रसाद चौहान, सहायक शिक्षक जगबंधु सोना,शाला प्रबंधन विकास समिति के अध्यक्ष उपेंद्र बरिहा, समिति के सदस्य, रसोईया एवं सभी बच्चों द्वारा बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई।