महासमुंद मे अपने घर के सामने रखे स्कूटी की अज्ञात चोर द्वारा चोरी पर मामला दर्ज

महासमुंद मे अपने घर के सामने रखे स्कूटी की अज्ञात चोर द्वारा चोरी पर मामला दर्ज
मैं महिमा सिंह दुबे G 18 न्यु सिविल लाईन कलेक्टर कालोनी महासमुंद का निवासी हूं स्वास्थ्थ विभाग में मेडिसिन सप्लाई विभाग में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूं मैं अपने उपयोग के लिए एक स्कूटी हीरो डूईट क्र0 CG 07 BF 8583 को अपने उपयोग के लिए खरीदी थी जिसका स्वयं उपयोग करती थी

दिनांक 23.04.2024 को मैं अपने स्कूटी से अपने कार्यालय रायपुर रोड महासमुंद गई थी शाम करीब 06 बजे अपने घर वापस आई तो अपनी स्कूटी को अपने घर के सामने खड़ी कर ताला लगाकर अपने घर चली गई।दिनांक 24.04.2024 के सुबह 07 बजे उठी तो मेरी स्कूटी मेरे घर के सामने नही थी

आसपास पता तलाश कि तो मेरी स्कूटी नही मिली कोई अज्ञात चोर मेरी स्कूटी का ताला को तोड़कर चोरी कर ले गया है। मेरी स्कूटी की कीमत करीब 25000/- रूपये की है। स्कूटी पता तलाश करने के पश्चात रिपोर्ट लिखाने आई हूं रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखी गई है कार्यवाही चाहती हूं। थाना में धारा 379-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

महासमुंद : नांदगांव जाने वाला रास्ता ग्राम बम्हनी में 95 नग देशी प्लेन शराब पौवा के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

महासमुंद : नांदगांव जाने वाला रास्ता ग्राम बम्हनी में 95 नग देशी प्लेन शराब पौवा के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार
थाना सिटी कोतवाली में म0प्र0आर0 के अनुसार दिनांक 24.04.2024 को हमराह म0आर0 11 लक्ष्मी सिन्हा, आर0 क्र0 915 यादराम चक्रधारी के साथ टाउन/देहात पेट्रोलिंग और अपराध पतासाजी हेतु रवाना हुई थी जैसे ही बरोण्डा चौक पहुंची जरिये मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति नांदगांव जाने वाला रास्ता ग्राम बम्हनी में भूरे रंग के कपड़े का बैग में अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है

कि सूचना पर मुखबीर सूचना तैयार कर मौके के गवाह 1. दीपक राव पिता कन्ना राव उम्र 22 वर्ष निवासी महामाया पारा वार्ड नं0 17 महासमुंद, 2. गोविंद ध्रुव पिता चोवाराम ध्रुव उम्र 24 वर्ष सा0 सितला मंदिर के पीछे वार्ड नं0 16 पुराना रावण भाठा महासमुंद को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर स्वतंत्र गवाह बनने का नोटिस दिया गया जो अपनी सहमति देने पश्चात अपने साथ लेकर नांदगांव जाने वाला रास्ता ग्राम बम्हनी गई

जहां देखी कि एक व्यक्ति भूरे रंग के कपड़े का बैग रखकर बैठा था जिसे संदेह के आधार पर मुखबीर सूचना से अवगत कराकर पुरूष आर0 की तलाशी संदेही भोजराम बंजारे से करवाया गया तथा महिला प्र0आर0 क्र0 83 साईमा अम्बिलकर की तलाशी म0आर0 11 लक्ष्मी सिन्हा से करवाया गया। तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु जो जप्त करने योग्य हो नही मिला बाद संदेही भोजराम बंजारे उर्फ चमचु की तलाशी ली गई

तलाशी के दौरान उसके कब्जे में रखे भूरे रंग के कपड़े का बैग में 95 नग देशी प्लेन शराब पौवा प्रत्येक पौवा में 180-180 एमएल देशी प्लेन शराब भरी हुई मिला जिसे समक्ष गवाहान के तलाशी एवं बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया बाद आरोपी भोजराम बंजारे उर्फ चमचु पिता देवदास बंजारे उम्र 35 साल निवासी वार्ड नं 11 ग्राम बम्हनी थाना व जिला महासमुन्द को शराब रखने के संबंध में नोटिस दिया गया

जो पढालिखा नही होने से नोटिस को पढकर सुनाया गया समझाया गया जो शराब का कोई कागजात का नही होना बताया अंगुठा लगाकर हस्ताक्षर किया। बाद 1. भूरे रंग के कपड़े का बैग । 2. 95 नग देशी प्लेन शराब पौवा प्रत्येक पौवा में 180-180 एमएल देशी प्लेन शराब भरी हुई जुमला 17100 एमएल जुमला कीमती 8550 रूपये को समक्ष गवाहान के जप्त किया गया

बाद 95 नग देशी प्लेन पौवा को उसी भूरे रंग के कपड़े का बैग में भरकर समक्ष गवाहान के सीलबंद किया गया। आरोपी भोजराम बंजारे उर्फ चमचु का कृत्य अपराध धारा सदर के अपराध का घटित करना पाये जाने से गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराकर समय सदर में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दी गई। मौके पर देहाती नालसी ली गई असल अपराध की कायमी पृथक से की जाती है।

बसना में विशेषज्ञ द्वारा नाक, कान, गला रोग परामर्श एवं ऑपरेशन डॉ. सतीश राठी नाक कान गला विशेषज्ञ 28 अप्रैल 2024 सुबह 10 बजे से अग्रवाल नर्सिंग होम बसना मे

बसना में विशेषज्ञ द्वारा नाक, कान, गला रोग परामर्श एवं ऑपरेशन डॉ. सतीश राठी नाक कान गला विशेषज्ञ 28 अप्रैल 2024 सुबह 10 बजे से अग्रवाल नर्सिंग होम बसना मे
उपलब्ध उपचार
कान के संक्रमण, पर्दे मे छेद की समस्या
कान की बाहरी व भीतरी जन्मजात बीमारियों का इलाज दूरबीन द्वारा जांच एवं ऑपरेशन
मुँह व गले के कैंसर का निदान व इलाज़
नाक की एलर्जी, श्वास मे समस्या
चक्कर आना
सुविधा
आवाज, श्वासनली संबंधित बीमारियों
का इलाज
टॉन्सिल व एडेनॉइड का इलाज़
खर्राटों का इलाज़
नाक की हड्डी के टेढ़ेपन का इलाज़
नाक से खून आना, नाक मे मस्से (polyp)
का इलाज़
थाइरोइड की समस्या का इलाज़
नाक, कान व गले के पुराने बिगड़े हुए
ऑपरेशन का इलाज़
सुनने की जांच व मशीन (Hearing-aid)
की सुविधा
ऑडियोमेट्री एवं बेरा टेस्ट की सुविधा उपलब्ध
28 अप्रैल 2024 सुबह 10 बजे से
AGRAWAL NURSING HOME
MULTISPECIALITY HOSPITAL
प्रधानमंत्री
नमंत्री जन
भारोग्य यामला
आयुष्मान भारत
PM-JAY
बीजू कार्ड/आयुष्मान कार्ड
से निःशुल्क ऑपरेशन उपलब्ध।
अग्रवाल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल बसना, जिला – महासमुंद (छ.ग.)
84618-11000, 77708-68473, 77730-86100

बसना : छत्तीसगढ़ के प्रख्यात बच्चों के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. दीप्तिमान जेम्स 27 अप्रैल 2024 सुबह 11 से 01 बजे तक अग्रवाल नर्सिंग होम बसना मे

बसना : छत्तीसगढ़ के प्रख्यात बच्चों के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. दीप्तिमान जेम्स 27 अप्रैल 2024 सुबह 11 से 01 बजे तक अग्रवाल नर्सिंग होम बसना मे
D. Ortho, MS Ortho (CMC Vellore) (Gold Medal) DNB Orho, MNAMS
प्रधानमंत्री ज
FIPO (Sickkids, toronto) YAHF (UK) Consultant Pediatric Orthopaedics
जन
बसना में उपलब्ध
27 अप्रैल 2024
आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत
PM-JAY
सुबह 11 से 01 बजे तक
संपर्क करें
AGRAWAL NURSING HOME
MULTISPECIALITY HOSPITAL
उपलब्ध उपचार
क्लब फुट (CTEV)
सिकलिंग एवं गठिया रोग
चाल एवं लंबाई में अंतर (LLD)
चलने में परेशानी, जोड़ो के दर्द आर्थराइटिस
जन्मजात विक्रतियाँ
Knock Knee / Bowleg
कूबड़, Radial Club Hand, DDH बच्चों के सभी प्रकार के फ्रेक्चर (Non Operative / Operative Treatment)
अग्रवाल नर्सिंग होम मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
बसना, जिला – महासमुंद (छ.ग.)
84618-11000, 77730-86100

महासमुंद बसना / निजी स्कूल को नहीं है बच्चों की चिंता राज्य सरकार के आदेश को उड़ाया गया धज्जिया बच्चों को कुछ अनहोनी पर जिम्मेदार कौन!

महासमुंद बसना / निजी स्कूल को नहीं है बच्चों की चिंता राज्य सरकार के आदेश को उड़ाया गया धज्जिया बच्चों को कुछ अनहोनी पर जिम्मेदार कौन! छत्तीसगढ़ मे भीषण गर्मी के चलते राज्य सरकार ने बच्चों के सेहत को देखते हुए 22 अप्रेल से 15 जून तक गर्मी गर्मी की छुट्टिया घोषित कर दिया है

छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार गर्मी अपना कहर बरपा रही है और पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है. भीषण गर्मी के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में तय समय से पहले ही ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है. स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अब 22 अप्रैल से 15 जून तक स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अप्रैल माह में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और लू के कारण छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है.

लेकिन आदेश के बावजूद भी महासमुंद जिले के बसना विधानसभा अंतर्गत जगदीश पुर जीरा डबरी मे स्थित सेंट स्टीफन मॉडल स्कूल जो एक क्रिसचन स्कूल है जिसको बाहर से संचालित किया जा रहा है वहां राज्य सरकार के गर्मी छुट्टी के आदेश के बावजूद आदेशों का धज्जिया उड़ाने मे कोई कसर नहीं छोड़ रहे है इस भीषण गर्मी मे भी जानकारी के अनुसार 22 तारिक़ को बच्चों को बुलाकर प्रदर्शनी लगाया गया और बच्चों के सेहत का कोई परवाह नहीं किया गया है और वही इसकी प्रसंसा के लिए न्यूज पेपर भी बकायाद छपवाया जा रहा है, मामले मे पिथौरा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के के ठाकुर ने कहा की ये निजी स्कूल वाले हमेसा ही अपनी मनामानी मे लगे रहते है बच्चों के सेहत को देखते हुए ऐसे नहीं करना चाहिए गलत है जाँच की जाएगी!

 

वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौसम विभाग ने तापमान 42 डिग्री से अधिक दर्ज किया है. प्रदेश के पांच जिलों में पारा 41-42 डिग्री से ऊपर है. ऐसे में मौसम की मार सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों पर पड़ रही थी.  क्योंकि प्रदेश में भीषण गर्मा और लू चल रही है. इससे पहले शासन ने स्कूलों के समय में बदलाव करते हुए सुबह 7.30 से 11.30 तक करने का आदेश जारी किया था लेकिन सुबह से ही गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है. हाल ही में गर्मी को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने भी छुट्टी की मांग की थी!

गर्मी के कारण स्कूलों की छुट्टी
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश प्रदेश के सभी सरकारी, प्राइवेट, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू होगा. बतादें कि राज्य सरकार के 11 अक्टूबर 2023 के आदेश के मुताबिक एक मई से 15 जून 2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश निर्धारित था. अभी 30 अप्रैल तक स्कूल संचालित होने थे मगर गर्मी के कारण स्कूल शिक्षा विभाग ने 22 अप्रैल से 15 जून तक स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश का फरमान जारी किया है. वहीं 1 मई से 15 जून तक शिक्षकों को अवकाश मिलेगा!

खल्लारी : ग्राम कन्हापुरी में आम रोड पर अवैध रूप से 3 लीटर हाथ भटठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया

खल्लारी : ग्राम कन्हापुरी में आम रोड पर अवैध रूप से 3 लीटर हाथ भटठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना खल्लारी में प्र.आर. के अनुसार दिनांक 22/04/2024 को 09X13 पर दिवसाधिकारी तैनात था कि जरिये मुखबीर मोबाईल से सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम कन्हापुरी आम रोड में अवैध रूप से महुआ शराब रख कर बिक्री कर रहा है कि सूचना तस्दीक वास्ते थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराकर हमराह स्टाफ आर. 667, 297 के साथ एवं गवाह के साथ मौके पर पहुंचकर मुखबीर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही कर

आरोपी छबी लाल कठौलिया पिता देवकुमार कठौलिया उम्र 23 वर्ष साकिन कन्हारपुरी थाना खल्लारी जिला महासमुंद को पकडे जिसके कब्जे से पीले रंग की 5 लीटर वाली जरीकेन में 3 लीटर हाथ भटठी महुआ शराब भरी हुई किमती 600रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (A) आबकारी एक्ट का होना पाये जाने से समय सदर में गिरफ्तार कर मौके पर देहाती नालसी तैयार किया गया। धारा जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर छोडा गया। बाद जप्तशुदा माल एवं हमराह स्टाफ गवाह के वापस स्टेशन आकर असल नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

सरायपाली : बस्ती सरायपाली तालाब मंदिर के पास विपरित दिशा कुटेला की ओर से आ रहे छोटा हाथी वाहन ने बाइक सवार लोगों को मारी ठोकर बाइक चालक की हुई मौत

सरायपाली : बस्ती सरायपाली तालाब मंदिर के पास विपरित दिशा कुटेला की ओर से आ रहे छोटा हाथी वाहन ने बाइक सवार लोगों को मारी ठोकर बाइक चालक की हुई मौत
थाना सरायपाली में सहायक उप निरीक्षक के अनुसार दिनांक 19.04.24 के 21.30 बजे सड़क दुर्घटना से कसडोल निवासी भोजराज कठार पिता जयलाल कठार के फौत होने व प्रकाश यादव को गंभीर चोट लगने की मर्ग जांच किया मर्ग जांच के दौरान पाया कि मृतक भोजराज कठार अपने साथी प्रकाश यादव के साथ

दिनांक 19.04.2024 की रात्रि को अपने मोटर सायकल होण्डा SP125 क्रमांक CG06 HA 4216 से खम्हारपाली से वापस घर कसडोल जाते समय बस्ती सरायपाली तालाब मंदिर के पास विपरित दिशा कुटेला की ओर से आ रहे छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG06 GD 7658 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मृतक के मोटर सायकल को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया

मोटर साइकल चालक को गंभीर चोट लगने से इलाज के दौरान मृतक भोजराज कठार का अस्पताल सरायपाली में फौत होने व मोटर सायकल के पीछे बैठे व्यक्ति प्रकाश यादव को गंभीर चोट लगने से जिला अस्पताल रिफर किया गया है । आरोपी वाहन क्रमांक CG06 GD 7658 के चालक के विरूद्ध मर्ग जांच पर से असल अपराध धारा 279,337,304ए भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पटेवा थाना : ग्राम भावा में अपने आंगन में गली गलौच कर मारपीट करने से आई चोट पर मामला दर्ज

पटेवा थाना : ग्राम भावा में अपने आंगन में गली गलौच कर मारपीट करने से आई चोट पर मामला दर्ज
मैं योगेश सेन ग्राम भावा थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) का निवासी हूं । ममता DJ का संचालन करता हूं । दिनांक 23.04.2024 को मेरे बड़े भाई तिलक सेन द्वारा मेरे साउण्ड सर्विस में काम करने वाले लड़का मोनू ध्रुव को तू मेरे पास काम नहीं करता है मेरे छोटे भाई योगेश सेन के पास काम करता है कहते हुए धमकी दे रहा था ।

मैं उस समय ग्राम रामखेड़ा में साउण्ड सर्विस लगाया था वहां काम में गया था । घटना के बारे में पता चलने पर रात्रि करीबन 11.30 बजे मैं घर ग्राम भावा आया और घर आंगन में बड़ा भाई तिलक को मोनू ध्रुव को क्यों धमकी दे रहे थे कहकर घटना के बारे में पूछा तो तू कौन होता है पूछने वाला कहते हुए मुझे मां बहन की गंदी गंदी गाली गुप्तार करते हुए हांथ मुक्का से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया है

व अपने हांथ में टंगिया पकड़ा हुआ था बीच बचाव करने आई मेरी पत्नि उमा सेन को भी गंदी गंदी गलौच किया है । मारपीट से मेरे सिर में चोंट आया है । घटना को मेरी पत्नि उमा सेन, बहू हेमकुमारी सेन व मेरे कर्मचारी करण बरिहा देखे सुने व बीच बचाव किये हैं घटना की रिपोर्ट करता हूं, कार्यवाही की जावे । रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताए अनुसार लिखा गया है। थाना में धारा 294-IPC, 323-IPC, 506-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

पटेवा थाना : ग्राम खट्टा से ग्राम पतई के मध्य तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटर सायकल को खेत घेरा फैसिंग के खम्भा में टकराने से चालक की हुई मृत्यु

पटेवा थाना : ग्राम खट्टा से ग्राम पतई के मध्य तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटर सायकल को खेत घेरा फैसिंग के खम्भा में टकराने से चालक की हुई मृत्यु
थाना पटेवा में प्रधान आरक्षक के अनुसार थाना पटेवा के मर्ग क्रमांक 16/2024 धारा 174 जाफौ के मृतक डोमेन्द्र ध्रुव पिता आनंद राम ध्रुव उम्र 25 वर्ष साकिन पटेवा थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) का मर्ग जांच किया ।

मर्ग जांच दौरान घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी/आहत गवाह सुरेश ध्रुव, लेखराम यादव निवासी पटेवा व मृतक के परिजन का कथन लिया गया है । जिन्होने अपने अपने कथन में बताये कि दिनांक 17/03/2024 को मोटर सायकल HF डीलक्स क्रमांक CG 04 MV 9212 में डोमेन्द्र ध्रुव, सुरेश ध्रुव व लेखराम यादव तीनो ग्राम पचपेड़ी से वापस ग्राम पटेवा आ रहे थे,

मोटर सायकल को डोमेन्द्र ध्रुव चला रहा था कि समय शाम करीबन 07.40 बजे ग्राम खट्टा से ग्राम पतई के मध्य पहुंचे थे कि डोमेन्द्र ध्रुव द्वारा मोटर सायकल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटर सायकल को खेत घेरा फैसिंग के खम्भा में टकराने से मोटर सायकल चालक डोमेन्द्र ध्रुव के सिर में व सुरेश ध्रुव, लेखराम यादव को चोटे आई थी, जिसे एम्बुलेंस 108 वाहन के माध्यम से ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल तुमगांव ले गये थे,

जहां डाक्टर द्वारा चेक कर डोमेन्द्र ध्रुव को मृत घोषित कर दिया व सुरेश ध्रुव, लेखराम यादव का प्राथमिक उपचार बाद छुट्टी कर दिया गया । मृतक डोमेन्द्र ध्रुव के शव का पीएम कर्ता डाक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु सिर में आई चोटो के कारण होना लेख किया है । संपूर्ण मर्ग जांच में गवाहो के कथन एवं पीएम रिपोर्ट के आधार पर मोटर सायकल HF डीलक्स क्रमांक CG 04 MV 9212 के चालक डोमेन्द्र ध्रुव द्वारा मोटर सायकल को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर एक्सीडेन्ट करने से आई चोटों के कारण चालक डोमेन्द्र ध्रुव का मृत्यु हुई है

तथा मोटर सायकल के पीछे में सवार सुरेश ध्रुव व लेखराम यादव को चोटे आई है । आरोपी मोटर सायकल HF डीलक्स क्रमांक CG 04 MV 9212 के चालक मृतक डोमेन्द्र ध्रुव पिता आनंद राम ध्रुव उम्र 25 वर्ष साकिन पटेवा थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) का कृत्य अपराध धारा 279, 337, 304(A) भादवि का घटित करना पाये जाने से अपराध धारा सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

सांकरा थाना : ग्राम कोडाकटेल में एक व्यक्ति अपने होटल के सामने में 3.5 लीटर हाथ भट्ठी अवैध महुआ शराब के साथ पकड़ाया

सांकरा थाना : ग्राम कोडाकटेल में एक व्यक्ति अपने होटल के सामने में 3.5 लीटर हाथ भट्ठी अवैध महुआ शराब के साथ पकड़ाया
थाना सांकरा में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 23.04.2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 603 आरक्षक 476 के ग्राम भ्रमण जुर्म जरायम पतासाजी पर सागुनढाप की ओर रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर से सूचना मिला की ग्राम कोडाकटेल में एक व्यक्ति अपने होटल के सामने में अवैध महुआ शराब ब्रिकी करने वास्ते रखा है

कि सूचना पर दो गवाहों को 160 जाफौ का नोटिस दिया जो जाने को तैयार होने पर हमराह साथ लेकर ग्राम कोडाकटेल आरोपी के होटल के सामने में घेराबंदी कर शराब रेड कार्यवाही किया जिससे आरोपी से एक 05 लीटर वाली सफेद रंग की प्लास्टिक जरकीन में भरा 3.5 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब बरामद किया गया तथा आरोपी को नाम पता पुछने पर अपना नाम राकेश् साहु पिता शंखकुमार साहु उम्र 27 साल साकिन माटीदरहा थाना सांकरा जिला महासमुंद थाना सांकरा जिला महासमुंद छ0ग0 का रहने वाला बताया

आरोपी को शराब रखने बेचने के संबंध में धारा 91 जाफौ का नोटिस दिया गया जो शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताकर लिखित में दिया उक्त अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब को गवाहों के समक्ष मौके पर मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया

आरोपी का कृत्य अपराध सदर का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 23.04.2024 के 11/45 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । बाद वापस थाना आकर बिना नंबरी नालसी पर से नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया