लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने महासमुंद जिले के एक व्याख्याता को गंभीर कदाचार के आरोप में निलंबित कर दिया है।मिली जानकारी के अनुसार, श्री रूपानंद पटेल, व्याख्याता (एल.बी.) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागढ़, विकासखण्ड सरायपाली, जिला महासमुंद के विरुद्ध सोशल मीडिया एवं न्यूज चैनल में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे निजी कंपनी ए.एस.आर. ऑनलाइन मार्केटिंग प्रा. लि. के उत्पादों का प्रचार-प्रसार और विक्रय करते नजर आए।
इस संबंध में संचालनालय द्वारा उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। श्री पटेल ने 22 जुलाई को अपना पक्ष प्रस्तुत किया, किंतु परीक्षण उपरांत उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया।
संचालनालय ने माना कि शासकीय सेवा में रहते हुए बिना अनुमति निजी व्यवसाय करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 16 का उल्लंघन है, जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
इसके चलते श्री पटेल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सरायपाली रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने आदेश जारी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को निर्देश दिया है कि संबंधित व्याख्याता को निलंबन आदेश की तामिली कराते हुए आरोप पत्र का प्रारूप सात दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



