सरायपाली/ अवैध महुआ शराब पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 140 लीटर शराब व 3590 किलो लाहन जब्त
महासमुंद, कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में मंगलवार को आबकारी विभाग द्वारा अवैध महुआ मदिरा निर्माण व विक्रय के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई।
गश्त के दौरान जिला स्तरीय आबकारी टीम ने ग्राम पलसापाली (थाना बलौदा), ग्राम सुखापाली (थाना सरायपाली) तथा ग्राम पैकिन (थाना सिंघोड़ा) क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान 08 गैर जमानती एवं 01 जमानती प्रकरण कायम करते हुए कुल 140 लीटर महुआ शराब तथा 3590 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 2 लाख 7 हजार 500 रुपये आंकी गई है।
कार्रवाई में तीन आरोपियों — अनिल निराला पिता भगवानो निराला, विजय रत्नाकर पिता सुरितराम रत्नाकर तथा खगेश्वर रत्नाकर पिता गुहरू रत्नाकर — को मौके से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर उन्हें जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक मिर्जा जफर बेग, हृदय कुमार तिरपुड़े, नीरज कुमार साहू, शिवशंकर नेताम, अनिल कुमार झरिया, आबकारी आरक्षक देवेश मांझी, प्रधान आरक्षक संजय मरकाम तथा वृत्त सरायपाली, बसना, सांकरा और महासमुंद शहर/ग्रामीण स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध शराब निर्माण व बिक्री के विरुद्ध आगे भी लगातार सख्त अभियान जारी रहेगा।



