जंगल में युवक की निर्मम हत्या, सिर-गर्दन पर गंभीर चोट के निशान, पुलिस जांच में जुटी महासमुंद। थाना महासमुंद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खट्टी के छुईहाभाठा जंगल में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान प्रकाश पटेल पिता यज्ञनारायण पटेल (23 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 12, गायत्री मंदिर खैरा, थाना व जिला महासमुंद के रूप में हुई है।
थाना महासमुंद में पदस्थ सउनि अश्वनी मारकण्डे के अनुसार 06 अप्रैल 2026 को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खट्टी के छुईहाभाठा जंगल, कुम्ही पेड़ के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां मृतक के परिजन उपस्थित मिले।
प्रार्थी रूपेश पटेल पिता व्यास नारायण पटेल (23 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 12 खैरा, की रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 00/26 धारा 194 बीएनएसएस एवं अपराध क्रमांक 00/26 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला कायम कर विवेचना में लिया गया। रिपोर्ट में प्रार्थी ने बताया कि उसका चचेरा भाई प्रकाश पटेल 05 अप्रैल 2026 की रात्रि में घर नहीं लौटा था। सुबह परिजनों द्वारा उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मृतक के मित्र आदित्य अग्रवाल से पूछताछ करने पर उसने बताया कि रात करीब 12 बजे प्रकाश पटेल अपने घर के पास खड़ा था, जिसके बाद वह अपने घर चला गया और उसके बाद प्रकाश कहां गया, इसकी जानकारी नहीं है। इसी दौरान व्हाट्सएप ग्रुप में ग्राम खट्टी में एक युवक की लाश मिलने की फोटो वायरल हुई, जिसे देखने पर मृतक की पहचान प्रकाश पटेल के रूप में हुई। इसके बाद प्रार्थी अपने साथी अजय प्रजापति के साथ घटनास्थल पहुंचा, जहां शव की पुष्टि की गई।
घटनास्थल पर मृतक के चेहरे, मुंह, सीना एवं गर्दन पर गंभीर चोट के निशान पाए गए तथा उसके गले में पीले रंग का गमछा बंधा हुआ था। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होने पर पुलिस ने शव पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल महासमुंद भेजा।
पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मृतक की मृत्यु सिर, चेहरे एवं गर्दन पर गंभीर चोटों के कारण हुए अत्यधिक रक्तस्राव एवं शॉक से हुई है। चोटों की प्रकृति हत्यात्मक (Homicidal) पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार चोटें कठोर, कुंद, धारदार एवं नुकीली वस्तुओं से पहुंचाई गई हैं। मृत्यु की अवधि पोस्टमार्टम के 24 घंटे के भीतर की बताई गई है। अंतिम राय एफएसएल एवं एचपीई रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दी जाएगी।
पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है तथा आरोपियों की पतासाजी के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। अपराध की सूचना न्यायालय को प्रेषित की गई है।
एनएच-353 किनारे खड़ी मोपेड पार, मछली बेचकर लौटे युवक की गाड़ी चोरी
महासमुंद। शहर के वार्ड क्रमांक 04 नयापारा निवासी ईश्वर सेन की मोपेड अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई। घटना 01 मार्च 2026 की शाम एनएच-353 मार्ग स्थित सोहम अस्पताल के सामने की है। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ईश्वर सेन, जो सब्जी एवं मछली बेचने का कार्य करता है, दिनांक 01.03.2026 को अपनी मोटर सायकल TVS XL 100 (क्रमांक CG 06 HD 9982) से ग्राम पचेडा मछली बेचने गया था। वापसी के दौरान शाम करीब 07:30 बजे वह सोहम अस्पताल के सामने एनएच-353 सड़क किनारे अपनी गाड़ी खड़ी कर कुछ दूरी पर चला गया।
करीब 10 मिनट बाद वापस आने पर उसने देखा कि जहां वाहन खड़ा किया था, वहां से मोपेड गायब थी। आसपास काफी खोजबीन करने के बावजूद वाहन का कोई पता नहीं चल सका।
चोरी हुई मोपेड का चेचिस नंबर MD621BP20S1C16366 एवं इंजन नंबर BP2CS1104433 है, जिसकी कीमत लगभग 20 हजार रुपये बताई गई है। उक्त वाहन उसके पुत्र कोमल सेन के नाम पर पंजीकृत है।
पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के विरुद्ध अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया है तथा आरोपियों की पतासाजी के प्रयास जारी हैं।
तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर, उपचार के दौरान मौत
महासमुंद। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना एनएच-353 स्थित सांई मंदिर के पास की है। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक रामानंद विश्वकर्मा (63 वर्ष), निवासी ग्राम खरोरा, थाना व जिला महासमुंद, दिनांक 06 अप्रैल 2026 को साराडीह मोड़ से अपनी मोटर सायकल क्रमांक CG 06 A 8534 से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सांई मंदिर के पास एनएच-353 रोड पर किसी अज्ञात वाहन चालक ने तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए पीछे से उनकी मोटर सायकल को टक्कर मार दी।
दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल रामानंद विश्वकर्मा को तत्काल महानदी अस्पताल महासमुंद में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान दिनांक 07 अप्रैल 2026 को सुबह 08:10 बजे उनकी मृत्यु हो गई।
घटना की सूचना अस्पताल द्वारा पुलिस को मेमो के माध्यम से दी गई। सूचक विजय कुमार पटेल (38 वर्ष), निवासी महानदी अस्पताल महासमुंद की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में मर्ग क्रमांक 51/2026 धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर शव पंचनामा कार्रवाई की गई।
प्राथमिक जांच में यह पाया गया कि दुर्घटना अज्ञात वाहन चालक की तेज एवं लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग के कारण हुई है। प्रथम दृष्टया धारा 106(1) बीएनएस के तहत अपराध घटित होना पाए जाने पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
पुलिस द्वारा मामले की सूचना संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी गई है तथा अज्ञात वाहन व उसके चालक की पतासाजी के प्रयास जारी हैं।
एनएच-53 पर भीषण सड़क हादसा: झारखंड के युवक की मौत, शादी का सामान लेकर लौट रहे थे
महासमुंद। जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-53 पर ग्राम बिरकोनी के पास हुए भीषण सड़क हादसे में झारखंड निवासी एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ यात्रा कर रहे अन्य साथी घायल हो गए। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अमन साहू (27 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 05, नोवामुंडी, जिला पश्चिम सिंहभूम (झारखंड), अपने दोस्तों एवं चचेरे भाई के साथ शादी का सामान खरीदने रायपुर आया था। सामान खरीदने के बाद दिनांक 05 अप्रैल 2026 को सभी लोग अर्टिगा कार क्रमांक JH 05 CP 5207 से वापस अपने गृह ग्राम नोवामुंडी जा रहे थे।
रात्रि करीब 10:30 बजे जब वे ग्राम बिरकोनी स्थित एनएच-53 पर महाराजा ढाबा के पास पहुंचे, उसी दौरान किसी अज्ञात वाहन चालक ने तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी कार को दाहिनी ओर से जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में अमन साहू सहित उसके साथी विश्ववजीत, सिपुल अपट, विवेक करवा एवं सुधीर नाग घायल हो गए।
घटना में अमन साहू को गर्दन में गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल महासमुंद लाया गया। अस्पताल से प्राप्त मेमो के आधार पर पुलिस ने मर्ग क्रमांक 48/2026 धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर शव पंचनामा कार्रवाई की।
सूचक विजय कुमार साहू (28 वर्ष), वार्ड बॉय जिला अस्पताल महासमुंद की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना अज्ञात वाहन चालक की तेज एवं लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग के कारण होना पाया गया है।
प्रथम दृष्टया धारा 281, 125-ए एवं 106(1) बीएनएस के तहत अपराध घटित होना पाए जाने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। घटना की सूचना संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है तथा अज्ञात वाहन एवं चालक की पतासाजी के प्रयास जारी हैं।



