महासमुंद (चिमरकेल) | 05 मई, 2026- जिले के ग्राम चिमरकेल में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। मकान निर्माण के दौरान मशीन रखने के विवाद में देवर ने अपनी ही भाभी को गालियां देते हुए ईंट मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
मशीन रखने के विवाद पर भड़का आरोपी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम चिमरकेल निवासी प्रार्थिया सोमवार दोपहर करीब 3:00 बजे अपने घर पर थी। तभी उसका देवर डिगाम्बर जगत अपने मकान की छत ढलाई के लिए मशीन लेकर आया और उसे प्रार्थिया के घर की छत से सटाकर लगाने लगा। प्रार्थिया ने जब इसका विरोध किया और मशीन हटाने को कहा, तो आरोपी तैश में आ गया।
गाली-गलौज और ईंट से हमला
बयान के मुताबिक, आरोपी डिगाम्बर ने अपनी भाभी के साथ सरेराह माँ-बहन की अश्लील गाली-गलौज शुरू कर दी। जब प्रार्थिया ने चुप होने को कहा, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और पास पड़ी एक ईंट उठाकर उसके सिर पर दे मारी। हमले में महिला के सिर के पिछले हिस्से में गहरी चोट आई है और काफी खून बह गया।
ग्रामीणों ने किया बीच-बचाव
घटना के दौरान चीख-पुकार सुनकर महिला के पति फागुलाल जगत और गांव के अन्य लोग (चुड़ामणी, मोतीलाल आदि) मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। गवाहों की मौजूदगी में आरोपी वहां से धमकी देते हुए निकल गया।
पुलिसिया कार्यवाही (BNS की नई धाराओं के तहत)
महिला की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है:
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धारा 296: अश्लील गाली-गलौज के लिए।
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धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट (Hurt) पहुँचाने के लिए।
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धारा 351(2) व 351(3): जान से मारने की धमकी और आपराधिक डराने-धमकाने के लिए।



