महासमुंद सांकरा: क्या थी आखिरी इच्छा , मोबाइल में msg करने के बाद फिर सुबह फंदे पर मिली नवविवाहिता की लाश ,पति-सास-ससुर पर अपराध दर्ज
महासमुंद (सांकरा)। थाना सांकरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धरमपुर में 26 वर्षीय नवविवाहिता रजनी प्रधान द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मर्ग जांच के बाद पति, सास एवं ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के आरोप में भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 27 अप्रैल 2026 को सूचनाकर्ता बालकृष्ण प्रधान थाना उपस्थित होकर सूचना दी कि उसकी भाई-बहू रजनी प्रधान ने अपने घर के कमरे में साड़ी को फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर थाना सांकरा में मर्ग क्रमांक 20/2026 धारा 194 BNSS के तहत मामला कायम कर जांच शुरू की गई तथा कायमी की सूचना एसडीएम को दी गई।
घटना 26 अप्रैल 2026 की रात्रि 11 बजे से 27 अप्रैल की सुबह 6 बजे के मध्य की बताई जा रही है। घटनास्थल मृतिका के घर का कमरा है, जहां उसके पति द्वारा उसे नीचे उतारकर पलंग पर रखा गया था। नायब तहसीलदार ललित सिंह, तहसील पिथौरा की उपस्थिति में पंचों—बालकृष्ण प्रधान, सुकांति प्रधान, दुर्योधन साहू, रीनू साहू एवं विनोदनी साहू—के समक्ष शव पंचनामा कार्यवाही की गई।
पंचनामा के दौरान मृतिका का शव पलंग पर चित अवस्था में पाया गया तथा गले में काला लिगेचर मार्क (फांसी का निशान) स्पष्ट था। शरीर के अन्य किसी हिस्से में बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए। घटनास्थल से मृतिका का मोबाइल फोन भी जप्त किया गया।
शव को पोस्टमार्टम हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा भेजा गया, जहां चिकित्सकों की टीम द्वारा परीक्षण कर रिपोर्ट में मृत्यु का कारण “फांसी से दम घुटना (Asphyxia due to hanging)” बताया गया तथा मृत्यु का स्वरूप आत्महत्या होना उल्लेखित किया गया।
मर्ग जांच के दौरान मृतिका के पिता करमलाल साहू, छोटी बहन रीनू साहू, दुर्योधन साहू एवं अन्य गवाहों के पृथक-पृथक कथन दर्ज किए गए। परिजनों ने बताया कि रजनी प्रधान का विवाह 6 मार्च 2025 को ग्राम धरमपुर निवासी डिगेश प्रधान के साथ हुआ था। विवाह के प्रारंभिक दो-तीन माह तक सब कुछ सामान्य रहा, इसके बाद पति डिगेश प्रधान, सास तमालवती प्रधान एवं ससुर विरेंद्र प्रधान द्वारा दहेज कम लाने की बात कहकर प्रताड़ित किया जाने लगा।
परिजनों के अनुसार, आरोपियों द्वारा सोना, नगदी एवं वाशिंग मशीन की मांग की जाती थी। दहेज में छोटा कूलर आने की बात कहकर ताना दिया गया, जिस पर मृतिका के पिता द्वारा बाद में बड़ा कूलर भी खरीदकर दिया गया। इसके बावजूद प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा। मृतिका अपने मायके फोन पर तथा आने पर लगातार मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना, यहां तक कि मारपीट की जानकारी देती थी।
दिसंबर 2025 में स्थिति गंभीर होने पर मृतिका को मायके लाया गया था। बाद में पति को बुलाकर समझाइश दी गई, किंतु समझाइश के बाद भी दहेज को लेकर प्रताड़ना बंद नहीं हुई।
घटना से पूर्व दिनांक 27 अप्रैल की रात करीब 1 बजे मृतिका ने अपनी बहन के मोबाइल पर संदेश भेजा था—“मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, मेरे सोना-चांदी वापस ले आना, यही मेरी आखिरी इच्छा है।” सुबह करीब 5:30 बजे मृतिका के पिता द्वारा फोन करने पर मोबाइल बंद मिला। इसके बाद पति डिगेश प्रधान से संपर्क करने पर पहले बात कराने की बात कही गई, फिर कुछ समय बाद उसने ही फोन कर बताया कि रजनी ने फांसी लगा ली है।
मर्ग जांच एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि मृतिका ने पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज की मांग एवं प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की है।
इस पर थाना सांकरा पुलिस ने आरोपी
डिगेश प्रधान (पति),
तमालवती प्रधान (सास),
विरेंद्र प्रधान (ससुर),
सभी निवासी ग्राम धरमपुर, थाना सांकरा, जिला महासमुंद के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है।
मामले की विस्तृत जांच जारी है।



