रायपुर आमानका : महोबा बाजार में एक व्यक्ति अपने हांथ मे एक धारदार चाकु लेकर आम लोगो को डराते धमकाते पकड़ाया

रायपुर आमानका : महोबा बाजार में एक व्यक्ति अपने हांथ मे एक धारदार चाकु लेकर आम लोगो को डराते धमकाते पकड़ाया
थाना आमानका रायपुर में उप निरीक्षक के अनुसार दिनांक 04.05.24 को थाना मे डियुटी मे तैनात था कि जरिये फोन मुखबीर से सुचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति चाकु लेकर आम जगह मोहबा बाजार लोगो को चाकु दिखा रहा है एंव डरा धमका रहा है कि सुचना पर हमराह पेट्रोंलिंग स्टाफ आर क्रमाक 2427 अलोक बंछोर ,आर क्रमाक 1022 राजेश वर्मा को हमराह साथ लेकर गवाह वीर सिंह प्रजापति एंव गोलु साहनी को तलब कर

मुखबीर द्वारा बताये स्थान महोबा बाजार पहुंचा बाजार के भीडभाड मे एक व्यक्ति अपने हांथ मे एक धारदार चाकु लेकर लहरा कर बाजार मे आये आम लोगो को डराते धमकाते मिला जिसे घेराबंदीकर कर पकडा गया नाम पता पुछने पर अपना नाम राजा मेघानी पिता मोहन लाल मेघानी उम्र26 साल निवासी गुरूद्वारा के पास तेलीबांधा थाना तेलीबांधा रायपुर का होना बताया

उसके कब्जे से एक धारदार चाकु जिसमे प्लास्टिक का बट लगा हुआ जिसकी कुल लम्बाई 13 इंच,धार की लम्बाई08इंच चौडाई 1.5 इंच उक्त चाकु को रखने के सबंध मे वैध दस्तावेज पेश करने हेतु धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो उक्त चाकु रखने के सबंध मे लायसेंस नही होना लिखीत मे दिया ।

आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का पाये जाने से समक्ष गवाहन उक्त चाकु को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया । मौके पर कार्यवाही कर थाना लेकर माल मय मुलजिम के वापस आया आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

रायपुर आरंग : करमंदी से कागदेही के बीच में ऑटो चालक तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाकर मोटर साइकल को मारी ठोकर इलाज के दौरान हुई मृत्यु

रायपुर : आरंग  करमंदी से कागदेही के बीच में ऑटो चालक तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाकर मोटर साइकल को मारी ठोकर इलाज के दौरान हुई मृत्यु
थाना आरंग मे सउनि के अनुसार दिनांक 02.05.2024 को जरिए कंट्रोल रूम रायपुर के माध्यम से मर्ग होने की सूचना पर मर्ग पंचनामा हेतु थाना मौदहापारा रायपुर पहुचे कि सूचना पर हम0 आर0 1854 ब्यासनारायण धृतलहरे के थाना से रवाना होकर रायपुर पहुचकर थाना मौदहापारा रायपुर से बिना नंबरी मर्ग क्रमांक 0/270 / 2024 धारा 174 जाफौ कि डायरी प्राप्त कर घटना स्थल बीआर अम्बेडकर अस्पताल रायपुर पहुचकर मृतक वेदकुमार भारद्वाज पिता महासिंह उम्र 41 वर्ष साकिन कुटेला थाना आरंग जिला रायपुर के शव का मर्ग पंचनामा कार्यवाही किया।

मृतक के शव का पीएम कराया पीएम बाद शव सुपुर्दनामा में दिया मर्ग जांच पर कथन गायत्री भारद्वाज पति वेदकुमार भारद्वाज उम्र 35 वर्ष, वेदलाल भारद्वाज पिता महासिंग भारद्वाज उम्र 45 वर्ष, रोहित कोसले पिता रामकुमार कोसले उम्र 32 वर्ष, उदल सांगडे पिता सालिकराम उम्र 38 वर्ष का कथन लिया जांच पर दिनांक 01.05.2024 को मृतक वेदकुमार भारद्वाज अपने मोटर सायकल क्रमांक CG04 NS 4743 को चलाकर कुटेला से समोदा जा रहा था

रास्ते में आटो क्रमांक CG04KY 2557 का चालक तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाकर 10.00 बजे करीब करमंदी से कागदेही के बीच में ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया मृतक को चोट लगी ईलाज हेतु डा. अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में भर्ती किये दिनांक 02.05.2024 के 01.15 pm को मृत्यु हो गया । आटो क्रमांक CG04KY 2557 के चालक के विरूद्व धारा 304ए भादवि का अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया जाता है ।

CG / मंदिर हसौद / ट्रक चालक ने 4 साल की बच्ची को एक्सीडेंट कर दिया इलाज के दौरान जगन्नाथ हॉस्पिटल मे मौत! एक और दुर्घटना मे शिक्षक गंभीर!

CG / मंदिर हसौद / ट्रक चालक ने 4 साल की बच्ची को एक्सीडेंट कर दिया इलाज के दौरान जगन्नाथ हॉस्पिटल मे मौत! एक और दुर्घटना मे शिक्षक गंभीर!

थाना मंदिर हसोद के अनुसार मृतिका शिवानी पारधी पिता जीतु ऊर्फ मुकेश पारधी उम्र 04 वर्ष साकिन जुगेसर थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर छ.ग. के मर्ग जांच किया मंर्ग इंटीमेशन, पंचनामा कार्यवाही, घटना स्थल निरीक्षण, गवाहान/परिजनो के कथन, मर्ग जांच पर मृतिका की मृत्यु दिनांक घटना 09.03.2024 के शाम करीबन 05.45 बजे मृतिका शिवानी पारधी ग्राम चंदखुरी रोड मे लक्ष्मी हास्पिटल तरफ पैदल जा रही थी उसी दौरान मंदिर हसौद से चंदखुरी की ओर आ रही वाहन कार क्र. CG-04-PQ-2840 का चालक अपने कार को तेज रप्तार एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मृतिका शिवानी पारधी को जोरदार ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे दोनो पैर के घुटने, दोनो हाथ के पंजे, चेहरा, सिर, सीना वगैरह मे चोंट लगने से ईलाज हेतु श्री जगन्नाथ हास्पिटल रायपुरा रायपुर मे भर्ती कराये थे जो ईलाज के दौरान शिवानी पारधी की दिनांक 14.03.2024 के 12.40 बजे मृत्यु हो जाना पाया गया है जिस पर अपराध धारा 304(ए) भादवि का अपराध दर्ज किया गया है!

मुकेश के अनुसार ग्राम धनसुली थाना विधानसभा का रहने वाला हूं ड्राईवरी का काम करता हूं। मेरे पिताजी बिरेन्द्र कोसले प्राथमिक शाला ग्राम पिरदा मे शिक्षक के पद पर कार्यरत है जो दिनांक 02.05.2024 को अपने मोटर सायकल क्रमांक CG-04-PM-1053 से पिरदा स्कूल गया था स्कूल से चुनाव संबंधी कार्य के लिए सेरीखेडी जा रहा था लगभग 11.30 बजे सेरीखेडी चौंक के पास पहुंचा था तभी मंदिर हसौद की ओर से आ रही केप्सुल ट्रक क्रमांक CG-07-BJ-1840 का चालक अपने वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मेरे पिताजी बिरेन्द्र कोसले के मो.सा. को पीछे से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे मेरे पिताजी मोटर सायकल सहित गिर गये एक्सीडेंट से मेरे पिताजी के दाहिने हाथ, दाहिने कमर, दाहिने पैर, सिर मे चोंटे लगा है, जिसका ईलाज मंदिर हसौद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे कराये है बाद घर मे स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, घटना को आसपास के लोग देखे है, रिपोर्ट करता हूं रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखा गया है कार्यवाही चाहता हूं। मामले मे मंदिर हसौद थाना ने केप्सुल ट्रक क्रं0 CG07BJ1840 का चालक
279-IPC, 337-IPC के खिलाप एफ आई आर दर्ज कर लिया है

बलौदा बाजार :  हथबंध थाना  ग्राम केसदा में आदर्श मतदान केन्द्र निर्माण एवं CSR मद में बन रहे महिला भवन का निरीक्षण करने गए अधिकारी, जिसमे APL Apollo कम्पनी के प्रबंधक को एक व्यक्ति ने किया धारदार हथियार से जानलेवा हमला जिस पर मामला दर्ज

बलौदा बाजार :  हथबंध थाना  ग्राम केसदा में आदर्श मतदान केन्द्र निर्माण एवं CSR मद में बन रहे महिला भवन का निरीक्षण करने गए अधिकारी, जिसमे APL Apollo कम्पनी के प्रबंधक को एक व्यक्ति ने किया धारदार हथियार से जानलेवा हमला जिस पर मामला दर्ज
प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना हथबंध , तहसील सिमगा, जिला-बलौदा बाजार-भाटापारा, छ.ग. विषय : धारदारनुमा हथियार से हमलाकर हत्या करने व जान लेने बावत् केसदा निवासी रविचन्द्र तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उचीत कार्यवाई हेतू निवेदन महोदय, मैं संतोष कु. राय पिता स्व. जगदेव राय, निवासी LIG-11, पी. के. तामस्कर हाउसिंग बोर्ड कालोनी, चक्रधर नगर, रायगढ़, छ.ग., जो ग्राम रिंगनी स्थित APL Apollo कम्पनी में प्रबंधक पद पर कार्यरत हूँ। पिछले कुछ दिनों से रविचन्द्र तिवारी द्वारा कम्पनी में कार्यरत स्थानीय एवं अन्य लोगों से मेरे बारें में जानकारी फोन से अलग-अलग नम्बर से कल कर मांगा जा रहा था

और मेरी लोकेशन की मांग कर रहा था, जिसकी जानकारी मुझे आज सुबर ही प्राप्त हुई थी, जिसमें उसका उद्देश्य खतरनाक है मुझे ज्ञात हुआ है चूकि पूर्व में भी उसके द्वारा कई बार घटनाये कारित किया जा चुका है रवि चंदा तिवारी द्वारा APL Apollo कम्पनी से कुछ मांगो को लेकर कई बार विवाद किया गया है मांगे अनुचित होने से मना करने पर मेरे प्रति दुश्मनी भाव रखता है कि आज दोपहर 03:05 बजे

जब मैं ग्राम केसदा में माननीय कलेक्टर साहव के आदेशानुसार आदर्श मतदान केन्द्र निर्माण हेतु एवं CSR मद में बन रहे महिला भवन का निरीक्षण हेतु कम्पनी अधिकारियों एवं सहकर्मियों के साथ बाजार चौक के पास खड़ा था तो अचानक रविचन्दा तिवारी वहाँ आ गया और मुझ पर धारदार नुमा बड़ा हथियार से आज तुझे मै जान से मार दूंगा कहकर हत्या के इरादे से मेरे गले के पास प्रहार किया,

जिसे देखकर पास खड़े सहकर्मी सुरेन्द्र पाल द्वारा मुझे धक्का देकर बचा लिया गया। जिससे सुरेन्द्र पाल के दाहिने हाथ में चोट आया है वार करने पर रविचंदा तिवारी के हाथ से हथियार वही गिर गया तब रविचंदा तिवारी को मेरे सहकर्मी अमित सिकरवार, प्रमोद पनिहार ,एमके सिंह एवं सुरेन्द्र पाल पकड लिये

अगर आज सुरेन्द्र पाल द्वारा मुझे धक्का देकर नही बचाया होता तो उक्त हथियार से मेरे गर्दन मे चोट आने से निश्चित ही मेरी मृत्यु हो सकती थी । यह व्यक्ति पूर्व से ही अपराधिक प्रवृति का रहा है, जो मुझे आगे भविस्य में भी इससे खतरा बना रहेगा। इस घटना क्रम के समय कंपनी के अमित सिखरवार , सुरेन्द्र पाल , प्रमोद पनिहार , एम.के सिंह आदि उपस्थित थे ।

जब मेरे घर परिवार मे इस घटना की जानकारी हुई, जो मेरी परिवार सड्डु रायपुर मे रहते हैं , उनके उपर भी भविष्य मे खतरा हो सकता हैं । यह सोचकर भयभीत हैं ।अत: आपसे आग्रह हैं कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए यथाशीघ्र सख्त से सख्त कार्यवाई करने की कृपा करें । आवेदक के आवेदन पर थाना में धारा 307-IPC पर मामला दर्ज किया गया

सिमगा थाना : दामाखेड़ा चौरेंगा के पास मेन रोड NH130 पर एक कार को पीछे से आ रही कार ने तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर पीछे से मारी ठोकर आगे कार में बैठे लोगों को आई चोट पर मामला दर्ज

सिमगा थाना : दामाखेड़ा चौरेंगा के पास मेन रोड NH130 पर एक कार को पीछे से आ रही कार ने तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर पीछे से मारी ठोकर आगे कार में बैठे लोगों को आई चोट पर मामला दर्ज
मै तोरन दास कोसले ग्राम बैकोनी में रहता हूं । खेती किसानी करता हूं । कक्षा 12 वी तक पढा हूं । कि दिनांक 04/05/2024 को अपने कार क्रमांक CG22-U-0150 में समाजिक बैठक में शामिल होने के लिये समाज के सदस्य भावसिंह बर्मन, सीताराम मंगेशकर को ग्राम मारो से लेकर कवर्धा जा रहा था

कार को मै स्वयं चला रहा था कि दामाखेड़ा ब्रिज में न चढकर नीचे तरफ से जा रहा था चौरेंगा के पास मेन रोड NH130 पहुंचा था तभी कार क्रमांक CG09-JD-8501 का चालक अपने कार को काफी तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर पीछे से मेरी कार को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया । जिससे मेरे कार का चालक साईड का पीछे चक्का एवं मडगाड, बाडी क्षतिग्रस्त हो गया ।

कार में बैठे भावसिंह बर्मन, सीताराम मंगेशकर, राकेश बंजारे एवं मुझे चोंट नही आया है । एक्सीडेंट के बाद कार क्रमांक CG09-JD-8501 के चालक से नाम पता पुछा तो अपना नाम लक्की साहू निवासी कवर्धा का रहने वाला बताया है । घटना की रिपोर्ट करता हूं । रिपोर्ट पढकर देखा बताये अनुसार लिखा गया है । कार्यवाही चाहता हूं। थाना में धारा 279-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

बसना / फरार चल रहे समिति प्रबंधक की ज़मानत याचीका ख़ारिज की खबर करोडो के घोटाला के अंजाम देने वाला प्रभारी जेल नहीं जाना चाहता है कब लगेगी बसना पुलिस की हाथ मे आरोपी!

बसना / फरार चल रहे समिति प्रबंधक की ज़मानत याचीका ख़ारिज की खबर करोडो के घोटाला के अंजाम देने वाला प्रभारी जेल नहीं जाना चाहता है कब लगेगी बसना पुलिस की हाथ मे आरोपी!

5/05/2024 पिथौरा वि.खं.अंतर्गत सहकारी समिति पं.क्र.879 उपार्जन केंद्र जाड़ामुड़ा में फर्जी तरीके से किसानों के खाते में रकबा बढाकर बोगस धान खरीदी कर छ.ग.शासन के खजाने में बड़े ही शातिर तरीके से डांका डालकर शासन को करोड़ों रुपए का चपत लगाने वाले भ्रष्टाचार की मूर्ति व सहकारिता विभाग के जाड़ामुड़ा धान उपार्जन केन्द्र के समिति प्रबंधक उमेश कुमार भोई के जमानत याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उमेश कुमार भोई ने धान खरीदी वर्ष 2023-24 में किसानों के खाते का मनमर्जी तरीके से रकबा बढाकर जमकर फर्जीवाड़ा व गबन करने की शिक़ायत पर उनके खिलाफ थाना बसना में धारा 420,120बी,467,471,568,,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध है इसलिए पुलिस के गिरफ्तारी से बचने उमेश कुमार भोई इस समय दिन-रात फरारी में काट रहे हैं इसी बीच उन्होंने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाया था।

उमेश कुमार भोई के वकील ने उसे गिरफ्तारी से बचाने बिलासपुर हाईकोर्ट में दिए अपने दलील में उमेश कुमार भोई को बेगुनाह और तहसीलदार और किसानों को गुनहगार बताकर अग्रिम जमानत याचिका लगा उमेश कुमार भोई के जमानत की गुहार लगाया था जिसे हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दलील को यह कहकर खारिज कर दिया, क्योंकि उमेश कुमार भाई द्वारा की गई फर्जीवाड़ा से शासन को करीब 2 करोड रुपए का नुकसान हुआ है।

डिप्टी कलेक्टर की टीम के साथ इस पूरे मामले की जांच की गई जिसमें समिति प्रबंधक उमेश कुमार भोई दोषी पाया गया है।
पूर्व में भी इनके खिलाफ अपराध दर्ज है। “हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि उमेश कुमार भोई के विरुद्ध पूर्व में थाना बसना में धारा 420 409,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध है, परंतु इसके बाद भी सन 2023-24 में फर्जी रकबा बढ़कर समर्थन मूल्य में धान की मनमानी तरीके से खरीदी कर उमेश कुमार भोई ने शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है”

आखिर कब तक बचेगा पुलिस के शिकंजे से भ्रष्टाचार की मूर्ति उमेश कुमार भोई।
लोग कानून और पुलिस के हाथ लंबे होने की कहानी फिल्मों व कहावतों में सुनते हैं। बहरहाल अब देखना होगा शातिर व षडयंत्र पूर्वक शासन के खजाने को करोड़ों रुपए की चपत लगाने वाले इस भ्रष्टाचार की मूर्ति को गिरफ्तार करने मे स्थानीय पुलिस व कानून के हाथ उनके गर्दन तक कब पहुंचती है, हकीकत और सही मायने में कानून और पुलिस के हाथ लंबे तो होते हैं मगर अपराधियों के गर्दन तक हाथ पहुंचने में विलंब होने से पुलिसिया सिस्टम और कानून के प्रति लोगों की सामान्य धारणाओं में अविश्वास पैदा हो जाती है।

करोड़ों रुपए की फर्जीवाड़े के इस मामले में डिप्टी कलेक्टर की टीम की जांच जारी है जिसमें जांच टीम के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में बहुत जल्द 17 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगा जिससे इस तरह के भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा करने वालों के हौसला पस्त होगा।

महासमुंद / 8 सरपंचों व सचिवों को नोटिस अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी उमेश साहू ने दिया नोटिस!

महासमुंद / 8 सरपंचों व सचिवों को नोटिस अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी उमेश साहू ने दिया नोटिस!

5 मई 2024/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद श्री उमेश साहू ने अनुविभाग अंतर्गत शामिल 8 ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवों को नोटिस जारी कर कहा है कि ग्राम पंचायत के सीमा क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। जिस पर तत्काल रोक लगाएं उन्होंने ग्राम पंचायत मोहकम, खडसा,सेनकपाट, खमतराई, सिरपुर, केडियाडीह , चिंगरौद, और बह्मनी के सरपंच और सचिवों को नोटिस जारी किया है कि यह संज्ञान में आ रहा है आपके ग्राम पंचायत अंतर्गत नदी/नाले में अवैध रूप से रेत उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। छ०ग० पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा गौण खनिज नियम, 1996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अर्न्तगत स्थित शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा एवं संवर्धन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। आपके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन दृढता पूर्वक नहीं किया जा रहा है। जिससे की शासकीय राशि की हानि हो रही है। अतः अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाना सुनिश्चित करे अन्यथा आपके विरूद्ध छ०ग० पंचायत राज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

बसना / खुसरुपाली मे एक महिला और एक युवक के खिलाप कार्यवाही!

बसना / खुसरुपाली मे एक महिला और एक युवक के खिलाप कार्यवाही!

बसना थाना को सुचना मिला की घर
सामने आंगन में महुआ शराब अवैध रूप से बिक्री वास्ते रखा है एवं ग्राहको का तलाश कर रहा है कि सूचना पर गवाह प्रमोद कुमार, रंजन सागर को मुखबीर सुचना से अवगत कराकर नोटिस तामिल कर हमराह स्टाफ एवं गवाह के मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचे जहां एक महिला उपस्थित मिली जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम मंजूलता बारिक पति लवकुमार बारिक उम्र 26 साल निवासी खुसरूपाली, थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बतायी जिसे मुखबीर सुचना से अवगत कराकर अवैध शराब रखने के संबंध मे पुछताछ

किये व संदेही से पुलिस पार्टी, गवाहन की तलाशी लिवाने के बाद संदेहिया के घर के सामने आंगन की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक पीला रंग की पांच लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन में भरी 03 लीटर देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 600 रूपये को गवाहों के समक्ष बरामद कर उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात लायसेंस पेश करने धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया गया जो कोई कागजात नही होना लिखित में दिया । उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक समक्ष गवाहान मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया। आरोपिया का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपिया को दिनांक 03/05/2024 के 17-20 बजे गिर0 किया गया। मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।

ग्राम खुसरूपाली में मंजूलता बारिक के विरूद्ध आबकारी एक्ट की कार्यवाही के दौरान पुन: मुखबीर से सूचना मिली कि गांव की ही सूरज कुमार बारिक अपने घर के सामने बाडी में महुआ शराब अवैध रूप से बिक्री वास्ते रखा है एवं ग्राहको का तलाश कर रहा है कि सूचना पर गवाह प्रमोद कुमार, रंजन सागर को मुखबीर सुचना से अवगत कराकर नोटिस तामिल कर हमराह स्टाफ एवं गवाह के मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम सूरज कुमार बारिक पिता दयालाल बारिक उम्र 26 साल निवासी खुसरूपाली, थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया जिसे मुखबीर सुचना से अवगत कराकर अवैध शराब रखने के संबंध मे पुछताछ किये व संदेही से पुलिस पार्टी, गवाहन की तलाशी लिवाने के बाद संदेही के घर के सामने बाडी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक पीला रंग की पांच लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन में भरी 04 लीटर देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 800 रूपये को गवाहों के

समक्ष बरामद कर उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात लायसेंस पेश करने धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया गया जो कोई कागजात नही होना लिखित में दिया । उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक समक्ष गवाहान मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 03/05/2024 के 19-30 बजे गिर0 किया गया। मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।

छत्तीसगढ़ / अनुकंपा नियुक्ति घोटाले में 3 अफसरों समेत नौकरी हथियाए 11 अपात्र लोगों के खिलाफ EOW और DPI ने क्या मांगी है जानकारी, देखिए EOW, DPI का लेटर

छत्तीसगढ़ / अनुकंपा नियुक्ति घोटाले में 3 अफसरों समेत नौकरी हथियाए 11 अपात्र लोगों के खिलाफ EOW और DPI ने क्या मांगी है जानकारी, देखिए EOW, DPI का लेटर

CG School Education Scam: रायपुर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए चर्चित अनुकंपा नियुक्ति घोटाले मे अब नया मोड़ आया है। ईओडब्लू ने 31 अक्टूबर 2023 को स्कूल शिक्षा विभाग को कार्रवाई के संबंध में लेटर लिखा था। उस पर स्कूल शिक्षा विभाग अब हरकत में आ गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों ने तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारियों और क्लर्क के खिलाफ जांच का डिटेल मांगा है। घोटाले के दौरान इनमें से एक डीईओ थे मगर बाद में वे बिलासपुर के जेडी भी रहे। ईओडब्लू उन 11 लोगों के खिलाफ भी जांच करेगा, जो अपात्र होने के बाद भी ऐन-केन-प्रकारेण नौकरी हथियाने में कामयाब रहे। देखिए ईओडब्लू, स्कूल शिक्षा और डीपीआई का तीनों लेटर…

 

महासमुंद / सांसद और सरपंच के नाम लेकर ऐसे लिया झांसे मे कर्मचारी बेचारा मुर्गी फ़ार्म और सब्सिडी वाले ट्रैक्टर पाने के चककर मे दें दिया लाखो का रिश्वत , काम नहीं होने पर एफ आई आर लेकिन पीड़ित कौन है जान कर हंसने लगोगे!

महासमुंद / सांसद और सरपंच के नाम लेकर ऐसे लिया झांसे मे कर्मचारी बेचारा मुर्गी फ़ार्म और सब्सिडी वाले ट्रैक्टर पाने के चककर मे दें दिया लाखो का रिश्वत , काम नहीं होने पर एफ आई आर लेकिन पीड़ित कौन है जान कर हंसने लगोगे!

 

मैं पीड़ित प्रार्थी प्रकाश कुर्रे पिता कमल कुर्रे पता वार्ड क्रं. 15 बागबाहरा जिला- महासमुन्द (छ.ग.) का निवासी हुँ। मुझे दिनांक 05/04/2024 को समय 11:43 मिनट में एक मोबाईल नंबर से मेरे नंबर पर मिसकल आया उसे देखकर मैंने अपने मोबाईन नंबर से समय 11:44 मिनट में कल किया फिर उसने अपना नाम अकाश पाण्डेय कृषि विभाग एवं बीज निगम विभाग में कार्यरत कर्मचारी हुँ रायपुर के ऑफिस में बैठता हूँ बताया, और उसने बोला कि आपके पास ग्राम पंचायत

मोंगरापाली सरपंच का मोबाईल नंबर या फिर संसद जी का मोबाईल नंबर मिल सकता है क्या करके पुछा फिर मैंने बोला मेरा पास नहीं है ऐसे क्या काम था सर बोला फिर उसने मुझे बताया कि दिनांक 12/04/2024 को महासमुन्द में सब्सिडी वाले ट्रैक्टर बाँटना है जिसमें संसद जी अपने पहचान वाले है जिसको देना है उसके बारे में बतायेगें और एक मुर्गी फार्म का लोन भी है जिसे हमारे विभाग कृषि एवं बीज निगम विभाग

द्वारा देना है उसके बाद पुछा आपके पास जमीन होगा तो आपको लोन दे देगें मैं बोला मेरे पास नहीं है मेरे घर में है फिर बोलने लगातार बोलने लगा की सर आपको दे देते है 50 प्रतिशत सब्सिडी है वह बहुत जिद किया फिर मैंने ठीक है बोला फिर लोन के संबंध में दोनो के बीच लगातार बात हुआ फिर उन्होंने मुझे 1 लाख रूपये 50 प्रतिशत सब्सिडी वाले मुर्गी फार्म लोन और ट्रैक्टर लोन के लिए 80000 के लिए मांग किया गया उसके झांसे में आकर दिनांक 05/04/2024 को 20000 रूपये फोन पे के माध्यम से और दिनांक 06/04/2024 को फोन पे के माध्यम से 50000 रूपये तथा इण्डियन ओवरसीज बैंक के अपने खाता क्रमांक 33870********** से रटगर्स

उसके द्वारा दिये गये खाता क्रमांक 1********** IDFC First Bank IFSC IDFB0060521 Champa Branch में मेरे द्वारा 100000 भेजा गया। कुल 170000 रूपये दिया गया उसके बाद लोन के संबंध में दिनांक 08/04/2024 तक बात होता रहा और मुझे बोल रहा था कि मुझे और ग्राहक दो करके बोला मैंने बोला कि मेरा काम होने और आपसे मिलने के बाद बाकी और ग्राहक देगें। और उन्होंने बोला कि आपका लोन स्थागित हो गया कहकर शाम को 06:25 मिनट में मोबाईल बंद कर दिया उसके बाद मैंने उस मोबाईन नंबर पर कल कर करके देखा जो कि अभी तक उसका मोबाईल नंबर बंद बता रहा है इस प्रकार मेरे साथ वित्तीय ठगी हुआ है । अतः आपसे निवेदन है कि उक्त के संबंध में कार्यवाही कर मुझे मेरे राशि दिलवाने कि कृपा करें। मामले पुलिस ने एफ आई दर्ज कर लिया है!