छत्तीसगढ़ -: श्री राम के मामा का नाम क्या है , यहां मामा अपने भांजों के चरण स्पर्श करते हैं, यूपी, बिहारी समेत देश के कई प्रांतों में यह परम्परा नहीं है।

यूपी, बिहारी समेत देश के कई प्रांतों में भांजे मामा के पैर छूते हैं, लेकिन महाकोशलछत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में यह परम्परा नहीं है। यहां मामा अपने भांजों के चरण स्पर्श करते हैं। इसके पीछे एक खास राज जुड़ा हुआ है। वह है राम के ननिहाल का…। जानकार मानते हैं कि भगवान राम की माता कौशल्या महाकौशल क्षेत्र में जन्म थीं। राम पूज्य थे। उनके चरण वंदन के साथ शुरू हुई परम्परा यहां आज भी निभायी जाती है। भगवान राम को भांजा माना जाता है और इसके फलस्वरूप लोग अपने भांजों के भी चरण स्पर्श करते हैं।

भगवान राम वैसे तो पूरी दुनिया में कई रूपों में पूजे जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भगवान राम को भांजे के रूप में पूजा जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। राम जी की माता कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। यही नहीं राम जी ने अपने वनवास के 12 साल भी छत्तीसगढ़ में ही बिताए थे।

रायपुर से 40 किलोमीटर दूर चंदखुरी गांव को माता कौशल्या की जन्म स्थली माना जाता है। यहां माता कौशल्या का मंदिर भी है। यही वजह कि प्रदेश के लोग भगवान राम को भांजे के रूप में पूजते हैं। यही नहीं, छत्तीसगढ़िया भाई अपनी बहन के बेटे को भगवान राम के रूप में पूजते हैं।

वैसे राम भगवान से जुड़ी कई मान्यताएं यहां प्रमाणित हैं। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के 12 साल इसी प्रदेश में गुजरे थे। सरगुजा से लेकर बस्तर जिसे दण्डकारण्य कहा जाता है, वहां तक राम जी के वनवास से जुड़ी कथा और प्रमाण देखे जा सकते हैं। शबरी के झूठे बेर भी राम ने छत्तीसगढ़ में ही खाए हैं। इस स्थान को लोग शिवरीनारायण के नाम से जानते हैं। वैसे भगवान राम के पुत्र लव-कुश का जन्म स्थल वाल्मिकी आश्रम भी छत्तीसगढ़ के तुरतिया पहाड़ पर मौजूद है।

भगवान राम को लेकर ऐसे कितने ही प्रमाण छत्तीसगढ़ में देखने और सुनने को मिलते हैं। यही वजह है कि राम जी को लेकर छत्तीसगढ़ियों के मन में आगाध आस्था दिखती है। भगवान राम के प्रति आस्था का एक बड़ा प्रमाण जांजगीर और रायगढ़ जिले में राम-रमिया समुदाय के रूप में भी देखा जा सकता है। इनके पूरे शरीर में राम नाम गुदा हुआ रहता है। कह सकते हैं कि राम छत्तीसगढ़ के कण-कण में हैं। छत्तीसगढ़ियों के रग-रग में हैं।

 

उत्तर और दक्षिण कोशल राज्य
रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉ. सुरेश्वर शर्मा श्रीराम और रामायण पर पिछले 20 वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने बताया पूर्व में उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल दो राज्य हुआ करते थे। जो वर्तमान में उत्तर कोशल-उत्तर प्रदेश बना और दक्षिण कोशल विभाजन पूर्व का मध्यप्रदेश कहलाता है। बाल्मीकि और वशिष्ठ रामायण में स्पष्ट लिखा कि मप्र का महाकोशल क्षेत्र माता कौशल्या का मायका हुआ करता था। छत्तीसगढ़ के लोग आज भी प्रदेश को श्रीराम का ननिहाल मानते हैं। मध्य प्रदेश में भले ही कम लोगों को इस बात की जानकारी हो, लेकिन यह सच है कि श्रीराम को भांजा मानते हुए यहां लोग आज भी अपने भांजों के पैर छूते हैं। भांजे को पूज्य माना जाता है।

कौशल्या को बनाया रानी
गुप्तेश्वर धाम के पीठाधीश्वर स्वामी डॉ. मुकुंददास महाराज के अनुसार बाल्मिक रामायण और वशिष्ठ रामायण में प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रावण की चौकियां हुआ करती थीं। महाकोशल क्षेत्र जिमसें कुछ हिस्सा अब छत्तीसगढ़ चला गया है, भी शामिल था। यही महाकोशल माता कौशल्या का मायका कहलाता है। जिसमें 18 से अधिक जिले हुए करते थे। जब राजा दशरथ ने राजसूय यज्ञ किया तब वे विंध्य के राजाओं से मिलने भी आए, जहां माता कौशल्या को देखकर प्रभावित हुए और उन्हें अपनी रानी बना लिया। यही नहीं श्रीराम जब वनवास गए तब वे ननिहाल होते हुए ही दक्षिण भारत की ओर गए थे।

महाकोशल में था मायका
इतिहासकार अरुण शुक्ल व डीपी गुप्ता की मानें तो माता कौशल्या का जन्म महाकोशल में ही हुआ था। इसी आधार पर उनका नाम कौशल्या पड़ा। उस समय महाकोशल क्षेत्र कोशल कहलाता था। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद इसका कुछ हिस्सा अब छत्तीसगढ़ में चला गया है। विशेष बात यह है कि महाकौशल के साथ छत्तीसगढ़ में यही परंपरा निभायी जाती है। वहां भी लोग भांजों का सम्मान करते हैं।

भगवान श्री राम के मामा का प्रमाण कही पर भी रामयण मे नहीं है इंटरनेट मे सर्च करने पर सिर्फ सत्यजीत रामायण मे श्री राम क़ा मामा के नाम का उल्लेख सामने आ रहा है जिसके अनुसार राम के मामा के अनुसार मनु था

महासमुंद : ओसो आश्रम महासमुंद के पास से होण्डा एक्टीवा स्कुटी की चोरी पर मामला दर्ज

महासमुंद : ओसो आश्रम महासमुंद के पास से होण्डा एक्टीवा स्कुटी की चोरी पर मामला दर्ज
मैं विष्णुलाल चंद्राकर वार्ड नंबर 01 महामाई पारा बेमचा, महासमुंद का रहने वाला हूं, खेती किसानी का काम करता हूं। मेरी बडी बहू रूचिका चंद्राकर जो मेरे बडे बेटे यजुवेंद्र कुमार चंद्राकर की पत्नि है उसके नाम से एक स्कुटी नीले रंग की होण्डा एक्टीवा क्र0 CG 04 CZ 9042 को सन 2008 में खरीदे थे जिसका उपयोग घर के सभी लोग करते थे। करीब 04 माह पूर्व से ओसो आश्रम के पास महासमुंद में मेरा भवन निर्माण का काम चला रहा है जिसे देखने के लिये मैं अपने स्कुटी होण्डा एक्टीवा क्र0 CG 04 CZ 9042 में करीब 11.00 बजे स्कुटी को लेकर ओसो आश्रम महासमुंद अपने नवनिर्माण घर को देखने के लिये गया था वहीं अपने प्लाट के सामने स्कुटी को खडा करके अपने निर्माणाधीन मकान के कार्य को देखने के लिये अंदर चला गया दोपहर करीब 12.10 बजे मैं अपने घर जाने के लिये स्कुटी के पास आया देखा कि मेरा स्कुटी वहां नहीं थी तब मैं आसपास पता तलाश किया पता नहीं चला कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी पुरानी इस्तेमाली स्कुटी कीमती करीब 30,000/- रूपये का, को चोरी कर ले गया है। अपनी स्कुटी का पता तलाश करने एवं घर से राय लेने के बाद दिनांक 24.03.2024 रिपोर्ट लिखवाने आया हूं रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखी गई है, कार्यवाही चाहता हूं।

पाटेवा थाना : ग्राम पचरी में पुरानी रंजिश की बात को लेकर गाली गलौच हांथ मुक्का से मारपीट पर मामला दर्ज

पाटेवा थाना : ग्राम पचरी में पुरानी रंजिश की बात को लेकर गाली गलौच हांथ मुक्का से मारपीट पर मामला दर्ज  मैं टिकेश्वर लहरे ग्राम पचरी थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) में रहता हूं । डी फार्मेशी की पढाई कर रहा हूं । दिनांक 23.03.2024 के रात्रि 09 बजे मेरे पिता देवकुमार घर के बाहर खडा था, हमारे घर के सामने में भोजराम महिलांग का घर है जो रात्रि में मेरे पिता को अकेला देखकर पुरानी रंजिश की बात को लेकर भोजराज महिलांग व तेजराम महिलांग द्वारा मां बहन की अश्लील गाली गलौच हांथ मुक्का से मारपीट कर रहे थे वाद विवाद झगडा लडाई की आवाज को सुनकर मैं और मेरी मां केंवरा बाई बीच बचाव करने गये तो वहां मौजूद भोजराम महिलांग, तेजराम महिलांग, आत्माराम महिलांग, नितेश महिलांग सभी तुम लोग कौन होते बीच बचाव करने वाले कहकर हमें भी मां बहन की गंदी गली गालौच कर हांथ मुक्का से व नितेश महिलांग द्वारा मुझे पीछे मेरे सिर में मारपीट किये । सभी ने हमें तुम लोगों को बाद में देख लेंगे कहते हुए जान से मारने की धमकी दिये हैं । मारपीट से मेरे पिता के सिर में, मुझे सिर, बांए हांथ, बांए भुजा, दाहिना हांथ की कलाई व बांए जांघ व मेरी मां की बांए हांथ में चोंट आया है । घटना को निहाल कुर्रे, करन लहरे व देवेन्द्र लहरे देखे सुने व बीच बचाव किये हैं । घटना की रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पढवकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखी गई है। थाना में धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

पिथौरा : ग्राम दुरूगपाली में एक व्यक्ति अपने घर के आंगन मे रखे 04लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब के साथ पकड़ाया

पिथौरा : ग्राम दुरूगपाली में एक व्यक्ति अपने घर के आंगन मे रखे 04लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब के साथ पकड़ाया
थाना पिथौरा में उनि0 के दिनांक 23.03.2024 को हमराह स्टाप, आर क 394, 529 के मय शासकीय वाहन क्रमांक सीजी 03, 8335, विवेचना संबंधी कीट बाक्स, लेपटाप, प्रिंटर मशीन के अवैध रूप से शराब रेड कार्यवाही पर देहात रवाना हुआ था जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम दुरूगपाली के परस मलिक नामक व्यक्ति अपने घर बाडी में शराब बिकी हेतू रखा है कि सूचना पर गवाह 01. ठाकुर राम खम्हारी पिता धर्नुरजय खम्हारी उम्र 26 वर्ष ग्राम दुरूगपाली थाना पिथौरा जिला महासमुंद, छ.ग. । 02. किशन साहू पिता मोतीलाल साहू उम्र 19 वर्ष ग्राम दुरूगपाली थाना पिथौरा जिला महासमुंद को धारा 160 जाफौ का नोटिस तामिल कर साथ लेकर ग्राम दुरूगपाली मे परस मलिक के घर बाडी में घेराबंदी करने पर एक व्यक्ति मिला जिसे पुछताछ करने पर अपना नाम परस मलिक पिता ननकू उम्र 25 वर्ष ग्राम दुरूगपाली थाना पिथौरा जिला महासमुन्द छ0ग0 बताया तथा उसके घर के आंगन मे रखे एक सफेद रंग की 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन मे भरा करीबन 04लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब मिला

जिसे गवाहो के समक्ष बरामद किया गया उक्त शराब रखने व बिक्री के सबंध में वैध कागजात पेश करने हेतू धारा 91 जाफौ0 का नोटिस तामिल किया गया नोटिस मे लिखकर कोई वैध दस्तावेज नही लिखीत मे दिया कि गवाहो के समक्ष एक सफेद रंग की 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन मे भरा करीबन 04 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब मिला कीमती 800/रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त का कब्जा पुलिस मे लिया गया मौके पर शीलबंद कर गवाहों के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से दिनांक 23.03.2024 को 12/50 बजे विधिवत् मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया प्रकरण जमानतीय होने से सक्षम जमानतदार पेश आने से जमानत मुचलका पर छोडा गया । मौके पर देहाती नालसी 0/2024 धारा 34 (A) आबकारी एक्ट कायम किया गया।

पिथौरा : ग्राम रामपुर में एक व्यक्ति अपने घर के बाडी में 06 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब के साथ पकड़ाया

पिथौरा : ग्राम रामपुर में एक व्यक्ति अपने घर के बाडी में 06 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब के साथ पकड़ाया
थाना पिथौरा में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 23.03.2024 को हमराह आरक्षक 923, 907 के साथ जुर्म जराायम पतासाजी पर ग्राम लक्ष्मीपुर, नयापारा, किशनुपर की ओर अलग अलग मोटर सायकल से रवाना हुआ था जरिये मुखबीर की सूचना मिला ग्राम रामपुर में एक व्यक्ति अपने घर के बाडी में शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर गवाह मोहन वासुदेव, आलेश साहू को ग्राम रामपुर चौक में धारा 160 जाफौ. का नोटिस तामिल कर मुखबीर के बताये स्थान में साथ लेकर ग्राम रामपुर में आरोपी के घर पहुंचकर घेराबंदी करने पर एक व्यक्ति मिला जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम कार्तिकराम यादव पिता स्व. सुंदर यादव उम्र 51 साल साकिन रामपुर थाना पिथौरा जिला महासमुंद बताया तथा अपने पास एक सफेद रंग की 10 लीटर क्षमता वाली जरीकेन में भरा करीबन 06 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब पेश करने पर गवाहों के समक्ष बरामद किया गया

उक्त शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ. का नोटिस तामिल किया गया नोटिस में लिखकर कोई वैध दस्तावेज नहीं है लिखित में दिया कि गवाहों के समक्ष एक सफेद रंग की 10 लीटर क्षमता वाली जरीकेन में भरा करीबन 06 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब कीमती 1200 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 23.03.2024 के 19.40 बजे विधिवत मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया प्रकरण अजमानतीय होने से उसके परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दिया गया । आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी क्रमांक 0/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।

भंवरपुर चौकी : इन्द्रानगर में एक व्यक्ति अपने घर के सामने आम गली मे अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री वास्ते रखा था जिस पर हुई कार्यवाही

भंवरपुर चौकी : इन्द्रानगर में एक व्यक्ति अपने घर के सामने आम गली मे अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री वास्ते रखा था जिस पर हुई कार्यवाही
चौकी भंवरपुर में प्र0आर0 के अनुसार दिनांक 22.03.2024 को हमराह आरक्षक क्रमांक 491,629 के टाउन पट्रोलिंग पर स्वयं के मोटर सायकल से मय विवेचना किट के रवाना हुआ था टाउन पेट्रोलिंग के दौरान मुखबीर सूचना मिला ग्राम भंवरपुर इन्द्रानगर में एक व्यक्ति अपने घर के सामने आम गली मे अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री वास्ते रखकर ग्राहक का इंतीजार कर रहा है की सूचना तस्दीक वास्ते गवाह 1. बारेलाल पटेल एवं 2. सौभाग्य ताण्डी को धारा 160 जा.फौ. का नोटिस देकर मुखबीर के सूचना से अवगत कराकर मुखबीर के बताये स्थान पर हमराह स्टाफ एवं गवाह के घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया जहां एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम दयाराम सिदार पिता शौकीलाल सिदार उम्र 35 साल साकिन इन्द्रानगर भंवरपुर चौकी भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुन्द का निवासी होना बताया जिसके कब्जे से एक एक सफेद रंग के पांच लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन में भरी हुई करीबन 03 लीटर हाथ भट्ठी की महुआ शराब जुमला 3000 एम.एल. कीमती 600 रूपये को मिला जिसे बरामद कर धारा 91 जा.फौ. का नोटिस दिया जो कोई वैध कागजात या लायसंस नहीं होना लिखित में दिया कि उक्त शराब को गवाहों के समक्ष आरोपी से जप्त कर शीलबंद किया गया कि आरोपी का कृत्य धारा 34(A) आबकारी एक्ट का पाये जाने से विधिवत आरोपी को आरोप बताकर दिनांक 24.03.2024 के 18-30 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया मौके पर आरापी के विरूद्ध देहाती नालसी 0/2024 धारा 34(A) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।

सरायपाली : ग्राम लूकापारा से गाली गलौच कर हाथ मुक्का एवं पत्थर से मारपीट कर जान से मारने की धमकी पर मामला दर्ज

सरायपाली : ग्राम लूकापारा से गाली गलौच कर हाथ मुक्का एवं पत्थर से मारपीट कर जान से मारने की धमकी पर मामला दर्ज
मैं मिलाप चौहान ग्राम लूकापारा में रहता हूं कक्षा 5वीं तक पढा हूं रोजी मजदूरी का काम करता हूं कि दिनांक 22.03.24 को मैं बराती ग्राम बोड़ेसरा गया था जहां ग्राम बेहरापाली के राजकुमार चौहान , हरि चौहान , प्रेम चौहान एवं अन्य व्यक्ति मुझे मां बहन की  गाली गलौच कर हाथ मुक्का एवं पत्थर से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया। जिस संबंध में लिखित आवेदन पेश कर रहा हूं । आवेदन नकल जैल है। प्रति, थाना प्रभारी महोदय थाना सरायपाली विषयः  गाली गलौच मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने वालो के खिलाफ उचित कार्यवाही करने बाबत्। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं मिलाप चौहान पिता मेहत्तर चौहान उम्र 35 वर्ष ग्राम लूकापारा थाना सरायपाली जिला महासमुंद (छग) का निवासी हूँ कि दिनक 22/03/24 को मैं बेहरापाली वाली मेरी बुआ के लड़का धर्मेद्र चौहान की शादी में बरात में अपने गावं के उसत और सुरेन्द्र के साथ ग्राम बोड़ेसरा गये थे वहाँ शादी कार्यकम होने के बाद खाना खाकर वापस घर आ रहे थे कि बोड़ेसरा बस्ती रोड़ में ग्राम बेहरापाली के राजकुमार चौहान कौन  लुकापारा वाले हैं कहकर माँ-बहन की अश्लील गाली गलौच दे रहा था जिसे मेरे द्वारा मना करने पर राजकुमार के साथ हरि चौहान प्रेम चौहान एवं उसके एक अन्य साथी सभी मुझे तुम कौन हैं रे बोलने वाला कहकर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा जिसे देख उसत एवं सुरेन्द्र छुड़ाने लगा तो उसे धक्का-मुक्की कर धकेल दिया और मुझे राजकुमार व हरि दोनो मेरे दोनो हाथ को पकड़ लिया और प्रेमचंद पत्थर से मेरे सिर को मारा और सभी बोले तु भग जा नही तो तुझे आज जान से मार देगें कहकर धमकी दिया मारपीट करने मेरे सिर में चोट एवं बदन में दर्द हो रहा था बीच बचाव करने वाले सुरेन्द्र डायल 112 को फोन कर बुलाये फिर मुझे सीएचसी सरायपाली में भर्ती किये ईलाज कराने बाद दिनाँक 23/03/24 को रिर्पोट करने आया हूँ कृपया मेरा रिर्पोट दर्ज कर कार्यवाही किया जाये।

सरायपाली थाना : ग्राम बोंदा डीपापारा में एक व्यक्ति अपने घर के पीछे बाडी में थैला में अवैध मदिरा शराब बिक्री वास्ते रखा था जिस पर हुई कार्यवाही

सरायपाली थाना : ग्राम बोंदा डीपापारा में एक व्यक्ति अपने घर के पीछे बाडी में थैला में अवैध मदिरा शराब बिक्री वास्ते रखा था जिस पर हुई कार्यवाही
थाना सरायपाली में सहायक उपनिरीक्षक के अनुसार दिनांक 23.03.2024 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम बोंदा डीपापारा निवासी इन्द्रविजय चक्रधारी अपने घर के पीछे बाडी में थैला में अवैध मदिरा बिक्री वास्ते रखा है कि प्राप्त सूचना से थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराकर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार कर अवैध शराब रेड कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु आर0 693 रोशन सेठ को टाउन सरायपाली रवाना किया था जो कि कुछ देर बाद टाउन सरायपाली से केशव चौहान व मनोज यादव को अग्रसेन चौक के पास से समझा बुझाकर तलब कर थाना लाने पर थाना परिसर में दोनो गवाहो को अवैध शराब रेड कार्यवाही के समय उपस्थित रहने हेतु धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामिल किया बाद अवैध शराब रेड कार्यवाही हेतु टीम गठन कर हमराह आरक्षक 693 रोशन सेठ गवाह मनोज यादव, केशव चौहान के मय विवेचना कीट शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 0179 के स्टेशन से रवाना होकर मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान इन्द्रविजय चक्रधारी के घर स्थित बाडी गया

संदेही को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर अवैध शराब रेड कार्यवाही के समय उपस्थित गवाहो को एवं पुलिस स्टाफ का बारिकी से तलाशी करवाया गया किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु द्रव्य पदार्थ नहीं पाये जाने पर संदेही का सहमति प्राप्त कर गवाहो के समक्ष संदेही व संदेही के कब्जे में मिले थैला का तलाशी लिया तलाशी के दौरान संदेही के कब्जे वाले थैला से 10 पौवा देशी प्लेन व 09 पौवा अंग्रेजी गोवा स्पेशल शराब मिला जिसे विधिवत बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया मौके पर संदेही को बरामद मदिरा का कागजात पेश करने हेतु धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया कागजात नहीं होना लिखकर दिये जाने पर आरोपी के कब्जे से मुताबिक जप्ती पत्रक के एक सफेद प्लास्टिक बोरी वाले थैला के अंदर बिक्री हेतु रखे 10 पौवा देशी प्लेन मदिरा प्रत्येक में 180-180 ML भरी जुमला 1800 ML कीमती 800 रू0 व 09 पौवा अंग्रेजी गोवा स्पेशल व्हिस्की शराब 1620 ML कीमती 1080 जुमला शराब 3420 ML जुमला कीमती 1880 रूपये को जप्त कर मौके पर सीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया आरोपी का कृत्य धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 23.03.2024 के 13.40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया अपराध जमानतीय होने से व सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपी को जमानत मुचलका का लाभ लेते हुये रिहा किया आरोपी के विरूद्ध देहाती नालसी पर अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया।

छत्तीसगढ़ -: नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण के बाद दुष्कर्म, फिर आरोपी ने दी ऐसी धमकी

 

जांजगीर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के नैला उपथाना क्षेत्र में विशेष समुदाय के युवक द्वारा हिंदू नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मिडिया रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग लड़की के परिजन की रिपोर्ट पर नैला पुलिस ने आरोपी युवक जामिन खान के खिलाफ रेप, अपहरण, धमकी देने और पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया है।

मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी युवक जामिन खान को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। विशेष समुदाय के युवक जामिन खान द्वारा नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने की सूचना परिजन ने थाना में दी। इसके बाद पुलिस अलर्ट हुई और नाबालिग लड़की को लड़के के घर से बरामद किया है। मामले में नैला पुलिस ने आरोपी युवक जामिन खान के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में जुर्म दर्ज किया है।

सरायपाली -:शास. प्राथ.शाला नवरंगपुर एवं शास. प्राथ ,उच्च प्राथ. शाला मोहदा में न्योता भोज का आयोजन

सरायपाली -:शास. प्राथ.शाला नवरंगपुर एवं शास. प्राथ ,उच्च प्राथ. शाला मोहदा में न्योता भोज का आयोजन
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत शास. प्राथ.शाला नवरंगपुर के प्रधान पाठक दीपक कुमार पटेल,सहायक शिक्षक सेतराम, नायक, अशोक पटेल एवं शास.प्राथ.,उच्च प्राथ.शाला के सहायक शिक्षक निशा पटेल द्वारा न्योता भोज का आयोजन किया गया ।

न्योता भोज में दाल,चावल,मिक्स सब्जी,पापड़ सभी बच्चों को दिया गया। सभी बच्चों ने न्योता भोज ग्रहण कर खुशी से झूम उठे। शास. प्राथ. एवं उच्च प्राथ.शाला के समस्त शिक्षक-शिक्षिका,शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, समस्त सदस्य

उपस्थित थे । साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत आप अपने जन्म दिवस, विवाह, विभिन्न खुशी के अवसरों पर बच्चों के साथ मिलकर मना सकते हैं। इस योजना से समुदाय के बीच अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद करेगा साथ ही इसके तहत पोषण तत्व युक्त भोजन से बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा।