महासमुंद /महिलाओं मे असंमजस किसको करें वोट आज भी भरवाया जा रहा है महिलाओं से फ़ार्म महिलाओं मे असंमजस कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर कर रहे 1 लाख देने की प्रचार प्रसार जिसको भाजपा प्रत्यासी रूप कुमारी ने बताया था फर्जी?

महासमुंद /महिलाओं मे असंमजस किसको करें वोट आज भी भरवाया जा रहा है महिलाओं से फ़ार्म महिलाओं मे असंमजस कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर कर रहे 1 लाख देने की प्रचार प्रसार जिसको भाजपा प्रत्यासी रूप कुमारी ने बताया था फर्जी?

महासमुंद लोक सभा चुनाव 26 को होना है चुनाव विभाग ने सभी तैयारियां कर ली है महासमुन्द लोक सभा के संवेदनशील इलाकों मे टीम चुनाव कराने निकल भी चुकी इसी बिच कांग्रेस कार्यकर्ता सरायपाली विधानसभा के कई गाँव मे आज महालक्ष्मी नारी न्याय योजना अंतर्गत सालाना एल लाख देने की फ़ार्म भरवा रहे है वही कुछ दिनों पहले इस योजना के अंतर्गत भराने जाने वाले फ़ार्म को भाजपा प्रत्यासी रूप कुमारी चौधरी ने प्रेस विग्यप्ति जारी कर फर्जी करार दिया वही कांग्रेस की और से रूप कुमारी चौधरी के दिए हुए बयान पर कुछ भी बयान नहीं दिया वही ग्रामीण महिलाओं का कहना है की हम लोग असमंजम है वास्तविक मे एक लाख मिलेगा या फर्जी है वोट किसको दें!

पिथौरा : ग्राम चखली में अपने खेत बाग नाला के पास एक व्यक्ति 04लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब के साथ पकड़ाया।

पिथौरा : ग्राम चखली में अपने खेत बाग नाला के पास एक व्यक्ति 04लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब के साथ पकड़ाया।
थाना पिथौरा में उप निरीक्षक के अनुसार दिनांक 22.04.2024 को जरीये मुखबीर फोन से सूचना मिला की ग्राम चखली में जोहित राम बरिहा अपने खेत बाग नाला के पास शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर तत्काल गवाह नरेश यादव , मोहन वासुदेव को फोन से तलब किया जो उपस्थित आये।

जिन्हे सूचना से अवगत करा कर तत्काल गवाहों को धारा 160 जाफौ0 का नोटिस तामिल कराया तथा गवाहों के समक्ष मुखबीर सूचना पंचनमा तैयार किया बाद हमराह स्टफ आरक्षक क्रमांक 907,804 को साथ में लेकर मय शासकीय वाहन क्रमांक CG03 8335 से रवाना होकर

आरोपी जोहित राम बरिहा पिता समारू बरिहा उम्र 47 वर्ष ग्राम चिखली थाना पिथौरा जिला महासमुन्द के कब्जे से एक पीला रंग की 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन मे भरा करीबन 04लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब जप्ती कार्यवाही कर मौके पर बिना नंबरी देहाती नालसी अपराध क्रमांक 0/2024धारा 34(A) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।

दिनांक 22.04.2024 को 11/20 बजे विधिवत् मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया प्रकरण जमानतीय होने से सक्षम जमानतदार पेश आने से जमानत मुचलका पर छोडा गया । मौके पर देहाती नालसी 0/2024 धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट कायम किया गया। बाद वापस थाना आकर असल अपराध पंजीबध्द किया जाता है।

महासमुंद : ग्राम बेलसोंडा में एक शादी घर में हुई गली गलौच और मार पीट पर मामला दर्ज

महासमुंद : ग्राम बेलसोंडा में एक शादी घर में हुई गली गलौच और मार पीट पर मामला दर्ज
मैं मोहम्मद अकरम खान ग्राम बेलसोंडा में रहता हूं, रोजी मजदूरी का काम करता हूं । दिनांक 21.04.24 को हमारे पडोसी नारद ध्रुव के बेटी की शादी हो रही थी नारद ध्रुव हमें शादी का निमंत्रण दिया था इसलिये मैं, मेरा भाई मोह0 इरफान खान, मेरी मां शबनम बेगम, मेरे पिताजी मोह0 युसुफ खान हम सभी लोग उसके घर गये हुये थे, नारद ध्रुव के घर आंगन में सभी लोग नाच रहे थे

कि उसी समय रात्रि करीबन 10.30 बजे नारद ध्रुव और उसकी पत्नि भारती दोनों आकर मेरे माता पिता के नाम को लेकर हम सभी को भगाने लगे कि तुम लोग हमारे घर क्यों आये हो तुम सभी लोग हमारे घर से निकलो, तब मैं नारद को बोला कि आप लोग शादी का निमंत्रण दिये हो इसलिये हम लोग आये हैं,

तब नारद की पत्नि भारती हमें मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी देते हुये पास रखे डण्डा से मेरे भाई मोह0 इरफान खान को मारने लगे तब मेरे भाई को क्यों डण्डा से मार रहे हो कहते हुये मैं एवं मेरे माता पिता बीच बचाव कर रहे थे तब नारद एवं उसकी पत्नि भारती एक राय होकर मुझे एवं मेरे मां शबनम बेगम व पिता जी मो0 युसुफ खान को भी जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का से मारपीट किये हैं

एवं नारद ध्रुव ने पास में पडा डण्डा से मारपीट किया है मारपीट करने से मुझे सिर, हाथ एवं पीठ में, मेरे भाई इरफान खान का सिर में, मेरे माताजी शबनम बेगम को दाये हाथ एवं पिताजी युसुफ खान का दाहिना हाथ में चोंट लगा है। घटना को गंगाधर राजपूत, प्रेम राजपूत एवं इकबाल खान अन्य लोग देखे सुने व बीच बचाव किये है। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही चाहता हूं रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखा गया है। थाना में धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

महासमुंद : ग्राम लभरा में हुए गली गलौच और मार पीट पर लगी चोट जिस पर थाना में मामला दर्ज

महासमुंद : ग्राम लभरा में हुए गली गलौच और मार पीट पर लगी चोट जिस पर थाना में मामला दर्ज

मैं होमेश कुमार यादव ग्राम लभरा में रहता हूं, राजमिस्त्री का काम करता हूं । दिनांक 21.04.24 को रात्रि करीबन 07.00 से 07.30 बजे मैं और मेरा छोटा भाई शत्रुघन यादव के साथ खाना खाकर गांव की गली में टहल रहे थे कि उसी समय सत्यनारायण ध्रुव अपने घर आंगन गली के साथ लगा हुआ है जहां बैठा था और हम दोनों भाई को देखकर मेरे पिताजी का नाम लेकर मां बहन की गंदी गंदी अश्लील गाली गलौज देने लगा तब हम दोनों भाई सत्यनारायण ध्रुव के पास जाकर मना किेये कि मेरे पिताजी को क्यों गाली दे रहे हो कहने पर सत्यनारायण ध्रुव ने मेरे छोटे भाई शत्रुघन यादव को जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट करना शुरू कर दिया, उसी समय सत्यनारायण ध्रुव के पिता महेश ध्रुव भी आ गया। मैं बीच बचाव करने लगा तो मुझे भी सत्यनारायण एवं उसके पिता महेश ध्रुव ने एक राय होकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा एवं महेश ध्रुव ने किसी नुकीली वस्तु से मेरा छोटा भाई को मारपीट किया जिसे मेरे भाई के सिर के दाहिने भाग, दाहिने गला एवं दाहिने भुजा में चोंट आयी है तथा मुझे कोई चोंट नहीं आया है, घटना को डेलूराम सांवरा, करण ध्रुव, अंजनी ध्रुव, बिरजा ध्रुव अन्य लोग देखे सुने व बीच बचाव किये है। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही चाहता हूं रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखा गया है। मामला को थारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पर थाना में दर्ज किया गया।

मैं सत्यनारायण ध्रुव ग्राम लभरा में रहता हूं, ट्रक ड्रायवर हूं । दिनांक 21.04.24 को रात्रि करीबन 07.00 बजे मैं अपने काका कांता ध्रुव को उसके घर छोडकर आ रहा था कि मैं अपने घर पहूंचने ही वाला था कि मेरे घर के सामने गली में ओमप्रकाश यादव एवं उसके साथी होमेश यादव, तमेश्वर ध्रुव, संतराम ध्रुव खडे थे जिसे मैं जानता पहचानता हूं ओमप्रकाश यादव मुझे देख कर बेवजह मां बहन की अश्लील गाली गलौज करने लगा तब मैं पास में बैठे टोकेश्वर धीवर को बताया, मैं ओमप्रकाश यादव को बोला कि मुझे क्यों गाली दे रहे हो तब वह आवेश में आकर मुझे हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा, गाली गलौज की आवाज सुनकर मेरे पिताजी महेश ध्रुव, मेरी मां श्रीमती अलिल्या ध्रुव बीच बचाव करने आये तो उन्हे भी ओमप्रकाश यादव, होमेश यादव, तमेश्वर ध्रुव, संतराम ध्रुव एक राय होकर अश्लील गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट किये और जान से मारने की धमकी दिये हैं एवं होमेश यादव द्वारा पास में पडे डण्डे से मेरे पिताजी के सिर में मारपीट किया है मारपीट करने से मुझे सिर में, बायें सीने में एवं मेरे पिताजी महेश ध्रुव के सिर में चोंट लगा है व मेरी मां श्रीमती अहिल्या बाई को कोई चोंट नहीं लगा है । घटना को टोकेश्वर धीवर एवं उमाशंकर एवं आस पडोस के अन्य लोग देखे सुने व बीच बचाव किये है। रिपोर्ट करता हूं रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखी गयी है, कार्यवाही चाहता हूं। थाना में धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

महासमुंद : मस्जिद के पीछे बजरंग बली मंदिर के पास महासमुंद मे एक व्यक्ति को गली गलौज कर हाथ मुक्का से मार पीट और चाकू से चोट पहुंचाने पर मामला दर्ज

महासमुंद : मस्जिद के पीछे बजरंग बली मंदिर के पास महासमुंद मे एक व्यक्ति को गली गलौज कर हाथ मुक्का से मार पीट और चाकू से चोट पहुंचाने पर मामला दर्ज
मैं हेमन्त दास मानिकपुरी वार्ड नं 08 मस्जिद के पीछे नयापारा महासमुंद का निवासी हूं कक्षा 8 वी तक पढाई किया हूं शाही बिरयानी सेंटर तुमगांव रोड महासमुंद में काम करता हूं कि दिनांक 23.04.2024 के सुबह 08.00 बजे अपने नानी घर से पैदल अपने घर आ रहा था

कुछ देर के लिए मस्जिद के पीछे बजरंग बली मंदिर में बैठा था उसी समय लगभग 08.30 बजे दुर्गेश डीजे और मखनू स्वीपर मुझे देखकर अपना मोटर सायकल रोककर मेरे पास आया और मखनू मेरा कालर पकड़ा और दोनो मिलकर गंदी गंदी मां बहन की गली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा मैं बोला क्यो मार रहे हो

तब दुर्गेश डीजे उस दिन मुझे अपने भाई के साथ आकर चमका रहे थे कहकर गाली गलौज कर मारपीट करने लगा और अपने जेब में रखे चाकू से मेरा बांये पैर के पीछे भाग में जांघ के पास चाकू से वार कर दिया जिससे मुझे जांघ में चोट लगा है फिर मैं किसी तरह वहां से भागकर अपने घर चला गया।

घर पहुंचकर घटना के बारे में अपने बड़े पिताजी डुड्डु रहीम व बड़ा भाई नईम कुरैशी को बताया हूं फिर बड़े पिताजी के साथ थाना आकर मुलाहिजा कराने जिला अस्पताल महासमुंद गया मुलाहिजा बाद थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूं रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखा है। थाना में धारा 294-IPC, 323-IPC, 324-IPC, 34-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

महासमुंद : ग्राम शेर एफसीआई चावल गोदाम के पास मोटर साइकल और एक्टीवा मे हुई टक्कर

महासमुंद : ग्राम शेर एफसीआई चावल गोदाम के पास मोटर साइकल और एक्टीवा मे हुई टक्कर
मैं योगेश्वर ध्रुव ग्राम कप्सीडीह थाना राजिम जिला गरियाबंद का निवासी हूं, कालेज की पढाई किया हूं, खेती किसानी काम करता हूं। कि दिनांक 21.04.24 को मेरा बडा भाई त्रिलोकी ध्रुव पिता मदनु ध्रुव उम्र 29 वर्ष साकिन कप्सीडीह ने अपने घर का मोटर सायकल स्पलेण्डर क्र0 CG 04 KT 8254 से अकेले ग्राम कप्सीडीह से सरायपाली तेदुकोना जाने निकला था,

त्रिलोकी ने फोन कर बताया कि दिनांक 21.04.24 के 02.30 बजे से 03.00 बजे के मध्य ग्राम शेर एफसीआई चावल गोदाम के पास पहुचा था कि सामने से एक्टीवा वाहन का चालक तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुये सामने से मोटर सायकल को ठोकर मारकर एक्सीडेन्ट कर दिया है।

एक्टीवा चालक के पिछे बैठा आदमी ने बताया कि एक्टीवा चालक का नाम गोलु दीवान ग्राम शेर का है, मुझे ईलाज के लिये 108 वाहन से जिला अस्पताल महासमुंद में भर्ती किया है। तब घटना सुन कर मै और मेरा पिता जी मदनु ध्रुव के साथ जिला अस्पताल महासमुंद आये देखा तो त्रिलोकी ध्रुव अस्पताल में भर्ती था

जिसका दाहिना पैर , कमर, छाती, सिर में गंभीर चोट आने से जिला अस्पताल महासमुंद द्वारा उचित ईलाज हेतु रायपुर रिफर किया था हम लोग घायल त्रिलोकी ध्रुव को रायपुर अस्पताल न ले जाकर आरएलसी अस्पताल महासमुंद में भर्ती किये जिसका ईलाज चल रहा है। अपने बडे भाई के ईलाज मे व्यस्त होने से दिनांक 23.04.24 को थाना आकर रिपोर्ट करता हूं रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखी गई है, कार्यवाही चाहता हूं। थाना महासमुंद में धारा 279-IPC, 337-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

बसना थाना : ग्राम खम्हन में पुरानी रंजीश और जमीन विवाद पर खेत मे हुए मार पीट पर मामला दर्ज

बसना थाना : ग्राम खम्हन में पुरानी रंजीश और जमीन विवाद पर खेत मे हुए मार पीट पर मामला दर्ज
मैं नवीन कुमार प्रधान ग्राम खम्हन में रहता हू खेती किसानी का काम करता हू कि मैं करीब साढे पांच एकड के ग्राम खम्हन स्थित खेत को खेत मालिक बाला राम बिंझवार से पांच वर्षो के लिये रेगहा में लेकर धान फसल का खेती करता हू उक्त खेत का पूर्व स्वामी फिरतिन बाई थी जो हमारे गांव के शिवलाल पटेल, फिरतिन बाई से रेगहा लेकर खेती करता था। उक्त जमीन को फिरतिन बाई ने बालाराम बिंझवार के पास बिक्री कर दिया है। तब से उक्त साढे पांच एकड जमीन खेत को बाला राम से मैं रेगहा अधिया में पिछले 02 वर्षो से कमा खा रहा हू। कि दिनांक 23/04/2024 को मेरा लडका करूण प्रधान हमारे गांव से बसना काम से मो0सा0 से जा रहा था जो बसना जाते समय देखा कि हमारे खेत में कोई व्यक्ति ट्रेक्टर से जोताई कर मेड बना रहा था तब उक्त बात को मेरा लडका करूण ने बताया

तब मैं मेरा लडका करूण व हमारे गांव के अशोक प्रधान, किशोर प्रधान हमारे खेत में गये जहां पर मेरे खेत में शिवलाल पटेल, रामजीत पटेल, नीलकुमार पटेल पूर्व से मौजूद थे जो मेरे द्वारा शिवलाल पटेल, रामजीत पटेल एवं नीलकुमार पटेल को बोले कि तुम लोग हमारे खेत में क्यो मेड बना रहे हो कहने पर उक्त तीनो ने मुझे ये हमारा खेत है कहकर मुझे मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर तीनो ने खेत में पडे डंडा को उठाकर मेरे सिर, कान, पेट, हाथ में मारपीट कर चोट पहुंचाया एवं मौके पर उपस्थित मेरा लडका करूण प्रधान बीच बचाव करने लगा तो उन्हे नीलकुमार पटेल ने करूण के सिर में मारकर चोट पहुंचाया है और उक्त तीनो ने मुझे जान से मारने की धमकी दिये तब हम लोग डर से वहां से चले गये। घटना को साथ में गये अशोक प्रधान, किशोर प्रधान देखे सुने है। रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार सही लिखा गया है रिपोर्ट करता हू कार्यवाही की जावे। थाना में धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

मैं नील कुमार पटेल ग्राम खम्हन में रहता हू खेती किसानी का काम करता हू कि दिनांक 23/04/2024 को मैं अपने खेत में काम कर रहा था उसी समय गांव के 01 नवीन प्रधान 02 करूण प्रधान 03 किशोर प्रधान सभी साकिनान खम्हन आये और पुरानी रंजीश को लेकर गंदी गंदी गाली देकर हाथ मुक्का से ढेला से मारपीट किये है तुम लोग बसना थाना जाकर क्या कर लोगे कहकर जान से मारने की धमकी दिये कि रिपोर्ट पर थाना बसना में अपराध सदर का पाये जाने से धारा 294, 323, 506, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। आवेदन नकल जैल है प्रति श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना-बसना विषय अनावेदकगण नवीन प्रधान पिता गणेशराम एवं करूण प्रधान ग्राम खमुन्द पोस्ट पथरला एवं किशोर प्रधान पिता त्रिलोचन के द्वारा गदी गंदी गाली गलौज कर मारपीट किये एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने बाबत्।

महोदय, निवेदन है कि मैं नील कुमार पिता रामजीत पटेल ग्राम खमुन्द थाना बसना जिला महासमुन्द छ.ग. अवगत है कि दिनांक 23/04/2024 को सुबह लगभग 10.00 बजे के आस पास अनावेदकगण एक राय होकर पुरानी रजीस लेकर गदी गदी गाली देकर हाथ मुक्का से अनावेदकगण मारपीट और जान सहित मारने की धमकी दिया। इस घटना को देखे देव कुमार पटेल, निरपति एवं रामजीत सेतकुमार है। अनावेदकगण बोले कि तुम लोग क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा थाना बसना जाओगे इस तरह भयभीत है भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित कर सकते है। अतः महोदय से निवेदन है कि अनावेदकगण के विरूद्ध शीघ्र कार्यवाही किये जाने की कृपा हो।

बसना : मंदिर दर्शन बाद पैदल घर आ रही एक महिला को मोटर साइकल चालक लापरवाही पूर्वक चलते हुए पीछे से ठोकर मारी

बसना : मंदिर दर्शन बाद पैदल घर आ रही एक महिला को मोटर साइकल चालक लापरवाही पूर्वक चलते हुए पीछे से ठोकर मारी
इस प्रकार है कि प्रार्थी सचिन अग्रवाल थाना आकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज करवाया कि मेरी चाची पुष्पा अग्रवाल पति अशोक अग्रवाल उम्र 50 साल निवासी वार्ड नंबर 12 बसना जो कि शाम करीबन 07 बजे सिद्धेश्वर शिव मंदिर गयी थी मंदिर दर्शन बाद पैदल करीबन 07-30 बजे से 08-00 बजे के मध्य घर वापस आ रही थी कि मंदिर के सामने पहुंची थी

उसी समय गुणमणी साहू पिता विनोद साहू के द्वारा शराब पीकर तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक अपने मो0सा0 क्रमांक CG06GL0208 सुपर स्प्लेंडर गाडी चलाते हुये पुष्पा अग्रवाल को पीछे से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे पुष्पा अग्रवाल के कमर, सिर एवं शरीर के अन्य अंगो में गंभीर चोटे आई है। एक्सीडेंट की घटना देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हुये

तो मो0सा0 का चालक मौके पर भागने की कोशिश किया गया एवं बसना थाना की बोलेरो गाडी से मौके से फरार हो गया है जब उनके परिजन थाना आये तब वहां के स्टाफ द्वारा कहा गया कि उसी सरकारी अस्पताल बसना मुलाहिजा हेतु ले जाया गया है।

परंतु जब उनके परिजन वहां पहुंचे तब वहां बसना थाना का कोई नही मिला। उक्त मो0सा0 का चालक थाना बसना में आरक्षक के पद पर है कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 279, 337 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार सही लिखा गया है रिपोर्ट करता हू कार्यवाही की जावे।

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