महासमुंद : 600 रुपये की चोरी के झूठा आरोप मे रसूखदार परिवार द्वारा एक बच्चे को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटने बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सख्ती से महासमुंद में बाल क्रूरता मामले के आरोपी गिरफ्तार

महासमुंद : 600 रुपये की चोरी के झूठा आरोप मे रसूखदार परिवार द्वारा एक बच्चे को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटने बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सख्ती से महासमुंद में बाल क्रूरता मामले के आरोपी गिरफ्तार

महासमुंद। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा की त्वरित एवं सख्त कार्रवाई के चलते महासमुंद जिले में एक बच्चे के साथ क्रूरता के गंभीर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। यह प्रकरण बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में आयोग की सक्रिय भूमिका का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, महासमुंद जिले के एक गांव में समाज के एक रसूखदार परिवार द्वारा एक बच्चे को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटने की सूचना आयोग को मिली थी। बच्चे पर 600 रुपये की चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था, जो जांच में पूरी तरह असत्य पाया गया। सूचना मिलते ही आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा स्वयं देर रात गांव पहुंचीं और पीड़ित परिवार से भेंट कर पूरे मामले की विस्तृत जांच की।

जांच में यह भी सामने आया कि बच्चे के साथ मारपीट के बाद उसके पिता को भी गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे आहत होकर पिता ने आत्महत्या कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉ. शर्मा ने तत्काल पुलिस महानिदेशक से समन्वय कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके फलस्वरूप आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

आयोग ने प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी की गंभीर लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। पुलिस अधीक्षक महासमुंद द्वारा थानेदार को निंदा की शास्ति दी गई, जिसे आयोग ने अपर्याप्त मानते हुए पुलिस मुख्यालय से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ करवाई है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में तीनों आरोपियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत कर दिया गया है तथा प्रमुख आरोपी को जनवरी माह के मध्य तक जेल में रखा गया है। आयोग की अनुशंसा पर आरोपियों के खिलाफ बी.एन.एस. की धारा 108, 127(2), 115(2), 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

इसके साथ ही आयोग ने बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण दल को निर्देशित किया है कि पीड़ित बच्चे की संपूर्ण देखभाल, शिक्षा एवं पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए तथा पीड़ित क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाए। आयोग ने न्यायालयीन प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 तथा यदि बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत निषेधित श्रम पाया जाता है, तो उससे संबंधित सुसंगत धाराओं को अभियोग पत्र में शामिल करने के भी निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए हैं।

आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने स्पष्ट किया कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या शोषण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सरायपाली (सिरबोड़ा)।फुलझर अंचल में गोंड पोटा गोत्र का प्राचीन रउर त्यौहार श्रद्धा, परंपरा और एकता के साथ संपन्न

सरायपाली (सिरबोड़ा)।फुलझर अंचल में गोंड पोटा गोत्र का प्राचीन रउर त्यौहार श्रद्धा, परंपरा और एकता के साथ संपन्न

फुलझर क्षेत्र, जो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले और उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ है, के ग्राम सिरबोड़ा में गोंड आदिवासी समाज के पोटा गोत्र का अत्यंत प्राचीन एवं पारंपरिक रउर त्यौहार 9 जनवरी 2026 को श्रद्धा, सादगी और सामाजिक एकता के साथ संपन्न हुआ। यह पर्व गोंड समाज की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक जीवन मूल्यों का जीवंत प्रतीक माना जाता है।

गौरतलब है कि फुलझर अंचल के गोंड आदिवासी समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएँ आज भी मुख्यतः लोकगीतों, लोककथाओं और जनश्रुतियों के माध्यम से जीवित हैं। लिखित ग्रंथों के अभाव में रउर जैसे पारंपरिक देवस्थल और उनसे जुड़ी मान्यताएँ ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी समाज की आध्यात्मिक पहचान को आगे बढ़ा रही हैं। फुलझर क्षेत्र में गोंड समाज के प्रत्येक गोत्र का एक विशिष्ट रउर (देवस्थल) होता है, जहां उनके इष्ट देवी-देवताओं का वास माना जाता है।

रउर उत्सव : परंपरा और आस्था का संगम

रउर पर्व के अवसर पर समाज के वरिष्ठजनों एवं पारंपरिक पदाधिकारियों की उपस्थिति में पीढ़ियों से चली आ रही पूजा पद्धति के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। देवी-देवताओं का आवाहन कर ग्राम, समाज एवं क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की गई। पूरे परिसर में आध्यात्मिक वातावरण व्याप्त रहा।

रउर त्यौहार में बूढ़ादेव को प्रमुख इष्टदेव के रूप में श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। साथ ही समाज में पूज्य अन्य देवी-देवताओं की भी पारंपरिक विधि से पूजा-अर्चना की गई। सभी अनुष्ठान गोंड समाज की प्राचीन मर्यादाओं के अनुरूप सम्पन्न हुए।

सामूहिक भोग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

धार्मिक अनुष्ठानों के पश्चात पारंपरिक भोग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गोत्रीय परंपराओं, देवी-देवताओं और सामाजिक मूल्यों से नई पीढ़ी को परिचित कराया गया। भोग-प्रसाद का वितरण सामूहिकता और समानता के भाव के साथ किया गया।

छतर भोज में गोत्र इतिहास का स्मरण

10 जनवरी 2026 को आयोजित छतर भोज कार्यक्रम में पोटा गोत्र के इतिहास, गढ़-देवगढ़, चंदा तथा गोत्रीय उत्पत्ति से जुड़ी पारंपरिक कथाओं का विस्तार से वर्णन किया गया। यह आयोजन युवाओं और बच्चों को अपने पूर्वजों, संस्कृति और जड़ों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बना।

हजारों की सहभागिता

इस आयोजन में छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों—फुलझर राज, बोडा सांभर, कौड़िया राज, देवरी, खलसा राज सहित लगभग 100 गांवों से हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। सभी ने पारंपरिक वेशभूषा में सादगी और अनुशासन के साथ कार्यक्रम में भाग लेकर सामाजिक एकता का परिचय दिया।

आयोजन की समस्त व्यवस्थाएँ पोटा गोत्र के लोगों द्वारा सामूहिक सहयोग एवं चंदा से की गईं। सभी सहभागीजन के लिए प्रसाद, भोजन, नाश्ता एवं चाय की व्यवस्था रही।

सामाजिक एकता का प्रतीक पर्व

रउर त्यौहार गोंड आदिवासी समाज के लिए केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक चेतना का पर्व है। आयोजकों ने बताया कि यह ऐतिहासिक आयोजन परंपरा अनुसार आगामी वर्ष 2028 में पुनः आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम को सफल बनाने में पोटा गोत्र के देहा श्री लगन साय सिदार, सहयोगी पार्थव सिदार, बीसी श्री सीताराम, छतरिया श्री विजयपाल सिदार, कुमर्रा श्री ललित सिदार (चक प्रभारी) सहित समाज प्रमुख क्षेत्रो लाल सिदार, घनश्याम सिदार, गुरुदयाल पालेश्वर एवं वीरेंद्र सिदार का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन एवं माइक व्यवस्था श्री श्रवण सिदार एवं साधव सिदार द्वारा की गई।यह आयोजन यह संदेश देता है कि आधुनिकता के दौर में भी गोंड आदिवासी समाज अपनी प्राचीन परंपराओं, प्रकृति-पूजन और सामूहिक जीवन मूल्यों को पूरी निष्ठा के साथ जीवित रखे हुए है।

बसना अग्रवाल नर्सिंग होम में 22 जनवरी को शाम 6 बजे से रात 7 बजे तक मानसिक रोग परामर्श शिविर, डॉ. बी. त्रिवेदी देंगे सेवाएं 

बसना अग्रवाल नर्सिंग होम में 22 जनवरी को शाम 6 बजे से रात 7 बजे तक मानसिक रोग परामर्श शिविर, डॉ. बी. त्रिवेदी देंगे सेवाएं

बसना/ महासमुंद मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर अग्रवाल नर्सिंग होम मल्टीस्पेशलिटी सेंटर में 22 जनवरी 2026, गुरुवार को विशेष मानसिक रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. बी. त्रिवेदी (एमबीबीएस, डीएनबी) मरीजों को परामर्श प्रदान करेंगे।

शिविर में घबराहट, बेचैनी, बार-बार एक ही विचार आना, फोबिया, तनाव, चिड़चिड़ापन, अवसाद, अनिद्रा, एकाग्रता में कमी, याददाश्त कमजोर होना, डर लगना, भीड़ में घबराहट, डिप्रेशन, नशे की आदत, मिर्गी, सिरदर्द, व्यवहारिक व भावनात्मक बदलाव जैसी मानसिक समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाएगा।

इसके साथ ही नींद संबंधी विकार, शारीरिक कमजोरी, थकान, मंदबुद्धि, व्यवहार परिवर्तन एवं भावनात्मक असंतुलन से ग्रसित मरीजों को भी परामर्श दिया जाएगा।

डॉ. बी. त्रिवेदी शाम 6 बजे से रात 7 बजे तक अस्पताल में उपस्थित रहेंगे। मरीजों के लिए अग्रिम पंजीयन अनिवार्य रखा गया है। अधिक जानकारी एवं पंजीयन हेतु 77708-68473 एवं 84618-11000 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

अग्रवाल नर्सिंग होम प्रबंधन ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और समय पर विशेषज्ञ से परामर्श लेकर स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।

आज का राशिफल: मेष से मीन तक जानिए क्या कहता है आपका सितारा

आज का राशिफल: मेष से मीन तक जानिए क्या कहता है आपका सितारा

मेष(अ, आ, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो): रोजगार मिलेगा। अप्रत्याशित लाभ होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। विवाद न करें। नौकरी करने वालों को ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पदोन्नति मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

राशि फलादेश

वृषभ(ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो): फालतू खर्च होगा। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। चिंता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। नवीन मुलाकातों से लाभ होगा। आमदनी बढ़ेगी। रुका धन मिलने से निवेश में वृद्धि होने के योग हैं। उदर संबंधी विकार हो सकते हैं।

राशि फलादेश

मिथुन(का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, ह): विवाद से क्लेश होगा। शारीरिक कष्ट संभव है। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा सफल रहेगी। आपसी मतभेद, मनमुटाव बढ़ेगा। किसी से मदद की उम्मीद नहीं रहेगी। आर्थिक समस्या बनी रहेगी। व्यसनाधीनता से बचें। व्यापार, रोजगार मध्यम रहेगा।

राशि फलादेश

कर्क(ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो): घर-बाहर तनाव रहेगा। विवाद को बढ़ावा न दें। जल्दबाजी न करें। नई योजना बनेगी। नए अनुबंध होंगे। किसी मामले में कटु अनुभव मिल सकते हैं। सरकारी, कानूनी विवाद सुलझेंगे। जोखिम, लोभ, लालच से बचें। नया काम, व्यवसाय आदि की बात बनेगी।

राशि फलादेश

सिंह(मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे): धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। यात्रा सफल रहेगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। कानूनी बाधा दूर होकर लाभ होगा। पूँजी निवेश बढ़ेगा। पहले किए गए कार्यों का लाभदायी फल आज मिल सकेगा। संतान के कामों से खुशी होगी। व्यापार-व्यवसाय में तरक्की होगी।

राशि फलादेश

कन्या(ढो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो): चोट, चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है। पुराना रोग उभर सकता है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी। रचनात्मक काम करेंगे। कर्मचारियों पर निगाह रखें। परिवार की समस्या का उचित समाधान होगा।

राशि फलादेश

तुला(रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते): शारीरिक कष्‍ट से बाधा संभव है। भागदौड़ रहेगी। घर-परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। राजकीय सहयोग मिलेगा। कार्यकुशलता सहयोग से लाभान्वित होंगे। काम में मन लगेगा। स्वयं का सोच अनुकूल रहेगा। रिश्तेदारों से संबंधों की मर्यादा बनाए रखें।

राशि फलादेश

वृश्चिक(तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू): चोट व रोग से बाधा संभव है। बेचैनी रहेगी। भूमि व भवन संबंधी बाधा दूर होगी। रोजगार मिलेगा। संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सोचे कामों में मनचाही सफलता मिलेगी। व्यापारिक निर्णय समय पर लेना होंगे। पुरानी बीमारी उभर सकती है।

राशि फलादेश

धनु(ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे): पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रमाद न करें। नए कार्यों, योजनाओं की चर्चा होगी। लाभदायी समाचार आएँगे। समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। साहस, पराक्रम बढ़ेगा। विश्वासप्रद माहौल रहेगा।

राशि फलादेश

मकर(भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी): पुराना रोग उभर सकता है। भागदौड़ रहेगी। दु:खद समाचार मिल सकता है। धैर्य रखें। अस्वस्थता बनी रहेगी। खुद के प्रयत्नों से ही जनप्रियता एवं सम्मान मिलेगा। रोजगार के क्षेत्र में संभावनाएँ बढ़ेंगी। स्थायी संपत्ति संबंधी खटपट हो सकती है।

राशि फलादेश

कुंभ(गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा): प्रयास सफल रहेंगे। प्रशंसा प्राप्त होगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। लाभ होगा। व्यवसाय अच्छा चलेगा। कार्य क्षेत्र में नई योजनाओं से लाभ होगा। लगन, मेहनत का उचित फल मिल सकेगा। क्रोध एवं उत्तेजना पर संयम रखें। विवाद सुलझेंगे।

राशि फलादेश

मीन(दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची): पुराने संगी-साथियों से मुलाकात होगी। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। लाभ होगा। परिश्रम का पूरा परिणाम मिलेगा। अच्छी व सुखद स्थितियाँ निर्मित होंगी। विरोधी आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

राशि फलादेश

 

छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 01 फरवरी को व्यापम द्वारा परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 01 फरवरी को व्यापम द्वारा परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

महासमुंद/ छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन रविवार, 01 फरवरी 2026 को दो पालियों में किया जाएगा। प्रथम पाली में परीक्षा प्रातः 09ः30 बजे से दोपहर 12ः15 बजे तक आयोजित होगा। जिसमें 10 निर्धारित परीक्षा केंद्रों में 2524 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसी तरह द्वितीय पाली में परीक्षा दोपहर 03ः00 बजे से शाम 05ः45 बजे तक आयोजित होगा। जिसमें निर्धारित 17 परीक्षा केंद्रों में 4428 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

व्यापम द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केन्द्रों में पहुंचने की सलाह दी गई है। ताकि फ्रिस्किंग तथा फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। चूंकि परीक्षा दो पालियों में आयोजित है, प्रथम पाली में प्रातः 09ः30 बजे से शुरू होगी, इसलिए प्रवेश द्वार सुबह 09ः00 बजे एवं द्वितीय पाली में दोपहर 03ः00 बजे से परीक्षा प्रारम्भ होगी, इसलिए प्रवेश द्वार दोपहर 02ः30 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा।

अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बाँह वाले कपड़े पहनकर आने के निर्देश दिए हैं। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी, तथा गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पूरी तरह वर्जित होंगे। सामान्य बिना पॉकेट स्वेटर की अनुमति है, जिसे सुरक्षा जांच के दौरान उतारकर दिखाना आवश्यक होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करने कहा गया है। अतिरिक्त सुरक्षा जांच के उपरांत ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में केवल चप्पल पहनकर आएं। कान में किसी भी प्रकार के आभूषण पहनना वर्जित है। सुरक्षा जांच के दौरान कोई छूट नहीं दी जाएगी।

परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में केवल काले या नीले रंग के बॉल प्वाइंट पेन लाने की अनुमति होगी।

सरायपाली/अवैध महुआ शराब पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 140 लीटर शराब व 3590 किलो लाहन जब्त

सरायपाली/ अवैध महुआ शराब पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 140 लीटर शराब व 3590 किलो लाहन जब्त

महासमुंद, कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में मंगलवार को आबकारी विभाग द्वारा अवैध महुआ मदिरा निर्माण व विक्रय के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई।

गश्त के दौरान जिला स्तरीय आबकारी टीम ने ग्राम पलसापाली (थाना बलौदा), ग्राम सुखापाली (थाना सरायपाली) तथा ग्राम पैकिन (थाना सिंघोड़ा) क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान 08 गैर जमानती एवं 01 जमानती प्रकरण कायम करते हुए कुल 140 लीटर महुआ शराब तथा 3590 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 2 लाख 7 हजार 500 रुपये आंकी गई है।

कार्रवाई में तीन आरोपियों — अनिल निराला पिता भगवानो निराला, विजय रत्नाकर पिता सुरितराम रत्नाकर तथा खगेश्वर रत्नाकर पिता गुहरू रत्नाकर — को मौके से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर उन्हें जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक मिर्जा जफर बेग, हृदय कुमार तिरपुड़े, नीरज कुमार साहू, शिवशंकर नेताम, अनिल कुमार झरिया, आबकारी आरक्षक देवेश मांझी, प्रधान आरक्षक संजय मरकाम तथा वृत्त सरायपाली, बसना, सांकरा और महासमुंद शहर/ग्रामीण स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध शराब निर्माण व बिक्री के विरुद्ध आगे भी लगातार सख्त अभियान जारी रहेगा।

बागबाहरा /बसना अवैध धान पर भंडारण पर कार्रवाई 330 कट्टा धान जब्त एवं 21 एकड़ रकबा का कराया गया समर्पण

बागबाहरा /बसना अवैध धान पर भंडारण पर कार्रवाई 330 कट्टा धान जब्त एवं 21 एकड़ रकबा का कराया गया समर्पण

महासमुंद/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर संयुक्त टीम द्वारा सतत निगरानी करते हुए कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज दो प्रकरणों में 330 कट्टा अवैध धान जप्त एवं एक कृषक से 21 एकड़ रकबे का समर्पण कराया गया। जिसमें बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम खिराडेरा में अवैध धान के संग्रहण की सूचना प्राप्त होने पर मंडी अमले द्वारा मौके पर कार्रवाई करते हुए 250 कट्टा धान जब्त किया गया। संबंधित प्रकरण में मंडी अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की गई। वहीं तहसील बसना अंतर्गत ग्राम अंकोरी में अवैध धान परिवहन करते 80 कट्टा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया।

इसी तरह पिथौरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम भुरकोनी (बिराजपाली) में बृजलाल साव के निवास पर धान के संबंध में सत्यापन किया गया। जांच में पाया गया कि किसान का कुल पंजीकृत रकबा 39 एकड़ है, जिसमें से 21 एकड़ रकबे में धान फसल नहीं पाई गई। इस पर किसान द्वारा 21 एकड़ रकबा समर्पण करने हेतु सहमति दी गई। जिला प्रशासन ने निर्देशित किया है कि अवैध धान संग्रहण एवं परिवहन में अनियमितताओं पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी

सरायपाली : कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई,  व्यापारी सोनू अग्रवाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज अवैध धान परिवहन पर……….

सरायपाली : कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई,  व्यापारी सोनू अग्रवाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज अवैध धान परिवहन पर……….

21 जनवरी, महासमुंद//कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देश एवं तहसीलदार सरायपाली द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर उड़ीसा राज्य से अवैध धान खपाने से संबंधित मामले में सरायपाली के धान व्यापारी सोनू अग्रवाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। तहसीलदार सरायपाली द्वारा की गई जांच में प्रथम दृष्टया नियमों के उल्लंघन एवं अनियमितता की पुष्टि होने पर यह कार्रवाई की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए थे। जांच के दौरान दस्तावेजों का परीक्षण एवं संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें तथ्यों की पुष्टि हुई। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात कलेक्टर के निर्देशानुसार संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार सरायपाली विकासखंड अंतर्गत व्यापारी श्री सोनू अग्रवाल द्वारा अवैध रूप से धान का परिवहन एवं खपाने की गतिविधियां पाई गईं। जांच के दौरान कुल 04 माजदा वाहनों
से 864 पैकेट (कुल 345 क्विंटल) धान बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन करते हुए पकड़ा गया। यह धान ओडिशा से लाकर समितियों एवं किसानों को अवैध रूप से खपाने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था

उक्त प्रकरण में संबंधित सोनू अग्रवाल के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली के न्यायालय में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया है। जांच से यह भी ज्ञात हुआ कि अवैध धान परिवहन व खपत के कारण शासन को ₹8,17,305/- (आठ लाख सत्रह हजार तीन सौ पाँच रुपये) की आर्थिक क्षति हुई है।

पिथौरा में स्व-सहायता समूह की महिलाओं को मुर्गी पालन का दिया गया प्रशिक्षण

पिथौरा में स्व-सहायता समूह की महिलाओं को मुर्गी पालन का दिया गया प्रशिक्षण

महासमुंद/ पिथौरा विकासखंड अंतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा ग्राम बगारपाली में स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए मुर्गियों के वैज्ञानिक पालन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मुर्गियों के रख-रखाव, टीकाकरण, कृमिनाशक, स्वच्छता तथा संतुलित आहार से संबंधित जानकारियाँ दीं गईं। ये मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा अंडा देती है, जिससे ज्यादा लाभ अर्जित किया जा सकता है। कार्यक्रम में जनपद सदस्य श्री नारायण ध्रुव, सरपंच श्री के. आर. ठाकुर शामिल हुए।

कार्यक्रम में विशेषज्ञ पशु चिकित्सक डॉ. मनोज शुक्ला ने महिलाओं को वैज्ञानिक पद्धति से मुर्गी पालन कर कम लागत में नियमित आय अर्जित करने के उपाय बताए। उन्होंने बीमारियों से बचाव और पोषण प्रबंधन पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. अंजना नायडू ने उपस्थित समूह सदस्यों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि स्व-सहायता समूह की महिलाओं को अंडा देने वाली मुर्गी पालन हेतु अनुदान एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को गाय पालन, बकरी पालन एवं बैकयार्ड कुक्कुट पालन जैसी अन्य पशुपालन योजनाओं की जानकारी भी दी गई तथा इनसे जुड़कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर डॉ. आर. जी. यादव चल पशु चिकित्सा इकाई, डॉ. दीनानाथ पटेल प्रभारी पशु चिकित्सालय, पिथौरा सहित स्व-सहायता समूह की लगभग 40 महिलाएं उपस्थित रहीं।

बलौदाबाजार की बड़ी खबरें: भाटापारा, सिमगा और सुरखी में अलग-अलग घटनाएं, पुलिस ने दर्ज किए प्रकरण

बलौदाबाजार की बड़ी खबरें: भाटापारा, सिमगा और सुरखी में अलग-अलग घटनाएं, पुलिस ने दर्ज किए प्रकरण

1.भाटापारा बस स्टैंड में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते युवक गिरफ्तार

भाटापारा शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 20 जनवरी 2026 को टाऊन पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टैंड क्षेत्र में कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पर शराब पी रहे हैं। सूचना पर सउनि के नेतृत्व में पुलिस टीम गवाहों के साथ मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी आशिष कुमार लहरे (30 वर्ष), निवासी गुरूनानक वार्ड भाटापारा को शराब पीते हुए पकड़ा गया।

ब्रिथ एनालाइजर जांच में शराब सेवन की पुष्टि हुई। आरोपी के विरुद्ध धारा 36(च)1 आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया है।

2.एनएच 130 पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने पानी टैंकर को मारी टक्कर, चालक गंभीर घायल

एनएच 130 रायपुर-बिलासपुर मार्ग पर ग्राम लिमतरा गुलाब ढाबा के पास दिनांक 17 जनवरी 2026 को एक सड़क दुर्घटना हुई। जय दत्ता सिक्योरिटी एंड सर्विसेस कंपनी के पानी टैंकर को ट्रेलर चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पीछे से टक्कर मार दी।

हादसे में टैंकर चालक गुलशन कुमार कमाल के सिर में गंभीर चोट आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर कर अग्रवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की रिपोर्ट दिनांक 20 जनवरी को थाना में दर्ज कराई गई। पुलिस ने ट्रेलर चालक के विरुद्ध धारा 184-LKS, 125(a)-BNS एवं 281-BNS के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

3.सुरखी में शराब के नशे में विवाद, दो युवकों पर पत्थर से हमला

ग्राम सुरखी कांजी हाउस के सामने 19 जनवरी की रात शराब के नशे में विवाद के दौरान मारपीट की घटना सामने आई। पीड़ित के अनुसार करन ध्रुव एवं अर्जुन ध्रुव ने गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी और पत्थर से हमला किया।

मारपीट में पीड़ित व उसके साथी रेवादास मानिकपुरी को चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 3(5) एवं 351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।