सरायपाली/ग्राम लिमऊगुडा में अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की व्यवस्था करते आरोपी पकड़ाए रिपोर्ट दर्ज
थाना सरायपाली में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 03/07/2025 को हमराह आरक्षक 867, 53 को साथ लेकर अवैध शराब रेड कार्यवाही एवं जुर्म जरायम पतासाजी हेतु स्वयं के वाहन से मय विवेचना कीट के देहात रवाना हुआ था कि दौरान जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम लिमऊगुडा पुल के पास एक व्यक्ति लोगों को शराब पिलाने का अवैध साधन उपलब्ध करा रहा है कि सूचना तस्दीक पर ग्राम बैदपाली से गवाह केशव चौहान एवं रामेश्वर सिन्हा को धारा 179 BNSS का नोटिस देकर साथ लेकर मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान ग्राम लिमऊगुडा पुल के पास जाकर रेड कार्यवाही किये शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये । एक व्यक्ति को पकड़े जो नाम पता पूछने पर अपना नाम परस राम निषाद पिता स्व दाऊराम निषाद उम्र 58 वर्ष साकिन लिमऊगुडा थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 का होना बताया एवं लोगो को अवैध रूप से शराब पिलाना स्वीकार किया । लोगो को शराब पीने पिलाने के संबंध में धारा 94 BNSS का नोटिस तामिल किया गया नोटिस में कोई वैध कागजात नहीं होना बताया । गवाहो के समक्ष परस राम के कब्जे से 02 नग देशी प्लेन शराब 180 ML वाली का खाली शीशी जिसमें शराब का कुछ अंश है एवं 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब का गंध आ रही है को समक्ष गवाहन के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्तश किया गया । आरोपी परस राम निषाद का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करने पाये जाने पर आज दिनांक 03/07/2025 के 12/20 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं अपराध जमानतीय होने से सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका में रिहा किया बाद हमराह स्टाफ एवं गवाहन के वापस स्टेशन आकर आरोपी के खिलाफ धारा 36(C) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया




