“बागबाहरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: शराब तस्करी और अवैध बिक्री के तीन मामलों में दबिश, आरोपी गिरफ्तार”
👉पहला मामला: फैमिली ढाबा के सामने शराब पिलाते पकड़ा गया युवक
बागबाहरा। थाना बागबाहरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फैमिली ढाबा के सामने दबिश देकर एक युवक को गिरफ्तार किया, जो राहगीरों को शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा था।
घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी वीरसिंग ठाकुर पिता भानु ठाकुर उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड नं 10 डबरापारा, बागबाहरा को पकड़ा। उसके कब्जे से दो नग देशी प्लेन शराब की शीशी (50-50 एमएल), तीन डिस्पोजल गिलास एवं तीन पानी पाउच कुल कीमत 56 रुपये बरामद हुए।
आरोपी का कृत्य धारा 36 (C) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में जमानतीय अपराध होने पर जमानत मुचलका पर रिहा कर दिया गया।
👉 दूसरा मामला: बस स्टैंड बागबाहरा में शराब पिलाते रंगेहाथ गिरफ्तार
बागबाहरा। पुलिस ने बस स्टैंड क्षेत्र में दबिश देकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो वहां आने-जाने वालों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा था।
पकड़े गए आरोपी का नाम पृथ्वी राज शर्मा पिता आदिनाथ शर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी रावनभाठा, बागबाहरा है। आरोपी से दो शीशी देशी प्लेन शराब (45-45 एमएल), तीन डिस्पोजल गिलास और दो पानी पाउच कुल कीमत 49 रुपये जब्त किए गए।
आरोपी का कृत्य धारा 36 (C) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत मुचलका पर छोड़ दिया गया।
👉 तीसरा मामला: न्यू शेरे पंजाब ढाबा के सामने शराब पिलाते युवक पर कार्रवाई
बागबाहरा। पुलिस ने न्यू शेरे पंजाब ढाबा के सामने कार्रवाई कर एक युवक को गिरफ्तार किया, जो राहगीरों को शराब पिलाते रंगेहाथ पकड़ा गया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रदीप सोनवानी पिता प्रकाश सोनवानी उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड नं 12 बाजारपारा, बागबाहरा के रूप में हुई। आरोपी से दो नग देशी प्लेन शराब (40-40 एमएल), तीन डिस्पोजल गिलास और दो पानी पाउच कुल कीमत 44 रुपये बरामद हुए।
आरोपी का कृत्य धारा 36 (C) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर बाद में जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।