पिथौरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत संरक्षित वन में अवैध कटाई पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई दो आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए
पिथौरा,महासमुंद/ वनमंडलाधिकारी महासमुंद श्री मयंक पांडेय के निर्देश पर पिथौरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत कक्ष क्रमांक 248 संरक्षित वन में अवैध कटाई एवं जंगल की सफाई कर अतिक्रमण के प्रयास पर विभाग द्वारा त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की गई।
05 दिसंबर 2025 को की गई इस कार्रवाई में ग्राम मेमरा निवासी आरोपियों मधुसूदन एवं साधु पिता समारू साहू के विरुद्ध वन अपराध क्रमांक 20656/20 पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे अपने राजस्व क्षेत्र से लगे जंगल को धीरे-धीरे काटकर कृषि भूमि में मिलाने के उद्देश्य से 0.61 हेक्टेयर क्षेत्र में हरे-भरे 149 खड़े वृक्षों की अवैध कटाई कर रहे थे। इस कटाई-सफाई से क्षेत्र में वन्य जीवों के घोसले, अंडे एवं रहवास क्षेत्र को गंभीर क्षति पहुंचना भी आरोपियों ने स्वीकार किया। तलाशी में बरामदगी आरोपियों के निवास से 21 नग सागौन का चिरान, दो नग कुल्हाड़ी, एक नग हाथ आरा जप्त किया गया।
कक्ष क्रमांक 248 में हुए लोक संपत्ति नुकसान को ध्यान में रखते हुए लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9 एवं 16, तथा काष्ठ चिरान अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को दिनांक 06 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बसना में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल महासमुंद भेजने के निर्देश दिए गए।
यह कार्रवाई वनमंडलाधिकारी श्री मयंक पांडेय के निर्देश पर, संयुक्त वनमंडलाधिकारी पिथौरा सुश्री डिम्पी बैस के मार्गदर्शन में, वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा श्री सालिकराम डडसेना द्वारा की गई। प्रकरण तैयार कर न्यायिक रिमांड हेतु इसे माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बसना सुश्री मंजीत जांगड़े के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कार्रवाई में सहयोगी अधिकारी एवं कर्मचारी परिक्षेत्र सहायक पूर्व पिथौरा ललित पटेल, प.स. पश्चिम पिथौरा ननकुसिया साहू, परिसर रक्षी पिथौरा प्रभा ठाकुर, प.र. विरेंद्र बंजारे, प.र. कोकिलकांत दिनकर, प.र. पुष्पा नेताम, प.र. कुलेश्वर डडसेना का विशेष योगदान रहा।



