बसना भंवरपुर / देखिए इन जगहों पर स्वास्थ विभाग की दबीस लायसेंस रिनिवल करवाने सहित कई निर्देश अधिकारी की चेतावनी नियमों का उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्यवाही!

बसना भंवरपुर / देखिए इन जगहों पर स्वास्थ विभाग की दबीस लायसेंस रिनिवल करवाने सहित कई निर्देश अधिकारी की चेतावनी नियमों का उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्यवाही!

बसना भंवरपुर क्षेत्र मे क्लिनिक और झोला छाप डॉक्टर क़े यहां स्वास्थ विभाग टीम की दबीस क्या कहते है BMO नारायण साहू

 

जिला कलेक्टर और चिकित्सा अधिकारी पी. कुदेसिया के मार्गदर्शन में शनिवार को बसना अंचल के भंवरपुर,संतपाली एवं अन्य जगहों में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. नारायण साहू के नेतृत्व में स्वास्थ्य, राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम ने निरिक्षण किया।

बता दें की इस संबंध मे संवाददाता हेमन्त वैष्णव ने जाँच की मांग की थी जिसके बाद यह जाँच किया गया है
खंड चिकित्सा अधिकारीनारायण साहू द्वारा अपने स्टॉफ सहित ग्राम संतपाली और ग्राम भंवरपुर क़े सुधीर डॉक्टर और पटेल क्लिनिक स्थित क्लिनिक, सिंधु मेडिकल संतपालीं क़े फिजियो केयर क्लीनिक का निरीक्षण कर आवश्यक दस्तावेज की जांच की गयी और नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया गया साथ ही ग्राम भंवरपुर स्थित मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर लायसेंस की जांच की गयी तथा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन (prescription) अनुसार ही मरीजों को दवाई देने हेतु निर्देशित किया गया.

निरिक्षण के दौरान अवैध रूप से गांव-गांव में संचालित हो रहे क्लीनिक एवं संचालक को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक चिकित्सा एवं दवाई वितरण को तत्काल बंद करने की हिदायत दी एवं गांव-गांव में इलाज कर रहे झोलाछाप डॉक्टरों को अवैध इलाज को बंद करने के सख्त हिदायत दी गई । तथा भविष्य में उनके द्वारा अवैध रूप से ईलाज करते पाये जाने पर कठोर कानूनी कार्यवाही करने की बात कही गई ।

खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. नारायण साहू ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टर एवं अवैध क्लिनिक संचालकों को अवैध इलाज करने हेतु मना किया गया है यदि इसके बाद भी उनके द्वारा अवैधानिक ढंग से इलाज किया जाता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी इस दौरान अर्पण कुर्रे नायब तहसीलदार भंवरपुर, फारमासिस्ट विकास जगत सहित पुलिस विभाग की टीम मौजूद थी

बसना भंवरपुर / देखिए इन जगहों पर स्वास्थ विभाग की दबीस लायसेंस रिनिवल करवाने सहित कई निर्देश अधिकारी की चेतावनी नियमों का उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्यवाही!

 

जिला कलेक्टर और चिकित्सा अधिकारी पी. कुदेसिया के मार्गदर्शन में शनिवार को बसना अंचल के भंवरपुर,संतपाली एवं अन्य जगहों में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. नारायण साहू के नेतृत्व में स्वास्थ्य, राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम ने निरिक्षण किया।

बता दें की इस संबंध मे संवाददाता हेमन्त वैष्णव ने जाँच की मांग की थी जिसके बाद यह जाँच किया गया है
खंड चिकित्सा अधिकारीनारायण साहू द्वारा अपने स्टॉफ सहित ग्राम संतपाली और ग्राम भंवरपुर क़े सुधीर डॉक्टर और पटेल क्लिनिक स्थित क्लिनिक, सिंधु मेडिकल संतपालीं क़े फिजियो केयर क्लीनिक का निरीक्षण कर आवश्यक दस्तावेज की जांच की गयी और नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया गया साथ ही ग्राम भंवरपुर स्थित मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर लायसेंस की जांच की गयी तथा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन (prescription) अनुसार ही मरीजों को दवाई देने हेतु निर्देशित किया गया.

निरिक्षण के दौरान अवैध रूप से गांव-गांव में संचालित हो रहे क्लीनिक एवं संचालक को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक चिकित्सा एवं दवाई वितरण को तत्काल बंद करने की हिदायत दी एवं गांव-गांव में इलाज कर रहे झोलाछाप डॉक्टरों को अवैध इलाज को बंद करने के सख्त हिदायत दी गई । तथा भविष्य में उनके द्वारा अवैध रूप से ईलाज करते पाये जाने पर कठोर कानूनी कार्यवाही करने की बात कही गई ।

खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. नारायण साहू ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टर एवं अवैध क्लिनिक संचालकों को अवैध इलाज करने हेतु मना किया गया है यदि इसके बाद भी उनके द्वारा अवैधानिक ढंग से इलाज किया जाता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी इस दौरान अर्पण कुर्रे नायब तहसीलदार भंवरपुर, फारमासिस्ट विकास जगत सहित पुलिस विभाग की टीम मौजूद थी

महासमुंद सांकरा / खुलासा, दुश्मनो को फंसाने 3 ने किया गैंग रेप 6 हत्याओं क़े आरोपी की साजिस महिला को धमका कर कराया दो बेगुनाहो क़े खिलाप रेप की शिकायत झूठी निकली

 

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.09.2024 को पीड़िता थाना पिथौरा पहुंच कर बतायी कि दिनांक 31.08.2024 को करीबन 03ः00 बजे ये अपना इलाज करवाने के लिए बिरकोनी से सपोस के लिए निकली थी इसी दौरान थाना चौक पिथौरा में सपोस जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी तभी दो मोटर सायकल सवार व्यक्ति उसके पास आये जिसमें से एक व्यक्ति की उम्र करीबन 23 साल तथा दूसरे व्यक्ति की उम्र करीबन 65 साल रही होगी । वे दोनो इससे पुछे कहां जाना है तो ये बतायी सपोस जाउंगी । तब दोनो व्यक्ति बोले की वे लोग माटी दरहा गांव के है और अपने गांव जा रहे है रास्ते में तुमको सपोस में उतार देंगे । तब ये उनके साथ मोटर सायकल में बैठकर गयी जब सपोस पहुंचे तो वे लोग मोटर सायकल से नही उतारे और उसे माटी दरहा गांव ले गये जहां गांव के स्कूल में ले जाकर इसके साथ दोनो बारी-बारी से जबरदस्ती शारीरिक सबंध बनाये और उसके बाद दोनो इसे अपना अपना घर भी दिखाये । दूसरे दिन सुबह 23 वर्षीय लड़का मोटर सायकल में बिठाकर पिथौरा राईस मील के पास छोड़कर चला गया । जिसके बाद रिपोर्ट लिखाने थाना पिथौरा पहुंची , जहां घटना स्थल ग्राम माटी दरहा होना बताने पर पिथौरा थाना के स्टाफ के साथ थाना सांकरा आकर अपना रिपोर्ट दर्ज करायी । महिला की रिपोर्ट पर थाना सांकरा में अपराध क्रमांक 120/24 धारा 64(2) एम, 70(1) बीएनएस का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान पीड़िता से महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पुछताछ करने पर उसके बताये घटना स्थल के निरीक्षण करने एवं उसके बताये घटना क्रम संदेहास्पद प्रतीत होने से सीसीटीव्ही फुटेज का अवलोकन, तकनीकी एनालिसीस एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना के तस्दीक करने तथा जिन व्यक्तियों के ऊपर पीड़िता के द्वारा आरोप लगाया गया था उनकी उपस्थिति घटना स्थल के आस-पास होना स्पष्ट न होने से वास्तविक घटना की जानकारी एवं निष्पक्ष कार्यवाही हेतु पृथक पृथक टीम बनाकर पुनः मनावैज्ञानिक तरीके से महिला अधिकारियों द्वारा पुछताछ करने पर महिला द्वारा बताया गया कि दिनांक 31.08.2024 को ग्राम तेन्दूवाही निवासी महेश बजाज पीड़िता को बिरकोनी से ग्राम माटीदरहा अशोक संवरा के घर ले गया जहां अशोक सांवरा के द्वारा पीड़िता को डरा धमका कर , उपरोक्त दोनो 23 वर्षीय एवं 65 वर्षीय माटी दरहा निवासी व्यक्तियों को झुठे बलात्कार के केस में फसाने बोलने पर महिला के द्वारा थाना सांकरा में उन व्यक्तियों के विरूद्व झुठा रिपोर्ट दर्ज करना बतायी तथा जिसके बोलने पर महिला के द्वारा झुठी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी , उसी व्यक्ति के द्वारा ही उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सबंध बनाया तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ भी शारीरिक सबंध बनवाया । इस दौरान महेश बजाज ने अशोक संवरा का साथ दिया था बाद में अशोक संवरा एवं महेश बजाज दोनो मिलकर महिला को पिथौरा लाकर छोड़ दिये ।

इस प्रकार अशोक संवरा ने जिन दो व्यक्तियों को महिला सबंधी गंभीर अपराध बलात्कार के केस में झुठा फसाने हेतु पीड़िता को डराया , धमकाया था उनमें से एक व्यक्ति के परिवार की लड़की पर वह बुरी नीयत रखता था एवं दूसरे व्यक्ति से भया दोहन कर पैसा प्राप्त करना चाहता था । इसके लिए उसने सुनियोजित तरीके से एक महिला को डरा धमका कर झुठा बलात्कार का रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु योजना बनाया था किन्तु पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए , दो निर्दोष व्यक्तियों को झुठे बलात्कार के प्रकरण में फसाने हेतु पीड़िता के माध्यम से दर्ज कराया गया प्रकरण अपराध क्रमांक 120/24 धारा 64(2)(m), 70(1) BNS को खारिज किया गया तथा योजना बनाने वाले आरोपी अशोक संवरा , उसके साथी महेश बजाज एवं एक अन्य व्यक्ति के विरूद्व पृथक से थाना सांकरा में अपराध क्रमांक 122/2024 धारा 64(2) (एम), 3(5) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है । आरोपी अशोक सवरा तथा महेश बजाज को दिनांक 06.09.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है । आरोपी अशोक संवरा हत्या के 02 प्रकरण में एवं आरोपी महेश बजाज हत्या के 01 प्रकरण में पूर्व में भी जेल जा चुके है । दोनो ही आदतन अपराधी है । चंूकि महिला सबंधी अपराध बहुत ही गंभीर प्रकृति का होता है एवं पुलिस द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्यवाही की जाती है । इसी बात का अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए लाभ उठाने का प्रयास करते हुए अशोक संवरा ने षडयंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से महिला को डरा धमका कर , महिला से झुठी रिपोर्ट दर्ज करवाया किन्तु पुलिस की सुझ बुझ एवं तत्परता से त्वरित कार्यवाही करने पर प्रकरण की वास्तविकता का खुलासा हुआ एवं षडयंत्र रचने वाले एवं उसके साथी को ही जेल भेजा गया ।

*नाम आरोपी:-*
*01* अशोक संवरा उर्फ अशोक भोई पिता भोजराज भोई उम्र 55 साल निवासी माटी दरहा थाना सांकरा जिला महासमुंद
*02.* महेश बजाज उर्फ महावीर पिता चंदराम उम्र 59 साल निवासी तेन्दूवाही थाना तुमगांव जिला महासमुंद

*जप्ती समान:-*
01 आरोपी अशोक संवरा से 2000 रूपये ।
02. आरोपी महेश प्रधान से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल एचएफ डीलक्स क्रमांक सीजी 04 एमएफ 8102

महासमुंद संकरा / खुलासा, दुश्मनो को फंसाने 3 ने किया गैंग रेप 6 हत्याओं क़े आरोपी की साजिस महिला को धमका कर कराया दो बेगुनाहो क़े खिलाप रेप की शिकायत झूठी निकली

 

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.09.2024 को पीड़िता थाना पिथौरा पहुंच कर बतायी कि दिनांक 31.08.2024 को करीबन 03ः00 बजे ये अपना इलाज करवाने के लिए बिरकोनी से सपोस के लिए निकली थी इसी दौरान थाना चौक पिथौरा में सपोस जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी तभी दो मोटर सायकल सवार व्यक्ति उसके पास आये जिसमें से एक व्यक्ति की उम्र करीबन 23 साल तथा दूसरे व्यक्ति की उम्र करीबन 65 साल रही होगी । वे दोनो इससे पुछे कहां जाना है तो ये बतायी सपोस जाउंगी । तब दोनो व्यक्ति बोले की वे लोग माटी दरहा गांव के है और अपने गांव जा रहे है रास्ते में तुमको सपोस में उतार देंगे । तब ये उनके साथ मोटर सायकल में बैठकर गयी जब सपोस पहुंचे तो वे लोग मोटर सायकल से नही उतारे और उसे माटी दरहा गांव ले गये जहां गांव के स्कूल में ले जाकर इसके साथ दोनो बारी-बारी से जबरदस्ती शारीरिक सबंध बनाये और उसके बाद दोनो इसे अपना अपना घर भी दिखाये । दूसरे दिन सुबह 23 वर्षीय लड़का मोटर सायकल में बिठाकर पिथौरा राईस मील के पास छोड़कर चला गया । जिसके बाद रिपोर्ट लिखाने थाना पिथौरा पहुंची , जहां घटना स्थल ग्राम माटी दरहा होना बताने पर पिथौरा थाना के स्टाफ के साथ थाना सांकरा आकर अपना रिपोर्ट दर्ज करायी । महिला की रिपोर्ट पर थाना सांकरा में अपराध क्रमांक 120/24 धारा 64(2) एम, 70(1) बीएनएस का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान पीड़िता से महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पुछताछ करने पर उसके बताये घटना स्थल के निरीक्षण करने एवं उसके बताये घटना क्रम संदेहास्पद प्रतीत होने से सीसीटीव्ही फुटेज का अवलोकन, तकनीकी एनालिसीस एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना के तस्दीक करने तथा जिन व्यक्तियों के ऊपर पीड़िता के द्वारा आरोप लगाया गया था उनकी उपस्थिति घटना स्थल के आस-पास होना स्पष्ट न होने से वास्तविक घटना की जानकारी एवं निष्पक्ष कार्यवाही हेतु पृथक पृथक टीम बनाकर पुनः मनावैज्ञानिक तरीके से महिला अधिकारियों द्वारा पुछताछ करने पर महिला द्वारा बताया गया कि दिनांक 31.08.2024 को ग्राम तेन्दूवाही निवासी महेश बजाज पीड़िता को बिरकोनी से ग्राम माटीदरहा अशोक संवरा के घर ले गया जहां अशोक सांवरा के द्वारा पीड़िता को डरा धमका कर , उपरोक्त दोनो 23 वर्षीय एवं 65 वर्षीय माटी दरहा निवासी व्यक्तियों को झुठे बलात्कार के केस में फसाने बोलने पर महिला के द्वारा थाना सांकरा में उन व्यक्तियों के विरूद्व झुठा रिपोर्ट दर्ज करना बतायी तथा जिसके बोलने पर महिला के द्वारा झुठी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी , उसी व्यक्ति के द्वारा ही उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सबंध बनाया तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ भी शारीरिक सबंध बनवाया । इस दौरान महेश बजाज ने अशोक संवरा का साथ दिया था बाद में अशोक संवरा एवं महेश बजाज दोनो मिलकर महिला को पिथौरा लाकर छोड़ दिये ।

इस प्रकार अशोक संवरा ने जिन दो व्यक्तियों को महिला सबंधी गंभीर अपराध बलात्कार के केस में झुठा फसाने हेतु पीड़िता को डराया , धमकाया था उनमें से एक व्यक्ति के परिवार की लड़की पर वह बुरी नीयत रखता था एवं दूसरे व्यक्ति से भया दोहन कर पैसा प्राप्त करना चाहता था । इसके लिए उसने सुनियोजित तरीके से एक महिला को डरा धमका कर झुठा बलात्कार का रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु योजना बनाया था किन्तु पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए , दो निर्दोष व्यक्तियों को झुठे बलात्कार के प्रकरण में फसाने हेतु पीड़िता के माध्यम से दर्ज कराया गया प्रकरण अपराध क्रमांक 120/24 धारा 64(2)(m), 70(1) BNS को खारिज किया गया तथा योजना बनाने वाले आरोपी अशोक संवरा , उसके साथी महेश बजाज एवं एक अन्य व्यक्ति के विरूद्व पृथक से थाना सांकरा में अपराध क्रमांक 122/2024 धारा 64(2) (एम), 3(5) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है । आरोपी अशोक सवरा तथा महेश बजाज को दिनांक 06.09.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है । आरोपी अशोक संवरा हत्या के 02 प्रकरण में एवं आरोपी महेश बजाज हत्या के 01 प्रकरण में पूर्व में भी जेल जा चुके है । दोनो ही आदतन अपराधी है । चंूकि महिला सबंधी अपराध बहुत ही गंभीर प्रकृति का होता है एवं पुलिस द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्यवाही की जाती है । इसी बात का अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए लाभ उठाने का प्रयास करते हुए अशोक संवरा ने षडयंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से महिला को डरा धमका कर , महिला से झुठी रिपोर्ट दर्ज करवाया किन्तु पुलिस की सुझ बुझ एवं तत्परता से त्वरित कार्यवाही करने पर प्रकरण की वास्तविकता का खुलासा हुआ एवं षडयंत्र रचने वाले एवं उसके साथी को ही जेल भेजा गया ।

*नाम आरोपी:-*
*01* अशोक संवरा उर्फ अशोक भोई पिता भोजराज भोई उम्र 55 साल निवासी माटी दरहा थाना सांकरा जिला महासमुंद
*02.* महेश बजाज उर्फ महावीर पिता चंदराम उम्र 59 साल निवासी तेन्दूवाही थाना तुमगांव जिला महासमुंद

*जप्ती समान:-*
01 आरोपी अशोक संवरा से 2000 रूपये ।
02. आरोपी महेश प्रधान से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल एचएफ डीलक्स क्रमांक सीजी 04 एमएफ 8102

शिकायत पर बसना भंवरपुर क्षेत्र मे क्लिनिक और झोला छाप डॉक्टर क़े यहां स्वास्थ विभाग टीम की दबीस क्या कहते है BMO नारायण साहू

शिकायत पर बसना भंवरपुर क्ष

जिला कलेक्टर और चिकित्सा अधिकारी डा पी कुदेसिया मा र्गदर्शन में शनिवार को बसना अंचल के भंवरपुर,संतपाली एवं अन्य जगहों में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. नारायण साहू के नेतृत्व में स्वास्थ्य, राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम ने निरिक्षण किया।

बता दें की इस संबंध मे संवाददाता हेमन्त वैष्णव ने जाँच की मांग की थी जिसके बाद यह जाँच किया गया है
खंड चिकित्सा अधिकारीनारायण साहू द्वारा अपने स्टॉफ सहित ग्राम संतपाली और ग्राम भंवरपुर क़े सुधीर डॉक्टर और पटेल क्लिनिक स्थित क्लिनिक का निरीक्षण कर आवश्यक दस्तावेज की जांच की गयी और नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया गया साथ ही ग्राम भंवरपुर स्थित मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर लायसेंस की जांच की गयी तथा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन (prescription) अनुसार ही मरीजों को दवाई देने हेतु निर्देशित किया गया.

निरिक्षण के दौरान अवैध रूप से गांव-गांव में संचालित हो रहे क्लीनिक एवं संचालक को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक चिकित्सा एवं दवाई वितरण को तत्काल बंद करने की हिदायत दी एवं गांव-गांव में इलाज कर रहे झोलाछाप डॉक्टरों को अवैध इलाज को बंद करने के सख्त हिदायत दी गई । तथा भविष्य में उनके द्वारा अवैध रूप से ईलाज करते पाये जाने पर कठोर कानूनी कार्यवाही करने की बात कही गई ।

खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. नारायण साहू ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टर एवं अवैध क्लिनिक संचालकों को अवैध इलाज करने हेतु मना किया गया है यदि इसके बाद भी उनके द्वारा अवैधानिक ढंग से इलाज किया जाता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी इस दौरान अर्पण कुर्रे नायब तहसीलदार भंवरपुर, फारमासिस्ट विकास जगत सहित पुलिस विभाग की टीम मौजूद थी

महासमुंद बसना / जगदीशपुर क़े फर्जी आनाथ आश्रम क़े मालिक क़े खिलाप कार्यवाही को लेकर क्यों चुप है महिला बाल विकास कार्यवाही को लेकर किसका सता रहा है डर आखिर किसका मिल रहा है संरक्षण?

 

महासमुंद जिले क़े बसना विधानसभा अंतर्गत ग्राम जगदीशपुर और नरसिंगपुर मे कथित तौर पर एक फर्जी अनाथ आश्रम का संचालन अभी तक किया जा रहा है कई सालो से वहां क़े कन्हैइ पास्टर नामक व्यक्ति एक फर्जी अनाथ आश्रम संचालन कर वहां छोटे छोटे बच्चों को रखा बता दें की वहां अन्य प्रदेश से भी बच्चों को लेकर रखा जा रहा है लेकिन आज तक उस फर्जी अनाथ आश्रम का पंजीयन नहीं है और ना ही कोई समिति लेकिन क्षेत्र क़े धार्मिक और सरकारी लोगो से बच्चों को अनाथ बताकर खुद धन बटोरा गया लेकिन अब देखिए उनके परिवार वालो क़े पास कार, जमीन, और निजी स्कूल तक है दान देने वाले लोग सोचे की अगर ये बच्चे अनाथ है तो अपने निजी स्कूल मे क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है चुकी लोगो को अनाथ आश्रम बता उनके आस्था से खिलवाड़ करना है बता दे की क्षेत्र मे हिन्दू ही है जो यहां दान धर्म करते है

लेकिन संचालक खुद ईसाई धर्म को मानने वाला है और यहां क़े आस्था वान लोगो को दान लेकर चोट पहुँचाना है कुछ माह पहले ही महासमुंद क़े तत्कालीन कलेक्टर श्री मलिक क़े निर्देशन मे खबर लगने क़े बाद जाँच की आदेश तो हुवा महिला बाल विकास क़े बाल संरक्षण ने यहां जाँच किया तो पता चला की वहां एक भी बच्चे अनाथ नहीं है सब आस पास क़े तो कुछ बच्चे बाहर क़े है कितने बच्चे कहा से आये कहा गए कोई हिसाब नहीं है यहां जाँच क़े बाद महिला बाल विकाश पहले चुनाव के नाम पर कार्यवाही को स्थगित कर दिया था कहा जा रहा था की आचार सहिता खत्म होने क़े बाद कार्यवाही की जाएगा लेकिन आज कई महीनों बीत जाने क़े बाद फर्जी अनाथ आश्रम पर कार्यवाही ना करना किसी क़े संरक्षण को लेकर संदेह हो रहा है या महिला बाल विकास नहीं करना चाहती है वही महिला बाल विकास क़े अधिकारीयों ने कहा था की कार्यवाही को लेकर जिला कलेक्टर को लिखा गया है लेकिन सुचना क़े अधिकार क़े तहत जानकारी लेने पर जिला कलेक्टर क़े पास कार्यवाही को लेकर कोई लेटर जारी नहीं किया गया है वही विभाग बच्चों को नाबालिक बता कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर रहा है!

महासमुंद बसना / जगदीशपुर क़े फर्जी आनाथ आश्रम क़े मालिक क़े खिलाप कार्यवाही को लेकर क्यों चुप है महिला बाल विकास कार्यवाही को लेकर किसका सता रहा है डर आखिर किसका मिल रहा है संरक्षण?

 

महासमुंद जिले क़े बसना विधानसभा अंतर्गत ग्राम जगदीशपुर और नरसिंगपुर मे कथित तौर पर एक फर्जी अनाथ आश्रम का संचालन अभी तक किया जा रहा है कई सालो से वहां क़े कन्हैइ पास्टर नामक व्यक्ति एक फर्जी अनाथ आश्रम संचालन कर वहां छोटे छोटे बच्चों को रखा बता दें की वहां अन्य प्रदेश से भी बच्चों को लेकर रखा जा रहा है लेकिन आज तक उस फर्जी अनाथ आश्रम का पंजीयन नहीं है और ना ही कोई समिति लेकिन क्षेत्र क़े धार्मिक और सरकारी लोगो से बच्चों को अनाथ बताकर खुद धन बटोरा गया लेकिन अब देखिए उनके परिवार वालो क़े पास कार, जमीन, और निजी स्कूल तक है दान देने वाले लोग सोचे की अगर ये बच्चे अनाथ है तो अपने निजी स्कूल मे क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है चुकी लोगो को अनाथ आश्रम बता उनके आस्था से खिलवाड़ करना है बता दे की क्षेत्र मे हिन्दू ही है जो यहां दान धर्म करते है लेकिन संचालक खुद ईसाई धर्म को मानने वाला है और यहां क़े आस्था वान लोगो को दान लेकर चोट पहुँचाना है कुछ माह पहले ही महासमुंद क़े तत्कालीन कलेक्टर श्री मलिक क़े निर्देशन मे खबर लगने क़े बाद जाँच की आदेश तो हुवा महिला बाल विकास क़े बाल संरक्षण ने यहां जाँच किया तो पता चला की वहां एक भी बच्चे अनाथ नहीं है सब आस पास क़े तो कुछ बच्चे बाहर क़े है कितने बच्चे कहा से आये कहा गए कोई हिसाब नहीं है यहां जाँच क़े बाद महिला बाल विकाश पहले चुनाव के नाम पर कार्यवाही को स्थगित कर दिया था कहा जा रहा था की आचार सहिता खत्म होने क़े बाद कार्यवाही की जाएगा लेकिन आज कई महीनों बीत जाने क़े बाद फर्जी अनाथ आश्रम पर कार्यवाही ना करना किसी क़े संरक्षण को लेकर संदेह हो रहा है या महिला बाल विकास नहीं करना चाहती है वही महिला बाल विकास क़े अधिकारीयों ने कहा था की कार्यवाही को लेकर जिला कलेक्टर को लिखा गया है लेकिन सुचना क़े अधिकार क़े तहत जानकारी लेने पर जिला कलेक्टर क़े पास कार्यवाही को लेकर कोई लेटर जारी नहीं किया गया है वही विभाग बच्चों को नाबालिक बता कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर रहा है!

बसना / सड़क किनारे गड्ढे खोद रहे है तो सावधान पाईप बिछाने वाले क़े खिलाफ PWD ने नुकसान पंहुचाने क़े आरोप मे थाना मे शिकायत की है

 

महासमुंद जिले क़े बसना विधानसभा सभा अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सिरको नावागांव सिरको पहुँच मार्ग पिछले 2 साल पहले पूर्ण हो चुकी है लेकिन मार्ग किनारे मे अनाधीक्रित रूप से सड़क खोदकर गड्ढे खोदाई कर पाइप बिछाया जा रहा था बसना लोक निर्माण विभाग क़े इंजिनियर डीपी जोशी से मिली जानकारी क़े अनुसार pwd क़े कर्मचारी दौरा मे थे इसी दौरान सिरको से नावागांव क़े गणपत राम पटेल पिता भगत राम पटेल द्वारा मार्ग किनारे गड्ढे खोदाई करते दिखे कर्मचारियो ने गड्ढे खोदने वालो को समझाने का भी प्रयास किया की ऐसे गड्ढे से वाहनों को दुर्घटना की आसंका बढ़ जाता है लेकिन गणपत पटेल द्वारा उल्टा कर्मचारीयों से बत्तमीजी भी किया गया जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने बसना थाना मे शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है!

बसना / अवैध शराब क़े माफिया नन्द कुमार उर्फ़ गुंडा फरार आरोपी को भंवरपुर पुलिस ने ओड़िसा से ढूंढ़ निकाला!

 

बसना क़े भंवरपुर चौकी अंतर्गत दिनांक 21.08.24 को घटना स्थल ग्राम जमदरहा से पुरुषोत्तपुर के मध्य मेंन रोड आरोपी हेम लाल पालेश्वर के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक जेरिकिन में करीबन 10 लीटर हाथ भट्टी महुवा शराब कुल जुमला 10 लीटर कीमती लगभग 2000 रुपए एवं एक मोटर साइकिल होड़ Sp 125 cc लाल कलर क्रमांक CG 06 GV 3301 कीमती 70000 रुपए कुल जुमला 72000 रुपए में परिवहन करते गवाहों के समक्ष जप्त कर मौके पर सीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया गया था पूछताछ में बताया को आरोपी हेमलाल निषाद ने बताया था कि नंद कुमार उर्फ गुंडा के द्वारा शराब लेने के लिए भेजा था जिसके बाद से , नंद कुमार उर्फ गुंडा घटना दिनाक से फरार था, प्रकरण में शराब बिक्री करने वाला आरोपी नंदकुमार सेन उर्फ गुंडा पिता सूरित राम सेन उम्र 46 वर्ष साकिन सनबहली चौकी भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुन्द निवासी को अपराध क्रमांक 369/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अभिरक्षा में ले कर पूछताछ करने पर अवैध रूप से शराब बिक्री करवाना स्वीकार करने पर। दिनाक 02/08/2022 को आरोपी को को गिरफ्तार किया गया न्यायिक रिमांड प्राप्त कर जेल दाखिल किया गया।

सरायपाली -/ बन्दरबाट अधिकारी ने शाला लघु मरम्मत कार्य राशि मे की अनियमितता जांचकर्ता अधिकारियो ने कार्यवाही के लिए लिखा है!

 

सरायपाली।बीईओ कार्यालय सरायपाली द्वारा प्राप्त लघु मरम्मत की स्वीकृत राशि में अनियमितता एवं गडबडी करने का लिखित साक्ष्य सहित शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता ने सिद्वार्थ कोमल परदेशी (आइएएस) सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय को शिकायत किया। जिसमें संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर ने जांच का आदेश दिया। जांचकर्ता अधिकारियो ने जांच में शिकायत सही पाया। प्रकाशचन्द्र मांझी बीईओ सरायपाली के विरूद्व कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए अनुशंसा करके संभागीय संयुक्त संचालक ने लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. नवा रायपुर को सम्पूर्ण दस्तावेज भेज दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बीईओ कार्यालय सरायपाली को वर्ष 2021-22 में जिला प्रशासन से 8,87268/- अक्षरी आठ लाख सत्यासी हजार दो सौ अठसठ रूपये व 8,87,274/- अक्षरी आठ लाख सत्यासी हजारी दो चौहत्तर रूपये प्राप्त हुआ था। जिस स्वीकृत राशि को चिन्हाकिंत सूचीबद्व स्कूलो को ही आबंटन किया जाना था। जिससे वे शाला का लघु मरम्मत कार्य करवा सके। लेकिन बीईओ ने उक्त राशि को जिन स्कूलो का नाम डीईओ कार्यालय महासमुन्द से जारी की गई स्वीकृत सूची में नही है, उसको जबरन प्रदाय करके राशि का बन्दरबाट कर दिया। अनियमितता किया।

इस मामले की शिकायत दिनांक 30 जनवरी 2024 को सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन एवं संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर में किया। संभागीय संयुक्त संचालक के आदेश से जिला स्तरीय तीन सदस्यीय दल नियुक्त करके जांच का आदेश दिया गया।

जांचकर्ता अधिकारीगण एम.जी. सतीश नायर, एन.के. सिन्हा, एस.जे. कुरैशी ने जांच में पाया कि पाया कि प्रकाशचन्द्र मांझी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली द्वारा लघुमरम्मत के लिए स्वीकृत राशि का अनियमित व्यय किया गया है, जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

जांचकर्ता अधिकारियो के अभिमत सहित प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरान्त संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर ने प्रकाशचन्द्र मांझी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अनुशंसा करके दस्तावेज लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. को भेजा है।