महासमुंद बसना / अवैध कारोबार माफिया फरार तलाश मे भंवरपुर चौकी

महासमुंद बसना / अवैध कारोबार माफिया फरार तलाश मे भंवरपुर चौकी

महासमुंद जिले के भंवरपुर चौकी अंतर्गत एक शराब माफिया फरार है
थाना प्रभारी मान सिँह राजपूत ने बताया की दिनांक 21/08/2024 को चौकी भंवरपुर के अपराध क्रमांक 0/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत ग्राम जमदरहा से पुरूषोत्तमपुर के मध्य मेन रोड पुल के पास, दिनांक रिपोर्ट समय 21/08/2024
शासकिय वाहन क्रमांक CG035233 में अपराध पतासाजी व ग्राम भ्रमण पर देहात रवाना हुआ था जो ग्राम भ्रमण के दौरान जरिए मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम पुरूषोत्तमपुर तरफ से ग्राम जमदरहा की ओर एक व्यक्ति मोटर सायकल CG06GV3301 होण्डा SP125 पर एक सफेद रंग के प्लास्टिक की जरकीन में अवैध महुआ शराब लेकर पुरूषोत्तमपुर से जमदरहा की ओर आ रहा है कि प्राप्त मुखबीर सूचना पंचनाम तैयार किया गवाहन बारेलाल पटेल एवं सौभाग्य ताण्डी को धारा 179 BNSS को नोटिस देकर हमराह स्टाफ एवं गवाहन मुखबीर के बताये स्थान ग्राम जमदरहा से पुरूषोत्तपुर कि ओर रवाना हुआ मुखबीर द्वारा बताया हुलिया व्यक्ति ग्राम पुरूषोत्तमपुर एवं जमदरहा के मध्य पुल के पास हमराह स्टाफ व गवाहन खडे थे कुछ देर बाद पुरूषोत्तमपुर की ओर से मुखबीर द्वारा बताया हुलिया का व्यक्ति मोटर सायकिल के पेट्रोल टंकी के उपर एक सफेद रंग के 10 लीटर के

 

प्लास्टिक के जरकीन रखकर मोटर सायकिल चलाते हुए हम लोगों की ओर आते दिखा जिसे घेराबंदी कर रोके जिसे नाम पता पुछने पर मोटर सायकल चालक अपना नाम हेमलाल पालेश्वर पिता महासिंग पालेश्वर उम्र 40 साल साकिन जमनीडीह, चौकी भवंरपुर थाना बसना जिला महासमुन्द का रहने वाला बताया तथा सफेद रंग के 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरीकेन को मो सा की टंकी में रखने कें संबंध में पुछा तथा मुखबीर सूचना से अवगत कराकर संदेही से सहमति प्राप्त कर सर्वप्रथम अवैध शराब रेड कार्यवाही में शामिल पुलिस स्टाफ वाहन गवाहों का संदेही से बारी बारी से बारिकी से तलाशी कराया किसी प्रकार की आपत्ति जनक वस्तु सामान द्रब्य पदार्थ नही मिलने पर संदेही की कब्जे में रखे एक सफेद रंग के प्लास्टिक जरीकेन को गवाहों के समक्ष विधिवत तलाशी लिया तलाशी के दौरान संदेही के कब्जे वाली सफेद रंग प्लास्टिक जरीकेन में 10 लीटर 10 लीटर भरा महुआ शराब मिलने पर गवाहों के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया बरामद महुआ शराब तथा मो सा के संबंध में कागजात हेतु धारा 94 BNSS को नोटिस दिया जो जवाब में शराब रखने एवं परिवहन करने का कोई अपुज्ञा पत्र नही होना और मो सा कर का कोई कागजात नही होना

 

मो सा नंद कुमार उर्फ गुण्डा सेन का होना लिखकर दिया और बताया कि आज नंद कुमार उर्फ गुण्डा पिता सुरित राम सेन ग्राम सनबाहली द्वारा मुझे यह सफेद रंग की 10 लीटर की प्लास्टिक जरीकेन 600 रूपये नगदी और यह लाल रंग की मो सा क्रमांक CG06GV3301 SP 125 को शराब लाने हेतु दिया है और एक बार लाने का 200 रूपये देता है मैं ग्राम पुरूषोत्तमपुर के पहले एक व्यक्ति से जिसे जानता पहचानता नही हूं जिसे 600 रूपये देकर 10 लीटर महुआ शराब ला रहा हूं संदेही आरोपी हेमलाल पारेश्वर के बताये अनुसार नंद कुमार सेन मामले में पूर्ण रूप से संलिप्त होकर शराब का व्यापार करता है आरोपी संदेही का धारा 23 BSA के तहत मेमोरण्डम समक्ष गवाहों के तैयार किया संदेही आरोपी ने बताया की यह मो सा महुआ शराब प्लास्टिक की जरकीन में 10 लीटर भरा हुआ महुआ शराब नंद कुमार सेन उर्फ गुण्डा सनबाहली का है संदेही के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक की जरकीन में 10 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब भरा हुआ 10000 ML किमती 2000 रूपये एवं शराब परिवहन में उपयोग किये एक नग लाल रंग होण्डा SP 125 क्र CG06GV3301 किमती 70000 रूपये मो सा जुमला किमती 72000 रूपये को जप्त किया आरोपी का कृत्य अपराध सदर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाया जाने से मौके पर देहाती नालसी क्र 0/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का कायम किया मौके के आरोपी को कारण से अवगत कराकर दिनांक 21.08.2024 को 20/10 को गिरफ्तार किया मामला अजमानतीय होने से मो सा जरिए मो0 से परिजन को सूचना दि गयी सभी जप्ती समानों को मौके पर सीलबंद किया गया देहाती नालसी बाद विवेचना कार्यवाही में लिया गया

बता दें की इस मामले मे भंवरपुर चौकी को अवैध शराब के माफिया नंद कुमार सेन उर्फ गुण्डा सनबाहली का तलाश है गिरफ्तारी से बचने फरार है फिलहाल भंवरपुर चौकी तलाश कर रही है बताया गया की शराब के मामले मे इस सरगना की कई बार गिरफ्तारी हो चुकी है भंवरपुर चौकी प्रभारी ने कहा की आरोपी जल्द ही पुलिस के कब्जे मे होंगी

महासमुंद बसना / वेतन नहीं मिलने से ऑपरेटर ने की गाँव की पानी बंद ग्रामीणों ने लगाया पक्षपात का आरोप

महासमुंद बसना / वेतन नहीं मिलने से ऑपरेटर ने की गाँव की पानी बंद ग्रामीणों ने लगाया पक्षपात का आरोप

महासमुंद जिले अंतर्गत बसना ब्लाक के ग्राम पंचायत कुरचूंडी मे पानी के लिए ग्रामीण परेशान है ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है की आज से लगभग 7 दिनों से नल जल मे पानी नहीं आ रहा है ग्रामीण जुगाड़ से पानी ला रहे है बताया गया की ग्राम पंचायत ने नल जल संचालित करने के लिए एक ऑपरेटर रखा है जिसको पंचायत ने कई महीनों से वेतन नहीं दिया है जिसके कारण ऑपरेटर ने नल जल को बंद कर दिया है वही

ग्रामीणों ने बताया की ऑपरेटर उनके संबंध के लोगो नल जल का चावी देकर कुछ देर के लिए चालू कर देते है और बंद ग्रामीणों ने बताया की बकायाद हर माह के हिसाब से महीना 50 रु लिया जा रहा    है मामले पंचायत सचिव रेणुका साव ने कहा की आज ही मामला संज्ञान मे आया है ऑपरेटर को नल जल चालू करवाने बोलती हु बताया की ऑपरेटर को लगभग 2500 रु वेतन दिया जा रहा है जो पंचायत फंड से भुगतान करना है एवं ग्रामीणों से भी चार्ज लेना है 4 माह का वेतन बचा है सचिव ने कहा की पानी बंद करने का अधिकार ऑपरेटर को नहीं है चालु करवाने बोलती हु

पिथौरा / सिरको जलाशय एवं हनुमानडीह सिंचाई जलाशय को मछली पालन के लिए 10 वर्षीय पट्टे पर जलाशय देने के लिए आवेदन इस अगस्त तक आमंत्रित!

पिथौरा / सिरको जलाशय एवं हनुमानडीह सिंचाई जलाशय को
मछली पालन के लिए 10 वर्षीय पट्टे पर जलाशय देने के लिए आवेदन इस अगस्त तक आमंत्रित!

जनपद पंचायत पिथौरा के अधीनस्थ शासकीय जलाशय सिरको जलाशय एवं हनुमानडीह सिंचाई जलाशय को मछली पालन कार्य के लिए 10 वर्षीय पट्टे पर दिए जाने हेतु 30 अगस्त 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा ने बताया कि पट्टा आंबटन प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी, जिसमें पंजीकृत मत्स्य सहकारी समिति एवं मछुआ समूहों, अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग की पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों एवं मछुआ समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसी तरह सामान्य क्षेत्र में धीवर, ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह आदि के स्व सहायता समूहों को, अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्व सहायता समूहों एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहायता समूहों को तथा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूहों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।इसी प्रकार ऐसे मछुआ व्यक्ति जिन्हें डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर मछली पालन का प्रशिक्षण प्राप्त हो।

बेरोजगार युवा जो मछली पालन में रुचि रखते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे क्षेत्र जहां वर्ष 1965 या उसके पश्चात् मकान, भूमि आदि डूब में आने के कारण कोई परिवार विस्थापित हो गए हों, उन व्यक्तियों, परिवारों या उनके समूह, समिति को संबंधित जलक्षेत्र में पट्टे पर प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मत्स्य पालन

प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। आवेदक द्वारा आवेदन सहित आवश्यक दस्तावेज विज्ञापन प्रकाशन तिथि के 15 दिन के भीतर जनपद पंचायत पिथौरा के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य मछली पालन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। आवेदन करने के लिए विस्तृत जानकारी जनपद पंचायत पिथौरा एवं ग्राम पंचायत सिरको तथा घोघरा के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।

महासमुंद / बागबाहरा अंतर्गत 44 ग्राम पंचायतों के मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को अपग्रेड रिक्त सहायिका पद पर नियुक्ति की जानी है।

महासमुंद / बागबाहरा अंतर्गत 44 ग्राम पंचायतों के मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को अपग्रेड
रिक्त सहायिका पद पर नियुक्ति की जानी है।

महासमुंद एकीकृत बाल विकास परियोजना बागबाहरा अंतर्गत 44 ग्राम पंचायतों के मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को अपग्रेड कर मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र में परिवर्तित किया गया है। शासन के निर्देशानुसार इन केन्द्रों में रिक्त सहायिका पद पर नियुक्ति की जानी है। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बागबाहरा ने बताया कि

 

सहायिका पद पर नियुक्ति के लिए 27 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक एकीकृत बाल विकास परियोजना बागबाहरा में कार्यालयीन समय पर सीधे अथवा पंजीकृत डाक द्वारा जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सहायिका पद हेतु आठवीं बोर्ड उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आयु सीमा 18 वर्ष से 44 वर्ष की हो।

 

वार्ड निवासी सत्यापन के लिए आवेदिकाओं को वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम, वार्ड में आंगनबाड़ी स्थित है। गरीबी रेखा प्रमाण पत्र सर्वे सूची 2011-12 का होना चाहिए। यह पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय बागबाहरा अथवा संबंधित ग्राम पंचायत और आंगनबाड़ी केन्द्रों से सम्पर्क किया जा सकता है।

महासमुंद,/ छेड़ छाड़ के आरोपी ने गवाही के बेटी को मारा चाकू कुछ दिन पहले ही आया था जेल से!

 

महासमुंद जिला अंतर्गत कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम करहीडीह में छेड़ छाड़ के मामले मे जमानत पर छूटकर आये एक आरोपी युवक ने एक युवती पर चाक़ू से जानलेवा हमला कर दिया युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया बताया गया की युवती कि माँ ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया था इसी कारण आरोपी ने दुश्मनी वश युवती की हत्या करने की नियत से चाकू से वार किया

स्वरजीत की पत्नी तरूलता बरई ग्राम मुनगासेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सुपरवाईजर के पद पर कार्यरत है माह मार्च 2024 में उनके गांव के रहने वाले मोहन साहू पिता धनसाय साहू ने तरूलता के साथ काम करने वाली एक महिला के साथ छेडखानी किया था जिसकी रिपोर्ट थाना कोमाखान में की गई थी इस मामले में तरूलता गवाह थी जिनका बयान न्यायालय में भी हुआ था. छेडखानी के इस मामले में तब मोहन साहू जेल चला गया था. आज से करीबन 05, 06 दिन पूर्व मोहन साहू जमानत में छुट कर गांव वापस आया था और स्वरजीत को बोला था कि तुम्हारी पत्नी मेरे खिलाफ गवाही दी है जिसके कारण मैं जेल में था अब तुम लोगों को देख लुंगा

16 अगस्त 2024 को स्वरजीत गांव से 02 किलोमीटर दूर ग्राम साल्हेभांठा गया था और स्वरजीत की पत्नी अपने ड्यूटी में ग्राम देवरी गई थी स्वरजीत की बेटी घर मे अकेली थी साल्हेभांठा से स्वरजीत वापस आ रहा था दोपहर करीबन 12:30 बजे उसे उसकी बेटी फोन करके बताई कि मोहन साहू घर में घुसकर मुझे चाकू मार दिया है तब स्वरजीत तत्काल घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर के सामने का मेन गेट खुला हुआ था और गेट के अंदर पोर्च वाले हिस्से में उसकी बेटी घायल अवस्था में लहू लुहान पड़ी हुई थी स्वरजीत जोर-जोर से अवाज दिया तो आसपास रहने वाले कुन्ती बाई साहू, प्रेशनलाल साहू वहां पर आये स्वरजीत ने अपनी बेटी से घटना के बारे में पूछा तो बताई कि वह छत के उपर कपड़ा लाने गई थी उसी समय गेट खुलने की आवाज सूनकर नीचे कमरे मे

 

आई तो देखी कि गांव का मोहन साहू कमरे में था और तेरी मां ज्यादा होशियार बनती है तेरे को मजा चखाता हूं बोलते हुए अपने जेब से धारदार चाकू निकाला और हत्या करने के उद्देश्य से लगातार वार करने लगा उसके बांये कंधे और पसली में चाकू लगने से गंभीर चोटे आई है. प्रेशनलाल साहू ने स्वरजीत को बताया कि मोहन साहू को थोडी देर पहले घर से निकलकर भागते देखा है,

घायल युवती को ईलाज के लिए बागबाहरा शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया गया एवं गंभीर स्थिति को देखते हुए रायपुर रिफर किया गया. उसे एम्बुलेंस के माध्यम से रायपुर के वी वाय अस्पताल में ईलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर उसे ICU में रखा गया है पुलिस ने मामले कि शिकायत के बाद आरोपी मोहन साहू के खिलाफ 109-BNS, 332(b)-BNS के तहत अपराध कायम किया है!

बसना, सरायपाली, पिथौरा कलेक्टर के निर्देश पर जनपद और नगरीय निकायों में की जा रही कार्रवाई

बसना, सरायपाली, पिथौरा कलेक्टर के निर्देश पर जनपद और नगरीय निकायों में की जा रही कार्रवाई

कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देश पर आवारा पशुओं को सड़क से हटाने की कारवाई नगरीय निकायों और जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। पहले पशुओं को मुख्य मार्ग से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। रेडियम बेल्ट भी लगाए जा रहे हैं। पशु मालिकों को पहले समझाईश दी जा रही है, लेकिन समझाईश के पश्चात भी खुले में छोड़ने या मुख्य मार्ग पर विचरण करते पाए जाने पर पेनाल्टी भी लगाई जा रही है। बसना, सरायपाली, बागबाहरा, पिथौरा एवं महासमुंद नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर कार्रवाई संबंधित सीएमओ एवं सीईओ द्वारा की जा रही है। जानकारी के अनुसार तुमगांव में पांच पशु मालिकों से 500 रुपए, सरायपाली नगरीय निकाय में सात पशु मालिकों से 700 रुपए, सरायपाली जनपद में 200 रुपए, नगरीय निकाय महासमुंद में एक हजार रुपए, पिथौरा से नेशनल हाईवे 53 परसापाली पिथौरा में 300 रुपए, महासमुंंद जनपद में 500 रुपए, बागबाहरा नगरीय निकाय में 500 रुपए, जनपद पंचायत बागबाहरा में 1300 रुपए, जनपद पंचायत बसना 2200 रुपए पेनाल्टी काटा गया तथा ग्राम पंचायतों में भी पेनाल्टी लिया जा रहा है।
कलेक्टर ने पदभार संभालते ही सड़क पर बैठे आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने विगत दिनां समय सीमा की बैठक में भी उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन करने कहा था। जिसका असर दिखाई दे रहा है पशु मालिकों को भी समझाइश दी जा रही है और आवारा पशुओं को मुख्य सड़क से हटाया जा रहा है। साथ ही काँजी हॉउस में भी रखा जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों पर मवेशियों के जमवाड़ा को रोकने के लिए ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों को जिम्मेदारी दिए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले ग्राम पंचायतों के द्वारा नामजद ड्यूटी लगाकर पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए थे। मवेशियों के सड़क में रहने के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, माननीय हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों की जिम्मेदारी तय की गयी है, इसे गंभीरता से लेते हुए पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने कहा गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि आवारा घूम रहे मवेशियों पर रेडियम और पट्टी लगाया जाए ताकि उनके मालिकों को भी संज्ञान में लेकर उनसे जानकारी ली जाए। श्री लंगेह ने कहा कि ऐसे मामले में जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता सुनिश्चित हो।

उन्होंने नगरीय निकाय सीएमओ और जनपद के सीईओ को सड़कों पर बैठे आवारा पशुओं के धर-पकड़ के संबंध में कार्यवाही कर पेनाल्टी लगाने के निर्देश भी दिए थे। पशु मालिकों को एक बार समझाईश देने के पश्चात यदि मवेशी पुनः सड़कों पर बैठे तो आवश्यक पेनाल्टी लगाई जाए और रात्रि में नियमित पेट्रोलिंग भी करें। इस संबंध में पशुपालन विभाग को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिया गया है।

सरायपाली / ग्रामीणों ने अपने निजी खर्च से बनाया पुलिया गांव टापू मे तब्दील!

सरायपाली / ग्रामीणों ने अपने निजी खर्च से बनाया पुलिया गांव टापू मे तब्दील!

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक अनोखी खबर सामने आई है दरअसल सरायपाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कलेंडा के आश्रित ग्राम जोगीदादार का है जहां पिछड़ा वर्ग और आदिवासी जाति के बाहुल्य ग्राम है जहां के ग्रामीण बड़े शान से झंडा फहराया फिर अपने निजी खर्चों से पूरे ग्रामीणों ने पुल का निर्माण कर दिया।

ग्रामीणों की माने तो बरसात के दिनों में गांव टापू में तब्दील हो जाता है जिसके वजह से स्कूली बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ एंबुलेंस जैसे जरुरी सुविधा भी नहीं मिल पाता आए दिन बरसात के दिनों में ग्रामीण अपने घर से बाहर निकल नही पाते जिसके वजह से ग्रामीणों को भारी समस्याओं से जूझना पड़ता था वही पूरे ग्रामीणों में आक्रोश का    माहौल है ग्रामीणों ने बताया की पिछले 40 वर्षों से शासन प्रशासन से पक्की सड़क और पुलिया बनाने की मांग करते आ रहे हैं लेकिन आजादी के 78 वें वर्ष पूरे होने के बाद भी अब तक ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाया वही गांव से लगभग

1.5 किलोलीटर की दूरी पर पक्की सड़कें बनी है और गांव से पक्की सड़क को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है जिसमे बरसात के दिनों में वाहन चलना तो दूर ग्रामीणों को चलना भी दुभर हो जाता है कीचड़ से भरी सड़क को अगर कोई ग्रामीण पार भी कर लेता है लेकिन आगे एक नाला को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है रोजाना ग्रामीण अपने जान को जोखिम में डालकर अपने दिनचर्या के लिए निकलने को बेबस है।
जिसको लेकर पूरे ग्रामीणों ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने निजी खर्च से पुलिया बनाने को मजबूर हो गए।

महासमुंद पिथौरा/ कोर्ट के आदेश का उड़ रहा जगदीशपुर मे धज्जिया आम लोगो की क्या ही सुनते होंगे ये लोग,कब मिलेगा गरीबो को इंसाफ क्या जबरन और धौंस दिखाकर………

महासमुंद पिथौरा/ कोर्ट के आदेश का उड़ रहा जगदीशपुर मे दिखाकरधज्जिया आम लोगो की क्या ही सुनते होंगे ये लोग,कब मिलेगा गरीबो को इंसाफ क्या जबरन और धौंस ………

महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लाक अंतर्गत ग्राम जगदीशपुर मे अनुविभागीय अधिकारी ने जारी किया स्थगन आदेश, लेकिन रुक नहीं रहा निर्माण कार्य शिकायत कर्ता ने बताया की लोगो के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे न्यायालय के आदेशों को भी खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार रूबीन नॉक्स द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी पिथौरा को आवेदन के माध्यम से जानकारी एवं शिकायत किया गया है जिसमें कहा गया है की जगदीशपुर स्थित खसरा क्रमांक 424 का भाग में लगभग

 

70 वर्षो से हमारे कब्जे में है।हमारे द्वारा निर्विवाद रूप से दाखिल एवं काबिज चले आ रहा है। विगत वर्षो से सोफिया नंद द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। अवैध रूप से मकान बना रहा हैं। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी पिथौरा द्वारा 11.03.24 को स्थगन आदेश जारी कर दिया। लेकिन अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का मानो मजाक हो। और उसके बाद अवैध निर्माण लगातार चल रहा है मकान बनया जा रहा है लेकिन वहां रोकने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है,आखिर कार एक दिन मकान पूरा बना लिया जाएगा फिर ज़ब

अधिकारी अतिक्रमण तोड़ने आते है बोलेंगे की कौन हटाएगा कब्जा अवैध कब्जे वाले अपने अतिक्रमण को हटाने कभी जेसीबी के सामने तो कभी अपने आप को आग लगाने कर बचाने की कोसिस करते है ऐसे कई केश है लेकिन राजस्व विभाग सायद मामले को बड़े होने का इंतजार करते रहते है लेकिन शिकायत कर्ता को उम्मीद है की अवैध अतिक्रमण पर अधिकारी जल्द ही बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को तोड़ेंगे!

 

कहा तक है इसकी पहुँच

महासमुंद बसना / फर्जी रकबा का खेल, फरार चल रहे समिति प्रबंधक और एक सहयोगी को बसना पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है समझीए कैसे किया गया खेल

महासमुंद बसना / फर्जी रकबा का खेल, फरार चल रहे समिति प्रबंधक और एक सहयोगी को बसना पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है समझीए कैसे किया गया खेल

 

पुरे मामले का विवरण प्रकरण क्रमांक 01 दिनांक 29/01/2024 को प्रार्थी शिवनाथ पटेल के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्राथमिक कृषि शाख समिति जाडामुडा में मुख्य आरोपी उमेश कुमार भोई एवं अन्य आरोपी रामप्रसाद पिता नंदलाल के द्वारा मिलीभगत कर किसानो के धान रकबा में हेरफेर कर अपना पंजीयन रकबा जोडकर धान विक्रय कर अनुचित लाभ कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण क्रमांक 02 दिनांक 01/02/2024 को आवेदक अमृत के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि मुख्य आरोपी उमेश भोई एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर मनीष प्रधान के साथ मिली भगत कर सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर अन्य 19 किसानो के साथ धोखाधडी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 420, 409, 34 भादवि के प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण क्रमांक 02 दिनांक 01/02/2024 को आवेदक अमृत के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि मुख्य आरोपी उमेश भोई एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर मनीष प्रधान के साथ मिली भगत कर सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर अन्य 19 किसानो के साथ धोखाधडी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 420, 409, 34 भादवि के प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया

विवेचना के दौरान आरोपियों की पतासाजी कर 02 धोखाधड़ी करने वाले को घेराबंदी कर पकड़ा गया (01) उमेश भोई पिता इन्द्रजीत भोई उम्र 34 साल निवासी जाडामुडा थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 एवं (02) राम प्रसाद बरिहा पिता नंदलाल बरिहा उम्र 30 साल निवासी बैतारी थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 के द्वारा अपना पंजीयन रकबा जोडकर धान विक्रय कर अनुचित लाभ कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाना तथा किसानों के साथ धोखाधड़ी करना स्वीकार किए। जिस पर पुलिस के द्वारा अपराध धारा के तहत् विधिवत गिरफ्तारी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है । प्रकरण में फरार अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।
यह संपूर्ण कार्यवाही महासमुंद पुलिस के द्वारा किया गया है।

समझिये फर्जीवाड़ा कैसे किया गया
सहकारी समितियों में धान बेचने के लिए रकबा का पंजीयन कराया जाता है उसी रकबे के हिसाब से धान की खरीदी होती है। फर्जीवाड़ा करने वाले इस समिति के कर्मचारियों ने जिन किसानों ने धान बेचने के लिए समिति में पंजीयन नहीं कराया है, उन किसानों का रकबा को अपने परिचित और अपने रिश्‍तेदारों के रकबे में जोड़कर रकबा को बढ़ाया और उसी फर्जी रकबे से करोड़ों की धान खरीदी की गयी है।

फसल संबंधी गिरदावरी रिपोर्ट आने के बाद समिति में पंजीयन का कार्य समिति प्रभारी/प्रबंध और कंप्यूटर आपरेटर द्वारा ही किया जाता है। प्रबंध किसानों का रकबा चेक करता है फिर आपरेटर उसे कंप्यूटर में रकबा पंजीयन के रूप में एंट्री करता है। इसी के आधार पर धान की खरीदी होती है। इसी समय फर्जीवाड़ा करते हुए फर्जी तरीके से रकबा बढ़ाया गया। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जाड़ामुड़ा समिति में समिति प्रभारी/ प्रबंधक उमेश भोई थे और कम्प्यूटर ऑपरेटर मनोज प्रधान थे।

फर्जीवाड़ा करने के लिए धान खरीदी के पूर्व से ही सुनियोजित तरीके से किसानों के धान का रकबा बढ़ाया गया। अक्टूबर 2023 में ही समिति के प्रभारी/प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर अपने रिश्तेदार और परिचित किसानों के साथ मिलकर फर्जी पंजीयन किया ताकि इन फर्जी रकबा में फर्जी तरीके से धान की खरीदी किया जा सके। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी और प्रत्येक क्विंटल का समर्थन मूल्य 3100 रुपये देने की बात हुई और ये फर्जीवाड़ा करने वालों के लिए सोने पर सुहागा जैसे बात हो गई।
आखिर इतना धान इनके नाम पर कैसे बिक रहा है
जब इन किसानों के पास खेती का रकबा कम है, जिसे फर्जी तरीके से बढ़ाया गया है उनके पास धान कहा से आ रहा है जिसे बिक्री किया जा रहा है। ये भी जांच का विषय है।

फर्जीवाड़ा में फसने के बाद आरोपितों ने जिस किसान के रकबे को अपने रकबे में जोड़कर धान बिक्री किया है, उन किसानों से अधिया लेने का झूठा दावा कर रहे हैं। जबकि पीड़ित किसानों ने बताया है कि उन्होंने न किसी को अधिया दिया है न किसी को धान बेचने की सहमति दी है। अगर किसान से अधिया लेते तो धान खरीदी के लिए बने साफ्टवेयर में अधिया का कालम होता है, जिसमे अधिया लिए गए रकबे का जिक्र होता है। लेकिन यहां फर्जीवाड़े में शामिल सभी किसानों का साफ्टवेयर में अधिया का कालम शून्य है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अधिया, रेगहा लिया ही नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण तथ्य जब भी कोई किसी से खेत अधिया, रेगहा लेता है जून-जुलाई माह में धान बुवाई के समय ही स्टांंप पेपर में सहमति लेता है उसे समिति में जमा करना होता है उस हिसाब से सॉफ्टवेर में अधिया के कालम को भरा जाता है। इन्होंने अधिया रेगहा लिया ही नहीं है इ लिए अधिया का कालम शून्य है।

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या करने वाले एक अपचारी बालक सहित 06 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

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जमीन विवाद पर आरोपियों द्वारा लोहे का राड, डंडा आदि से मारपीट कर दिया गया हत्या की घटना को अंजाम
● मारपीट करने से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई मृत्यु
● आरोपियों द्वारा मारपीट करते हुए प्रार्थी के परिवार के अन्य सदस्यों को भी कर दिया गया घायल

आरोपियों के नाम
1. राजेंद्र उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम खम्हरिया यदू थाना सिटी कोतवाली वर्तमान निवासी तेलीबांधा एमडी ब्लॉक रायपुर
2. बिमला उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम खम्हरिया यदू थाना सिटी कोतवाली वर्तमान निवासी मोवा सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रायपुर
3. संतोष उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम घोरभट्टी थाना खरोरा जिला रायपुर
4. संतराम उर्फ समीर उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम घोरभट्टी थाना खरोरा जिला रायपुर
5. कौशल्या उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम घोरभट्टी थाना खरोरा जिला रायपुर
6. एक अपचारी बालिक