बसना / पिरदा से भंवरपुर जाने के रोड किनारे ग्राम पिरदा में चनाट एक आरोपी को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार !

बसना / पिरदा से भंवरपुर जाने के रोड किनारे ग्राम पिरदा में चनाट एक आरोपी को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार

थाना बसना में मप्र0आर0 के पद पर पदस्थ हूं आज दिनांक 23/06/2025 को मुखबीर सूचना पर घटना स्थल पिरदा से भंवरपुर जाने के रोड किनारे ग्राम पिरदा में आरोपी पन्ना लाल बंजारा पिता तुलसी बंजारा उम्र 26 साल निवासी वार्ड नंबर 13 चनाट चौकी भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक थैला अंदर रखे 17 पौवा जम्मु स्पेशल व्हीस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 एमएल जुमला 3060 एमएल कीमती 2040 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूध्द मौके पर देहाती नालसी पर अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर वापस स्टेशन आया। जिसपर असल अपराध पंजीबद्ध किया जाता है- देहाती नालसी नकल जैल है- देहाती नालसी थाना बसना जिला महासमुंद अप0 क्रमांक 0/25 धारा 34(1) आबकारी एक्ट, नाम प्रार्थी – शासन की ओर से मप्रआर 85 चंचल बंसवार, थाना बसना, दि0घ0स0 – 23/06/2025 के 19-20 बजे, घटना स्थल!

पिरदा से भंवरपुर जाने के रोड किनारे ग्राम पिरदा, दिनांक रिपोर्ट समय – 23/06/2025 के 19-50 बजे, घटना स्थल पिरदा से भंवरपुर जाने के रोड किनारे ग्राम पिरदा नाम आरोपी पन्ना लाल बंजारा पिता तुलसी बंजारा उम्र 26 साल निवासी वार्ड नंबर 13 चनाट चौकी भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 जप्त संपत्ति – एक सफेद प्लास्टिक थैला अंदर रखे 17 पौवा जम्मु स्पेशल व्हीस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 एमएल जुमला 3060 एमएल कीमती 2040 रूपये विवेचक – मप्रआर 85 चंचल बंसवार, थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 विवरण मैं थाना बसना म प्र0आर0 के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 23/06/2025 को मय विवेचना कीट के अपराध विवेचना, आबकारी कार्यवही हेतु हमराह स्टाफ आरक्षक 649, 784 के साथ अलग अलग प्राईवेट वाहन मो0सा0 से रवाना हुई थी कि दौरान भ्रमण के मुखबीर से सूचना प्राप्त्‍ हुआ कि पिरदा से भंवरपुर जाने के रोड किनारे ग्राम पिरदा में एक आदमी एक सफेद प्लास्टिक थैला अंदर अवैध शराब रखकर बिक्री करने हेतु ग्राहक की तलाश कर रहा है कि सूचना पर हमराह गवाह प्रमोद कुमार एवं खेमराज महंती को नोटिस तामील किया जिनके साथ हमराह स्टाफ के मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचा जहां देखा कि एक आदमी रोड किनारे सफेद प्लास्टिक थैला लिये रोड किनारे खडा था जिसे घेराबंदी कर पडके उनका नाम पता पूछने पर उन्होने अपना नाम पन्ना लाल बंजारा पिता तुलसी बंजारा उम्र 26 साल निवासी वार्ड नंबर 13 चनाट चौकी भंवरपुर थानाl

बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का रहने वाला बताया जिसे मुखबीर ‍सुचना से अवगत कराकर संदेही से पहले पुलिस पार्टी व गवाहन की तलाशी लिवाया गया बाद संदेही से सहमती लेकर उसके कब्जे में रखे एक सफेद प्लास्टिक थैला अंदर की तलाशी लेने पर थैला अंदर 17 पौवा जम्मु स्पेशल व्हीस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 एमएल जुमला 3060 एमएल कीमती 2040 रूपये का शराब रखे मिला जिस पर उक्त शराब को बरामद कर शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात लायसेंस पेश करने आरोपी को धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस ‍दिया जो कोई कागजात नही होना बताया। उक्त बरामद शुदा शराब को गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया। आरोपी पन्ना लाल बंजारा का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 23/06/2025 के 19-40 बजे गिर0 किया गया। मामला जमानतीय होने से एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपी को जमानत मुचलका पर ‍रिहा किया गया मौके पर आरोपी के विरूध्द देहाती नालसी पर आरोपिया के विरूद्ध अपराध कायम किया गया!

पिथौरा / दुर्घटना मे सपोस के एक व्यक्ति की मृत्यु आरोपी ओड़िसा ड्राइवर के खिलाफ अपराध दर्ज

पिथौरा / दुर्घटना मे सपोस के एक व्यक्ति की मृत्यु आरोपी ओड़िसा ड्राइवर के खिलाफ अपराध दर्ज

थाना पिथौरा में म.प्रआर गश्ती के पद पर पदस्थ हूं, थाना पिथौरा के मर्ग क्रमांक 36/2025धारा 194 बी.एन.एस.एस. के मृतक उमेश बरिहा पिता रति राम बरिहा उम्र 24 वर्ष साकिन सपोस थाना सांकरा जिला महासमुन्द का मर्ग जांच किया गया । जांच के दौरान परिजनों रति राम बरिहा, टेकलाल बरिहा, रामचरण बरिहा का कथन लिया गया। जिन्होने अपने कथन में बताये की दिनांक 27.01.2025 को वाहन क्रमांक OD 17 D 0001 के चालक द्वारा तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक चला कर मोटर सायकल क्रमांक CG06GZ 8721 को पीछे से ठोकर मार कर एक्सीडेंट कर दिया । जिससे उमेश बरिहा का ईलाज के दौरान दिनांक 31.01.2025 को मृत्यू हो गया।

कथन एवं पीएम रिपोर्ट से मृतक उमेश बरिहा का एक्सीडेंट से मृत्यू होना पाये जाने से आरोपी वाहन चालक क्रमांक OD 17 D 0001 के विरूध्द अपराध धारा 106(1) B.N.S का पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। मर्ग इंटीमेशन नकल जैल है – अकाल एवं आकस्मिक मृत्यू की सूचना पंजी धारा 194 थाना पिथौरा जिला महासमुन्द छ0ग0 मर्ग क्रमांक 36/2025मृत्यू का कारण सडक दुर्घटना मृतक का नाम व पता उमेश बरिहा पिता रति राम बरिहा उम्र 24 वर्ष साकिन सपोस थाना सांकरा जिला महासमुन्द छ0ग0 दिनांक समय घटना 31.01.2025के 08/15 बजें घटना DKS अस्पताल रायपुर छ0ग0 दिनांक सूमय सूचना 23.06.25 के 15.30 बजे । सूचनाकर्ता का नाम सरोज कुर्रे पिता लेख राम कुर्रे उम्र 43 वर्ष साकिन वार्ड ब्वाय DKS अस्पताल रायपुर की ओर से आर. 278 राम विलास साहू थाना पिथौरा सूचक थाना उपस्थित आकर ‍बिना मर्ग नम्बरी डायरी लाकर पेश करने पर डायरी असल नम्बरी की गयी । मर्ग इंटीमेश नकल जैल है- मर्ग इंटीमेशन थाना गोलबजार जिला रायपुर मर्ग क्रमांक0/96/2025 धारा 194 बी.एन.एस.एस. नाम सूचक सरोज कुमार कुर्रे पिता लेखराम कुर्रे उम्र 43 वर्ष साकिन वार्ड ब्वाय DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रायपुर छ0ग0 प्रति थाना गोलबजार रायपुर छ0ग0 आपको सूचित किया है कि निम्न रोगी को अकाल से मृत्यू हो गई है को मृत अवस्था में लाया गया है उसके शव को चीर घर में दिया गया है। आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। रोगी का नाम उमेश बरिहा उम्र 24 वर्ष पुरूष पति/ पत्नी/पुत्र/पुत्री पिता रति राम बरिहा साकिन सपोस थाना सांकरा लोन वाले का नाम रामचरण बरिहा (चचेरा भाई) ********** वार्ड क्रमांक बिस्तर क्रमांक CASUALTY AC मृत्यू का संभावित कारण DAT दिनांक भर्ती समय 27.01.25 दिनांक मृत्यू समय 31.01.25 मूल

घटना स्थल टेका थाना पिथौरा जिला महासमुन्द हस्ताक्षर अस्पष्ट आपात चिकित्सा अधिकारी डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रायपुर छ0ग0 डाक्टर लवकेश राठौर के रिपोर्ट पर बिना नम्बरी मर्ग कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही में लिया गया । पश्चात मर्ग की सूचना SDM महोदय रायपुर को भेजी जाती है। हस्ताक्षर अस्पष्ट की सूचक की रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर जांच पंचनमा में लिया गया।

रायपुर : राज्यपाल श्री डेका ने रथ यात्रा महोत्सव के लिए दिए 1 लाख रूपए स्वेच्छानुदान 

रायपुर : राज्यपाल श्री डेका ने रथ यात्रा महोत्सव के लिए दिए 1 लाख रूपए स्वेच्छानुदान

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज यहां राजभवन में श्री जगन्नाथ सेवा समिति गायत्री नगर रायपुर को रथ यात्रा महोत्सव आयोजन 2025 के लिए 1 लाख रूपए की स्वेच्छानुदान राशि प्रदान की।

इस अवसर पर विधायक एवं समिति के अध्यक्ष श्री पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे।

 

 

रायपुर /महासमुंद: प्रदेश में अब तक 75.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर/महासमुंद: प्रदेश में अब तक 75.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 75.3 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक जशपुर जिले में सर्वाधिक 217.1 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 22.9 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 79.8 मि.मी., सूरजपुर में 99.1 मि.मी., बलरामपुर में 216.7 मि.मी., कोरिया में 136.1 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 66.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर जिले में 43.5 मि.मी. बलौदाबाजार में 64.7 मि.मी., गरियाबंद में 68.7 मि.मी., महासमुंद में 61.1 मि.मी. और धमतरी में 37.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर में 40.5 मि.मी., मुंगेली में 34.6 मि.मी., रायगढ़ में 119.6 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 56.7 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 64.6 मि.मी., सक्ती में 49.8 मि.मी. कोरबा में 72.2 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 76.9 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। दुर्ग जिले में 43.5 मि.मी., कबीरधाम में 48.5 मि.मी., राजनांदगांव में 27.4 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 47.3 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 48.7 मि.मी., बालोद में 49.1 मि.मी. और बस्तर जिले में 95.9 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। कोंडागांव में 67.4 मि.मी., कांकेर में 64.4 मि.मी., नारायणपुर में 44.1 मि.मी., दंतेवाड़ा में 129.8 मि.मी., सुकमा में 45.1 मि.मी. और बीजापुर में 144.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

महासमुंद / वीरांगना रानी दुर्गावती शहादत दिवस पर मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अर्पित की पुष्पांजलि वीरांगना रानी दुर्गावती के आदर्शां पर चलने की अपील

महासमुंद / वीरांगना रानी दुर्गावती शहादत दिवस पर मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अर्पित की पुष्पांजलि
 
वीरांगना रानी दुर्गावती के आदर्शां पर चलने की अपील
 

महासमुंद, 24 जून 2025/रानी दुर्गावती की शहादत दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े आज महासमुंद के बी.टी.आई. रोड पर स्थापित वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके अद्वितीय बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री भीखम सिंह ठाकुर, पूर्व राज्य मंत्री श्री पूनम चंद्राकर, स्काउट गाइड के अध्यक्ष श्री येतराम साहू, बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, महिला समूहों की सदस्याएं, युवा वर्ग तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने वीरांगना की साहस और बलिदान को स्मरण करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की एक महान वीरांगना थीं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया।
उनका जीवन साहस, नेतृत्व, आत्मबलिदान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती जैसी विभूतियां देश के युवाओं, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने उपस्थित जनसमुदाय से आह्वान किया कि वे रानी दुर्गावती के आदर्शों को अपनाएं और सामाजिक जागरूकता, शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति को सशक्त करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

महासमुंद -/ अवैध रेत भण्डारण पर खनिज विभाग की सख्त कार्रवाई

अवैध रेत भण्डारण पर खनिज विभाग की सख्त कार्रवाई
100 हाईवा (1400 घनमीटर) रेत एवं चैन माउंटेन मशीन जब्त

महासमुंद, 24 जून 2025/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोकथाम हेतु खनिज विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संयुक्त टीम द्वारा 23 जून को ग्राम मुड़ियाडीह, तहसील महासमुंद स्थित महानदी क्षेत्र में अवैध रेत भंडारण की शिकायत पर कार्रवाई की गई।

खनिज अधिकारी के बताया कि जांच के दौरान नदी किनारे लगभग 100 हाईवा (1400 घनमीटर) रेत अवैध रूप से भंडारित पाया गया, जिसे तत्काल जप्त किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि ग्रामीणों के अनुसार रात्रि के समय उक्त अवैध भंडारण स्थल से रेत भराई का कार्य किया जाता था। अवैध गतिविधि में प्रयुक्त एक चैन माउंटेन मशीन जेसीबी को भी मौके से जब्त किया गया।
खनिज विभाग द्वारा इस प्रकरण में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर 2 से 5 वर्ष तक की सजा हेतु परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। पूर्व में भी जिले के समस्त खनिज पट्टेदारों एवं परिवहनकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि बिना वैध अभिवहन पास के किसी भी प्रकार का खनिज उत्खनन, परिवहन अथवा भंडारण दण्डनीय अपराध है। भविष्य में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर भी कठोर कार्यवाही की जाएगी।

महासमुंद / साप्ताहिक जन चौपाल में ग्रामीणों ने रखी समस्याएं

महासमुंद / साप्ताहिक जन चौपाल में ग्रामीणों ने रखी समस्याएं
 
कलेक्टर ने दिए विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश
 
जन चौपाल में कुल 38 आवेदन प्राप्त हुए
 

महासमुंद, 24 जून 2025/ जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जन चौपाल में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं एवं शिकायतें गंभीरता से सुनीं। इस जन चौपाल में कुल 38 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री लंगेह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्राप्त आवेदनों का शीघ्र और प्राथमिकता से निराकरण किया जाए, ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि दूरदराज से आने वाले नागरिकों की समस्याओं को शासन की योजनाओं से जोड़ते हुए शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार लाभ दिलाने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को विभागवार आवेदन सौंपे गए और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

साप्ताहिक जन चौपाल के दौरान बागबाहरा विकासखंड के ग्राम कुसमी के ग्रामीणों ने शासकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की। ग्राम पंचायत तमोरा अंतर्गत ग्राम तमोरा से अमलोर तक पक्की सड़क निर्माण तथा ग्राम खम्हारमुड़ा सिंघनपुर के निवासियों ने भी सड़क निर्माण की आवश्यकता को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम आँवलाचक्का में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में व्याप्त अनियमितता और लापरवाही को लेकर भी ग्रामवासियों ने शिकायत दर्ज कराई। वहीं ग्राम ढाबाखार, पिथौरा की निवासी सदन बाई सिदार ने निजी भूमि पर निर्माण कार्य में बाधा की जानकारी देते हुए सुरक्षा और सहायता की मांग की।

कलेक्टर श्री लंगेह ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित एवं प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर : जशपुर में पहली बार आयोजित होगा एग्री-हॉटी क्रेता-विक्रेता सम्मेलन 2025

रायपुर : जशपुर में पहली बार आयोजित होगा एग्री-हॉटी क्रेता-विक्रेता सम्मेलन 2025

जैविक उत्पादों को मिलेगा राष्ट्रीय बाजार कांट्रेक्ट फार्मिंग व फूड प्रोसेसिंग से बढ़ेगा स्वरोजगार

“कृषि क्रांति” अभियान के तहत यह दो दिवसीय सम्मेलन 28 और 29 जून को जिला पंचायत परिसर, जशपुर में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य जिले के किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार से जोड़ते हुए उनके उत्पादों को बेहतर दाम दिलाना है। जशपुर जिले में कृषि, उद्यानिकी और रेशम उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु जिला प्रशासन द्वारा पहली बार एग्री-हॉटी क्रेता-विक्रेता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है।

सम्मेलन के पहले दिन क्रेता-विक्रेता परिचय सत्र, फसल संग्रहण, संरक्षण और प्रसंस्करण संबंधी तकनीकी जानकारियों के साथ ही कृषि, उद्यानिकी, रेशम और वनोपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता मानकों, नियमों एवं विपणन व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी। साथ ही विविध फसलों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

दूसरे दिन, 29 जून को देश के विभिन्न राज्यों से आए उद्यमियों द्वारा जिले के खेतों और उत्पादों का प्रत्यक्ष भ्रमण कराया जाएगा, जिससे वे किसानों के उत्पादों को जान सकें और संभावित करार कर सकें। यह किसानों और कंपनियों के बीच एफ.पी.ओ. (किसान उत्पादक संगठन) के माध्यम से सीधा संवाद और विपणन की दिशा में अहम कदम होगा। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा।

जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि इस सम्मेलन में कृषि, उद्यानिकी, वनोपज और रेशम क्षेत्र से जुड़े राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतिष्ठानों, निर्यातकों, विशेषज्ञों और लघु वनोपज संघ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। जशपुर जैविक खेती, रेशम पालन और वन औषधियों के लिए पहले से ही प्रसिद्ध है, ऐसे में इस आयोजन के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को देश के बड़े बाजारों से जोड़ा जा सकेगा।

सम्मेलन में नाशपाती और आम उत्पादक कृषकों के मध्य फसल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, कांट्रेक्ट फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी किसानों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है।

 

रायपुर : वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए रायपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री साहू

रायपुर : वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए रायपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री साहू

कोकौशल्या माता विहार सेक्टर-4 स्थित कमल हाइट्स रेसिडेंशियल को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नन्द कुमार साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

श्री साहू ने कार्यक्रम में 5 पौधे लगाए और अपने संबोधन में ऋषि-मुनियों के समय से चली आ रही वृक्षारोपण की परंपरा का उल्लेख किया। उन्होंने वृक्षों की आयुर्वेदिक, धार्मिक एवं आर्थिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट के रूप में हरा-भरा बनाए रखने हेतु प्रत्येक नागरिक को कम से कम दो पौधे लगाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्होंने संगठित रूप से किए जा रहे इस पर्यावरणीय प्रयास के लिए सोसायटी के कार्यों की सराहना की और भविष्य में किसी भी आकस्मिक समस्या के समाधान के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। वृक्षारोपण अभियान में लगभग 200 पौधे लगाए गए।

इस अवसर पर सोसायटी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

 

रायपुर : छत्तीसगढ़ रेरा का बड़ा फैसला: रजत बिल्डर को 57.97 लाख रुपये आबंटिती को लौटाने का आदेश

रायपुर : छत्तीसगढ़ रेरा का बड़ा फैसला: रजत बिल्डर को 57.97 लाख रुपये आबंटिती को लौटाने का आदेश

फ्लैट का आधिपत्य न देने और अनुबंध के उल्लंघन पर रेरा ने सुनाया आदेश

छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (CGRERA) ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए रजत बिल्डर्स को उनके प्रोजेक्ट ‘रजत होम्स कादम्बरी, जिला दुर्ग’ के एक आबंटिती को 57.97 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। यह फैसला बिल्डर द्वारा फ्लैट का समय पर आधिपत्य न देने और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण सुनाया गया है।

वर्ष 2014 में उक्त आबंटिती ने फ्लैट के लिए बिल्डर से अनुबंध किया था। लेकिन एक दशक बीत जाने के बावजूद उन्हें न तो फ्लैट का कब्ज़ा मिला और न ही परियोजना पूरी हुई। छत्तीसगढ़ रेरा की जांच में पाया गया कि प्रमोटर रजत बिल्डर्स ने रेरा अधिनियम 2016 की धारा 11 का उल्लंघन किया है। यह धारा प्रमोटरों के दायित्वों को निर्धारित करती है, जिसमें समय पर निर्माण कार्य पूर्ण करना और खरीदार को स्वामित्व प्रदान करना प्रमुख है। इस उल्लंघन के मद्देनज़र रेरा ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह 24 लाख रुपये मूलधन और 27.97 लाख रुपये ब्याज सहित कुल 57,97,200 रुपये की राशि आबंटिती को लौटाए।

यह निर्णय न केवल पीड़ित खरीदार को न्याय दिलाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ रेरा घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्रमोटरों को रेरा अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य करता है।