बसना : स्त्री, प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. भारती अग्रवाल बसना अग्रवाल नर्सिंग होम में सभी जांच अब बसना में ही
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स्त्री, प्रसूति रोग विशेषज्ञ
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तुमगांव थाना : ग्राम तेन्दूवाही में गाली गलौज कर रहा व्यक्ति को मना करने पर किया मार पीट पर मामला दर्ज
तुमगांव थाना : ग्राम तेन्दूवाही में गाली गलौज कर रहा व्यक्ति को मना करने पर किया मार पीट पर मामला दर्ज
मैं प्रेमदास मानिकपुरी ग्राम तेन्दूवाही में रहता हुं । दिनांक 29.03.2024 को मैं अपने परिवार के साथ ग्राम आरंग शादी कार्यक्रम में गया था कि रात्रि करीबन 08.00 बजे मैं शादी कार्यक्रम से अपने घर वापस आया तो मेरे घर के सामने मेरे गांव का अर्जुन आंवले गाली गलौज कर रहा था जिसे मेरे द्वारा मना करने पर तु कौन होता है मुझे मना करने वाला कहकर
अपने भाईयों सुरज आंवले, रोहित आंवले के साथ एक राय होकर मुझे मां बहन की अश्लील गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट किये एवं अर्जुन आंवले पास में रखे पत्थर के टुकडे से मेरे सिर में मारा जिससे मेरे सिर से खुन निकला, बीच बचाव करने आई मेरी पत्नि राधा मानिकपुरी के साथ तीनो वाद विवाद किये । घटना को सम्मत कोसले, मेहत्तरू कुर्रे देखे सुने व बीच बचाव किये है। रिपोर्ट पढवाकर सुना मेरे बताये अनुसार लिखी गई है कार्यवाही की जाये। थाना में धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पर मामला दर्ज किया गया।
पटेवा थाना : अपने छगन मुर्गा कटिंग दुकान के सामने ग्राम पचरी में 06 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित देशी महुआ शराब के साथ पकड़ाया
पटेवा थाना : अपने छगन मुर्गा कटिंग दुकान के सामने ग्राम पचरी में 06 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित देशी महुआ शराब के साथ पकड़ाया
थाना पटेवा में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 29/03/2024 को 13X20 बजे तक दिवसाधिकारी डियूटी पर तैनात था कि जरिये मुखबिर से सूचना मिला कि छगन लाल मारकण्डे अपने छगन मुर्गा कटिंग दुकान के सामने ग्राम पचरी में अवैध रूप से देशी महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है कि हालात थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराकर हमराह स्टाफ आरक्षक 570, 851 के शासकीय अधिग्रहित वाहन क्रमांक CG 06 GM 7193 से मय विवेचना कीट के रवाना हुआ,
छिलपावन चौक में मिले गवाह दुकालू घृतलहरे, चमन लाल डोरा को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर धारा 160 जाफौ का नोटिस तामिल कर साथ लेकर मुखबीर के बताये स्थान छगन मुर्गा कटिंग दुकान के सामने ग्राम पचरी पहुंचे, जहां एक व्यक्ति मिला, जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम छगन लाल मारकण्डे पिता गजेन्द्र मारकण्डे उम्र 42 वर्ष साकिन ग्राम पचरी थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) का रहने वाला बताया ।
जिसे मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पुलिस पार्टी, वाहन एवं गवाहों की तलाशी संदेही से लिवाया गया, पुलिस स्टाफ के पास विवेचना कीट के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु/पदार्थ नही मिलने पर संदेही से सहमति लेकर तलाशी लेने पर संदेही के कब्जे से एक सफेद रंग की 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जार में करीबन 06 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित देशी महुआ शराब रखे मिला, जिसे गवाहों के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया, उक्त शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में संदेही को वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ का नोटिस तामील किया गया
जो नोटिस में कोई लायसेंस/परमिट नही होना लिखित में देने पर आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जार में करीबन 06 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित देशी महुआ शराब कीमती 1800 रूपये को गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लेकर मौके पर सीलबंद किया । आरोपी छगन लाल मारकण्डे का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 29/03/2024 के 17.50 बजे विधिवत मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दिया गया । आरोपी के विरूद्ध मौके पर बिना नम्बरी देहाती नालसी 0/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।
सरायपाली : ग्राम आंवलाचक्का में 7 लीटर देशी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया
सरायपाली : ग्राम आंवलाचक्का में 7 लीटर देशी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना सरायपाली में प्र0आर0 के अनुसार दिनांक 30.03.2024 को सउनि रनसाय मिरी के हमराह में व आरक्षक 684,867 व शासकीय वाहन CG 03 A 0179 में जुर्म जरायम पतासाजी पर मय विवेचना कीट के दुर्गापाली की ओर रवाना हुये थे । जरिये मुखबिर सूचना मिला कि ग्राम आंवलाचक्का में एक व्यक्ति मांझाखोल आंवलाचक्का के पास में अवैध रूप से महुआ शराब रखकर
बिक्री हेतु ग्राहकों का इंतजार कर रहा है कि सूचना पर थाना प्रभारी महोदय को जरिये मोबाइल से अवगत कराकर हमराह आर0 867 को साथ लेकर मुखबिर सूचना तस्दीक पर रवाना हुए रास्ते में गवाह केशव चौहान और रामेश्वर सिन्हा को धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामिल कर साथ लेकर मुखबिर के बताये हुए स्थान ग्राम आंवलाचक्का पहुंचे जहां घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडे
जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम भजन सिंग सिदार पिता जगत सिदार उम्र 39 वर्ष साकिन आंवलाचक्का थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 बताया एवं अपने पास रखे के एक सफेद रंग की थैला के अंदर 5 लीटर वाली जरकीन में भरा 5 लीटर व दो लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में भरा 02 लीटर देशी महुआ शराब जुमला 7 लीटर देशी महुआ शराब कीमती 1400 रू0 रखना बताया
जिसके खरीदी बिक्री के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो कोई कागजात नहीं होना लिखित में दिया कि आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की थैला के अंदर 5 लीटर वाली जरकीन में भरा 5 लीटर व दो लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में भरा 02 लीटर देशी महुआ शराब जुमला 7 लीटर देशी महुआ शराब कीमती 1400 रू0 को मौके पर गवाहो के समक्ष बरामद कर मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया ।
व मौके पर जप्तशुदा शराब को सीलबंद किया गया । आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 30.03.2024 के 11.00 बजे विधिवत गिर0 कर मामला अजामनतीय होने से गिर0 की सूचना परिजनो को दिया । बाद संपूर्ण कार्यवाही कर हमराह स्टाफ मय माल के थाना वापस आकर देहाती नालसी पर से नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
सरायपाली : आत्मानंद हाईस्कूल के पास संजय नगर का एक व्यक्ति अपने हाथ एक लम्बी चाकू लेकर लहराते हुये पकड़ाया
सरायपाली : आत्मानंद हाईस्कूल के पास संजय नगर का एक व्यक्ति अपने हाथ एक लम्बी चाकू लेकर लहराते हुये पकड़ाया। थाना सरायपाली में उपनिरीक्षक के अनुसार दिनांक 30.03.2024 दिवसाधिकारी के पद पर पदस्थ था उसी दौरान मुखबिर से जरिये फोन के सूचना मिली कि आत्मानंद हाईस्कूल के पास संजय नगर का मुकेश उर्फ मुक्कु उर्फ मुण्डा यादव अपने हाथ एक लम्बी चाकू लेकर आम जगह पर लहरा रहा है
जिससे आने जाने वाले लोग तथा स्कूल में परीक्षा देने वाले लोग डर कर भाग रहे है कि सूचना को रोजनामचा आम में दर्ज कर हमराह आरक्षक 789 मोहन साहू के थाना से रवाना हुआ था थाना के बाहर निषाद होटल में साक्षी केशव चौहान एवं मनोज यादव को धारा 160 जा0फौ0 की नोटिस तामील कर साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर एक व्यक्ति को लम्बी चाकू लहराते हुये पकडा गया
मौके पर आने जोन वाले लोग तथा परीक्षार्थी भाग रहे थे । चाकू रखे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम पता मुकेश उर्फ मुक्कु उर्फ मुण्डा यादव पिता बलराम यादव उम्र 16.6 वर्ष साकिन संजयनगर बताया । उक्त अपचारी बालक के पास से एक लम्बी धारदार लोहे की चाकू लकडी की मुठ लगी हुई बरामद कर मौके पर बरामदगी पंचनामा तैयार कर
धारा 91 जा0फौ0 की नोटिस दिया गया जो कोई वैध कागजात , दस्तावेज नहीं होना बताया। आरोपी के पेश करने पर उसके कब्जे से एक लोहे का धारदार लम्बी चाकू जिसमें लकड़ी का मूठ लगा हुआ है कुल लंबाई 15 इंच , मूठ की लंबाई 3 इंच , फल की लंबाई 12 इंच, फल की चौडाई 1 इंच को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्र के जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से साथ लेकर थाना आया
उसके विरूद्ध अपराध सदर पंजीबद्ध कर समय सदर में विधिवत गिरफ्तार कर अपराध अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दिया गया अपचारी बालक का न्यायिक रिमाण्ड पृथक से किशोर न्याय बोर्ड महासमुंद से लिया जाता है। अपराध पंजीबद्ध पश्चात विवेचना में लिया गया।
सांकरा थाना : ग्राम भोकलुडीह में अपने घर के सामने में 03 लीटर हाथ भट्ठी अवैध महुआ शराब के साथ पकड़ाया
सांकरा थाना : ग्राम भोकलुडीह में अपने घर के सामने में 03 लीटर हाथ भट्ठी अवैध महुआ शराब के साथ पकड़ाया थाना सांकरा में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 29.03.2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 487 महिला आरक्षक 898 के ग्राम भ्रमण जुर्म जरायम पतासाजी पर लोहराकोट की ओर रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर से सूचना मिला की ग्राम भोकलुडीह में एक व्यक्ति अपने घर के सामने में अवैध महुआ शराब ब्रिकी करने वास्ते रखा है
कि सूचना पर दो गवाहों को नोटिस दिया जो जाने को तैयार होने पर हमराह साथ लेकर ग्राम भोकलुडीह आरोपी के घर के सामने में घेराबंदी कर शराब रेड कार्यवाही किया जिससे आरोपी से एक 05 लीटर वाली पीले रंग की प्लास्टिक जरकीन में भरा 03 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब बरामद किया गया
तथा आरोपी को नाम पता पुछने पर अपना नाम पवन कुर्रे पिता नाथूराम कुर्रे उम्र 27 साल साकिन भोकलुडीह थाना सांकरा जिला महासमुंद छ0ग0 का रहने वाला बताया आरोपी को शराब रखने बेचने के संबंध में धारा 91 जाफौ का नोटिस दिया गया जो शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताकर लिखित में दिया
उक्त अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब को गवाहों के समक्ष मौके पर मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी का कृत्य अपराध सदर का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 29.03.2024 के 18/40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । बाद वापस थाना आकर बिना नंबरी नालसी पर से नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पिथौरा थाना : ग्राम कौडिया में अपने घर के सामने 04 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया
पिथौरा थाना : ग्राम कौडिया में अपने घर के सामने 04 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया थाना पिथौरा में म.प्रधान आरक्षक 231 के अनुसार दिनांक 29.03.2024 को हमराह आरक्षक 394, 923 के साथ जुर्म जराायम पतासाजी पर देहात रवाना हुई थी जरिये मुखबीर सूचना मिला कि एक व्यक्ति अपने घर के सामने महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है
कि सूचना पर गवाह राजेश सोनवानी, कन्हैया निषाद को धारा 160 जाफौ. का नोटिस तामिल कर साथ लेकर ग्राम कौडिया के बताये हुये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी करने पर एक व्यक्ति मिला जिसे पूछताछ करने पर अपना चैतकुमार बरिहा पिता धरमसिंग बरिहा उम्र 40 साल साकिन मडईभाठा कौडिया थाना पिथौरा जिला महासमुंद छ.ग. बताया
तथा अपने पास एक सफेद रंग के 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 04 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब रखे मिला जिसे गवाहों के समक्ष बरामद किया गया उक्त शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ. का नोटिस तामिल किया गया नोटिस में कोई वैध दस्तावेज नहीं है लिखित में दिया
कि गवाहों के समक्ष एक सफेद रंग के 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 04 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 800 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 29.03.2024 के 19.50 बजे विधिवत मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया
प्रकरण जमानतीय होने एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी क्रमांक 0/24 धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।
सरायपाली : ग्राम जोगीडीपा में घर के बगल में ही रखे मोटर सायकल एवं ट्रेक्टर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने लगाई आग जिसपर मामला दर्ज
सरायपाली : ग्राम जोगीडीपा में घर के बगल में ही रखे मोटर सायकल एवं ट्रेक्टर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने लगाई आग जिसपर मामला दर्ज मै घासीराम साव ग्राम जोगीडीपा मे रहता हूं कक्षा 5 वीं तक पढा हूं। कृषक हूं । कि दिनांक 11.03.24 को मैं अपने पत्नि, पुत्र भारत साव के साथ रात्रि खाना खाकर अपने अपने कमरा में सो गये रात्रि लगभग 01.00 बजे मेरे लडका भारत को 03 लोगो ने दबोच कर आये और मेरे कमरा के दरवाजा को पैर से मारा जो पहले से किसी के द्वारा बाहर से बंद कर दिया गया था
मैं खोल नहीं पाया कमरा के खिडकी से देखा तो मेरे लडका को 03 नकाब लगाये हुये व्यक्ति पकडे थे और उसे बाहर ले गये कुछ ही समय बाद मेरा लडका मेरे कमरा का दरवाजा खोला बाहर आंगन में आया तो घर के बगल में ही रखे मोटर सायकल एवं ट्रेक्टर में आग लगा था आग किसने लगाया मैं देख नहीं पाया हूं। कि तत्काल शौचालय के पास रखे बाल्टी से पानी लाकर ट्रेक्टर में लगे आग को बुझाये
और देखते ही देखते मेरा मोटर सायकल क्रमांक CG 06 GJ 8679 एवं ट्रेक्टर महिन्द्रा क्रमांक CG 04 DM 7921 जल गया ट्रेक्टर सीट एवं छतरी ही जला है । आगजनी से मुझे लगभग 55,000 रू0 का आर्थिक नुकसानी हुआ है। अज्ञात आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही किया जाये। रिपोर्ट पढवाकर सुना मेरे बताये अनुसार लिखा गया है। थाना में धारा 435-IPC पर मामला दर्ज किया गया।
छत्तीसगढ़ -:स्मार्ट मीटर लगाने के लिए इलेक्ट्रीसीयन,हेल्फर,सर्वेयर सहित 150 पद की आवश्यकता अच्छा वेतन पेट्रोलिंग देखें लोकेसन नया रायपुर, मंदिर हसोद, आरंग धमतरी सहित………
छत्तीसगढ़ -:स्मार्ट मीटर लगाने के लिए इलेक्ट्रीसीयन,हेल्फर,सर्वेयर सहित 150 पद की आवश्यकता अच्छा वेतन पेट्रोलिंग देखें लोकेसन नया रायपुर, मंदिर हसोद, आरंग धमतरी सहित………
महासमुंद : गौसिया मश्जिद के पास नयापारा महासमुन्द में अपने हाथ में धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाता एक व्यक्ति पकड़ाया
महासमुंद : गौसिया मश्जिद के पास नयापारा महासमुन्द में अपने हाथ में धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाता एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना सिटी कोतवाली में म0 प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 29.03.2024 को हमराह आरक्षक 300 के स्वयं के मोटर सायकल से जुर्म जरायम पतासाजी एवं जुआ एवं शराब रेड कार्यवाही पर टाउन एवं देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि एक व्यक्ति गौसिया मश्जिद के पास नयापारा महासमुन्द में अपने हाथ में धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है
जिससे आम व्यक्ति डर से इधर उधर भाग रहे हैं कि सूचना पर मौके के गवाह 01 आशीष साहू पिता हन्नू साहू उम्र 35 साल साकिन वार्ड नं 06 नयापारा महासमुं 02 प्रशांत पिता अभिमन्यु उम्र 40 वर्ष साकिन नयापारा रेल्वे कालोनी महासमुंद जिन्हें स्वतंत्र गवाह बनने का नोटिस दिया गया जो अपनी अपनी सहमति दिये
बाद मुखबीर सूचना से अवगत कराकर अपने साथ लेकर गौसिया मश्जिद नयापारा महासमुंद पहूंची तो देखी कि एक व्यक्ति अपने हाथ में लोहे का धारदार कटहल काटने का हथियार अपने दाहिने हाथ में लेकर, लहराकर आने जाने वाले लोगों को दौडा कर डरा धमका रहा था तब हमराह स्टाफ एवं मौके के गवाहान के घेराबंदी कर हथियार लहराने वाले व्यक्ति को पकडा गया
तथा पकडे गये व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम टिकेश्वर उर्फ टिंकू चन्द्राकर पिता रवि चन्द्राकर उम्र 19 वर्ष साकिन वार्ड न0 8 संतोषी मंदिर के नयापारा महासमुंद थाना व जिला महासमुंद का होना बताया उक्त व्यक्ति के कब्जे से एक लोहे का धारदार कटलह काटने का हथियार मिला जिसको रखने के संबंध में नोटिस दिया जो उक्त व्यक्ति द्वारा लोहे के कटहल काटने का हथियार को रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना लिखकर दिया हस्ताक्षर किया
बाद टिकेश्वर उर्फ टिंकू के द्वारा पेश करने पर गवाहों के समक्ष एक लोहे के धारदार कटहल काटने का हथियार जिसकी कुल लंबाई 19 इंच, मूठ की लम्बाई 5 इंच , फल की लम्बाई 14 इंच , फल की चौडाई 2.5 इंच, मूठ की चौडाई पौने 2 इंच को समक्ष गवाहान के जप्त किया गया, बाद आरोपी को हिरासत में लेकर मय माल व स्टाफ के थाना वापस आया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराकर समय सदर में गिरफ्तार किया गया, अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
