बागबाहरा : अंडर ब्रीज के पास वार्ड नं 10 नवागांव के पास एक व्यक्ति 10 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब के साथ पकड़ाया

बागबाहरा : अंडर ब्रीज के पास वार्ड नं 10 नवागांव के पास एक व्यक्ति 10 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब के साथ पकड़ाया  थाना बागबाहरा में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 30/03/2024 को हमराह स्टाफ आर- 659 राधेश्याम ध्रुव के स्वयं के मोटर सायकल में जुर्म जरायम पता तलाश हेतु मय विवेचना किट के रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर मिला कि एक व्यक्ति अंडर ब्रीज के पास वार्ड नं 10 नवागांव के पास अवैध रूप से शराब रखे खड़ा है

कि सूचना तस्दीक पर हमराह स्टाफ आर. 659 रवाना होकर पिथौारा चौक बागबाहरा के पास गवाह त्रिलोचन सोनवानी एवं राजू दीप को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर धारा 160 जाफौ का नोटिस तामिल कर सहमति देने पर तस्दीक एवं रेड कार्यवाही वास्ते मौका घटना स्थल में जाकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को 02 सफेद रंग के जरीकेन के साथ पकड़ा गया जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम धनेश रात्रे पिता अंजोर दास रात्रे उम्र 24 वर्ष साकिन वार्ड नं 10 नवागांव बागबाहरा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का निवासी होना बताया

जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर स्वयं का एवं पुलिस स्टाफ का व गवाहो तथा मोटर सायकल का तलाशी देकर पंचनामा तैयार किया गया बाद संदेही कि तलाशी लेने के संबंध में सहमति लेकर संदेही एवं उसके पास रखे 02 सफेद रंग की 05- 05 क्षमता वाली जरीकेन की तलाशी लिया जो जरीकेन में 05-05 हाथ भठ्ठी महुआ शराब रखे मिला जिसे बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी को शराब रखने के संबंध में कागजात पेश करने हेतु धारा 91 जा.फौ. का नोटिस तामिल किया गया जो नोटिस में उक्त शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नही होना लिखित में दिया

तब आरोपी धनेश रात्रे के कब्जे से 02 सफेद रंग की 05-05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरी 05 05 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब कुल 10 लीटर 2000रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं मौके पर सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से दिनांक 30/03/2024 के 18:50 बजे गिरप्तार किया गया मामला अजमानतीय होने से गिरप्तारी की सूचना उसके परिजन को फोन के माध्यम से दिया गया मौके पर आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी कायमी किया गया।

बागबाहरा : ग्राम जुनवानीखुर्द में 07 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया

बागबाहरा : ग्राम जुनवानीखुर्द में 07 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना बागबाहरा में सउनि के अनुसार दिनांक 31/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 333 के शासकीय वाहन क्र CG 03 8938 मय चालक विवेचना कीट के जुर्म जरायम पतासाजी पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर सूचना मिला कि एक व्यक्ति गोलू पाण्डे के ईंटा भट्टा के पास रोड किनारे ग्राम जुनवानीखुर्द में अवैध शराब बिक्री वास्ते रख कर ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी को अवगत कराकर सूचना तस्दीक पर रवाना हुआ

खैराडेरा चौक के पास मिले गवाह हेमराज महानंद एवं निखिल सोनवानी को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर अवैध शराब रेड कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने साथ चलने हेतु दोनो को धारा 160 जाफौ का नोटिस तामिल बाद मुखबिर के बताये स्थान पर पहूंचे जहां एक व्यक्ति एक सफेद रंग की प्लास्टिक जरकीन लेकर खडा था। जिसे घेराबंदी कर पकड़कर पुछताछ करने पर अपना नाम राधेश्याम खेरवार पिता जलधर खेरवार उम्र 40 साल साकिन जुनवानीखुर्द थाना बागबाहरा जिला महासमुंद का रहने वाला बताया।

मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पुलिस स्टाफ, गवाहो एवं शासकीय वाहन की तलाशी देकर संदेही का सहमति लेकर उसके कब्जे में रखें एक सफेद रंग की 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन को चेक करने पर जरीकेन में 07 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब भरी हुई रखें मिला उक्त शराब को संदेही के कब्जे से बरामद कर आरोपी को शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में नोटिस दिया जो उक्त शराब को बिक्री एवं रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नही होना लिखित में दिया।

आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में लगभग 07 लीटर हाथ भठ्ठी की महुआ शराब भरी हुई कीमती 1400 रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं सीलबंद किया गया। आरोपी राधेश्याम खेरवार का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से दिनांक 31/03/2024 को समय सदर में गिरप्तार किया गया मामला अजमानतीय होने से गिरप्तारी की सूचना उसके परिजन को दिया गया मौके पर आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी कायमी किया गया।

महासमुंद : ग्राम परसदा नहर के पास तुमगांव रोड पर 35 पौवा देशी प्लेन शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया

महासमुंद : ग्राम परसदा नहर के पास तुमगांव रोड पर 35 पौवा देशी प्लेन शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना महासमुंद में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 30.03.2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 843 के स्वयं के मोटर सायकल से जुर्म जरायम पतासाजी व जुआ एवं शराब रेड कार्यवाही टाउन देहात रवाना हुआ था मुखबीर की सूचना पर आरोपी भोज राम भोई पिता मदन लाल भोई उम्र 32 वर्ष साकिन वार्ड न0 2 ईमलीभाठा दशहरा मैदान के पास महासमुंद के कब्जे से

35 नग पौवा देशी प्लेन शराब पाये जाने से आबकारी एक्ट की धारा 34(2) कायम कर अपराध विवेचना में लिया गया है देहाती नालसी नकल जैल है। देहाती नालसी थाना महासमुंद जिला महासमुंद अपराध क्रमांक 0/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट प्रार्थी- शासन की ओर से प्रधान आरक्षक क्रमांक 68 नरेन्द्र कुमार साहू थाना महासमुंद जिला महासमुंद दिनांक घटना समय 30.03.2024 के 12.15 बजे

घटना स्थल ग्राम परसदा नहर के पास तुमगांव रोड, थाना महासमुंद दिनांक रिपोर्ट समय 30.03.2024 के 12.45 बजे नाम आरोपी भोज राम भोई पिता मदन लाल भोई उम्र 32 वर्ष साकिन वार्ड न0 2 ईमलीभाठा दशहरा मैदान के पास महासमुंद थाना व जिला महासमुंद मशरूका- एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर 35 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक शिशी में 180-180 ML भरी हुई जुमला 6300 ML कीमती 2800 रूपये एवं पुरानी इस्तेमाली मोटर सायकल सुपर स्पेलेण्डर क्र0 CG 06 GA 9112 कीमती करीबन 20000 रूपये कुल जुमला कीमती 22800 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया

तथा जप्त शराब को मौके पर सीलबंद किया गया तथा आरोपी भोज राम भोई का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 30.03.2024 के 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया मामला अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजन को दिया । मौके पर देहाती नालसी 0/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।

भंवरपुर चौकी : ग्राम हेडसपाली में घेराबंदी कर एक बाडी में 110 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब के साथ व्यक्ति पकड़ाया

भंवरपुर चौकी : ग्राम हेडसपाली में घेराबंदी कर एक बाडी में 110 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब के साथ व्यक्ति पकड़ाया।  चौकी भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 में सहायक उप निरीक्षक के अनुसार दिनांक 29/03/2024 को बार बार अवैध शराब बिक्री की शिकायत एवं पुख्ता मुखबीर सूचा पर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार कर

गवाह 01 बारेलाल पटेल 02 सौभाग्य तांडी को तलब कर धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस देकर श्रीमान एसडीओपीमहोदय सरायपाली, अभिषेक केसरी थाना प्रभारी बसना शशांक पौराणिक चौकी प्रभारी भंवरपुर विनोद कश्यप के हमराह प्रआर 445, 597, 407, 109 मप्रआर 636 आर0 602, 608, 409, 823, 417, 885, 629, 429 के मय गवाह व शासकीय वाहन के ग्राम हेडसपाली मुखबीर के बताये स्थन में पहुंचकर घेराबंदी कर एक बाडी में एक व्यक्ति को पकडे

जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम घासीराम साहू पिता महेश राम साहू उम्र 34 साल निवासी हेडसपाली चौकी भंवरपुर थाना बसना का निवासी होना बताया जिन्हे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर पुलिस पार्टी एवं गवाहो की बारी बारी से तलाशी देकर उक्त पकडे गये व्यक्ति की तलाशी ली गई दौरान तलाशी उनके कब्जे बाडी में छुपाकर रखे

तीन नग 30, 30 लीटर वाली नीला रंग की प्लास्टिक ड्रम में भरा करीबन 90 लीटर व एक नग 20 लीटर वाली सफेद रंग की प्लास्टिक बाल्टी में भरा करीबन 20 लीटर कुल 110 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब जुमला करीबन 110000 एमएल कीमती करीबन 22000 रूपये को बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया उक्त बरामद महुआ शराब को रखने एवं बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जर0फौ0 का नोटिस दिया जो रखने एवं बिक्री करने के संबंध में कोई दस्तावेज, लायसेंस नही होना लिखित में दिया

कि बरामद महुआ शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाह जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया एवं पृथक से सीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से विधिवत आरोप बताकर दिनांक 29/03/2024 के 20-30 बजे समक्ष गवाह गिरफ्तार किया गया मामला अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचनला परिजन को दिया गया मौके पर देहाती नालसी 0/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया

बसना : ग्राम सिरको में एक व्यक्ति बिक्री वास्ते देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब के साथ पकड़ाया

बसना : ग्राम सिरको में एक व्यक्ति बिक्री वास्ते देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब के साथ पकड़ाया
थाना बसना में मप्र0आर0 के अनुसार दिनांक 30/03/2024 को हमराह स्टाफ आर. 784,661 के जुर्म जरायम पतासाजी व अवैध शराब रेड कार्यवाही पर मय विवेचना कीट के टाऊन, देहात रवाना हुई थी कि, जरिये मुखबीर सुचना प्राप्त हुआ कि ग्राम सिरको में मोहित राम निषाद नामक व्यक्ति अपने घर में अवैध रूप से बिक्री वास्ते देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब रखा है

जिसे बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है कि सुचना पर गवाह खेमराज महंती एवं हबीब खान को मुखबीर सुचना से अवगत कराकर नोटिस तामिल कर हमराह स्टाफ एवं गवाह के मुखबीर के बताये स्थान ग्राम सिरको संदेही के घर के पास पहुंचकर तलब करने पर एक व्यक्ति मिला जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम मोहित राम निषाद पिता वासुदेव निषाद उम्र 60 वर्ष साकिन सिरको थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया

जिसे मुखबीर सुचना से अवगत कराकर अवैध शराब रखने के संबंध मे पुछताछ किया व संदेही से पुलिस पार्टी गवाहन की तलाशी लिवाने के बाद संदेही द्वारा अपने घर के पीछे बाडी से लाकर पेश करने पर एक सफेद कलर के दो लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में भरी 02 लीटर देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 400 रूपये को बरामद कर उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात लायसेंस पेश करने धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया गया

जो कोई कागजात नही होना लिखित में दिया। उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक समक्ष गवाहन मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया । आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 30/03/2024 के 11-10 बजे गिर0 किया गया। मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। मौके पर आरोपी के विरूद्ध देहाती नालसी कायम किया गया।

सरायपाली -: लाखों रु के जहरीली शराब निर्माण की सूचना पर आबकारी टीम सराईपाली की दबिश

सरायपाली -: लाखों रु के जहरीली शराब निर्माण की सूचना पर आबकारी टीम सराईपाली की दबिश 180 लीटर महुआ शराब तथा 4150 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त
अवैध आसवित कच्ची महुआ शराब के सेवन से सम्भावित जनहानि को रोकने तथा चुनाव के मद्देनज़र आबकारी विभाग महासमुँद की सतत कार्रवाई जारी

दिनांक 30.03.2024 को मुखबिर सूचना के आधार पर आबकारी टीम सरायपाली द्वारा ग्राम छुईया पाली में अवैध हाथभट्टी महुआ शराब के निर्माण पर कार्रवाई करने दबिश देने पर छुइया पाली गांव से लगे हुए पहाड़ के ऊपर अलग-अलग पांच हाथभट्टी में अलग-अलग स्थान में रखी हुईं
प्लास्टिक डिब्बों तथा जूट के बोरे में कुल 4150 किलोग्राम किण्वन अवस्था में महुआ लाहन कीमती 207500 रु.

एवं प्लास्टिक बोरियों और थैलों में रखी हुई हाथभट्टी महुआ शराब_कुल 180 लीटर कीमती 36000/ रु. इस प्रकार कुल बाज़ार मूल्य 243500/- बरामद किया गया।

उक्त मदिरा को विधिवत कब्जे आबकारी लिया गया तथा महुआ लाहन को मौके पर नष्ट किया गया एवं उक्त अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)(च), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण कायम किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया जाकर अज्ञात आरोपियों के संबंध में पतासाजी की जा रही है।

उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त सरायपाली के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक शिवशंकर के नेतृत्व में की गई जिसमें आबकारी आरक्षक राजकिशोर पाण्डे तथा आबकारी स्टाफ सरायपाली उपस्थित रहे।

बसना : ग्राम अखराभांठा में अपने घर की बाडी में कुल 12 लीटर अवैध रूप से देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया

बसना : ग्राम अखराभांठा में अपने घर की बाडी में कुल 12 लीटर अवैध रूप से देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया। थाना बसना में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 30/03/2024 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम अखराभांठा तुकडा का टिकेश्वर खुंटे नामक व्यक्ति अपने घर की बाडी में अवैध रूप से देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब बिक्री वास्ते रखा है कि मुखबीर सूचना पर गवाह प्रमोद कुमार व खेमराज महंती को तलब कर नोटिस देकर सहमति प्राप्त कर हमराह स्टाफ आर 599,685 व गवाहों को साथ लेकर प्राईवेट वाहन में मय विवेचना किट के मुखबीर के बताये हुए स्थान संदेही के घर के सामने पहुंचकर संदेही को तलब किया।

जिनसे नाम पता पुछने पर अपना नाम टिकेश्वर खुंटे पिता महेश खुंटे उम्र 25 साल साकिन अखराभांठा तुकडा थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का रहने वाला बताया जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर पहले संदेही से पुलिस पाट्री गवाहन व प्राईवेट वाहन मोटर सायकल की तलाशी लेवाया गया बाद उनसे सहमति प्राप्त कर उनके घर के बाडी की तलाशी ली गई जिस पर घर के बाडी के किनारे में एक सफेद कलर के 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन में 10 लीटर देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब मिला

व एक दो लीटर वाली हरा कलर के प्लास्टिक बाटल में 02 लीटर कुल 12 लीटर देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 2400 रूपये बरामद हुआ। जिस पर आरोपी को शराब रखने व बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो कोई कागजात नहीं होना लिखित में दिया। जिसपर उक्त शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया, व मौके पर शराब को सीलबंद किया गया।

आरोपी टिकेश्वर खुंटे का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 30/03/2024 के 18-50 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई व मौके पर आरोपी के विरूध्द बिना नंबरी देहाती नालसी कायम किया गया। वापस थाना आकर असल अपराध पंजीबद्ध किया जाता है,

बसना : ग्राम अखराभांठा एक व्यक्ति अपने घर के कमरे में 08 लीटर अवैध रूप से देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब के साथ पकड़ाया

बसना : ग्राम अखराभांठा एक व्यक्ति अपने घर के कमरे में 08 लीटर अवैध रूप से देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब के साथ पकड़ाया थाना बसना में सउनि के अनुसार दिनांक 30/03/2024 को हमराह स्टाफ आर 524,महिला आर क्र 48 के शासकिय अधिग्रहित वाहन में मय विवेचना किट के ग्राम भ्रमण पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था उसी दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम अखराभांठा तुकडा का टेशराम रात्रे नामक व्यक्ति अपने घर के कमरे में अवैध रूप से देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब बिक्री वास्ते रखा है

कि मुखबीर सूचना पर गवाह हबीब खान व रंजन सागर को तलब कर नोटिस देकर सहमति प्राप्त कर गवाहों को साथ लेकर मय विवेचना किट के मुखबीर के बताये हुए संदेही के घर के सामने पहुंचकर संदेही को तलब किया जिनसे नाम पता पुछने पर अपना नाम टेशराम रात्रे पिता अघारू रात्रे उम्र 27 साल साकिन अखराभांठा तुकडा थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का रहने वाला बताया

जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर पहले संदेही से पुलिस पाट्री गवाहन व शासकिय अधिग्रहित वाहन की तलाशी लेवाया गया बाद उनसे सहमति प्राप्त कर उनके घर के कमरे की तलाशी ली गई जिस पर घर के कमरे के किनारे में एक सफेद कलर के 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन में 08 लीटर देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 1600 रूपये बरामद हुआ। जिस पर आरोपी को शराब रखने व बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो कोई कागजात नहीं होना लिखित में दिया।

जिसपर उक्त शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया, व मौके पर शराब को सीलबंद किया गया। आरोपी टेशराम रात्रे का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 30/03/2024 के 19-40 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई व मौके पर आरोपी के विरूध्द बिना नंबरी देहाती नालसी कायम किया गया। वापस थाना आकर असल अपराध पंजीबद्ध किया जाता है

बसना : ग्राम गढफुलझर में यादव होटल के सामने 04 लीटर देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया

बसना : ग्राम गढफुलझर में यादव होटल के सामने 04 लीटर देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया  थाना बसना में प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 30/03/2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम गढफुलझर में यादव होटल के सामने एक व्यक्ति अवैध रूप से बिक्री वास्ते शराब रख कर खडा है जो ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि सूचना पर गवाहों को तलब कर नोटिस देकर हमराह स्टाफ आर 599,685 व गवाहन प्रमोद कुमार व खेमराज महंती को साथ लेकर प्राईवेट वाहन में मुखबीर के बताये स्थान पर गया

जहां एक व्यक्ति खडा मिला जो अपने हाथ में एक सफेद कलर का जरकीन रखा था जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम खेमलाल साव पिता दयाराम साव उम्र 42 साल साकिन गढफुलझर थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का होना बताया जिन्हे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर संदेही से पुलिस पार्टी गवाहन की तलाशी लिवाया बाद उनकी व उनके हाथ में रखे प्लास्टिक जरकीन की तलाशी ली गयी

जिस पर सफेद कलर के पांच लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन में 04 लीटर देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 800 रूपये भरा हुआ मिला जिसे बरामद कर शराब रखने व बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो कोई कागजात नहीं होना लिखित में दिया। जिस पर उक्त शराब को मौके पर जप्त कर सीलबंद किया गया।

आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 30/03/2024 के 22-40 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने से आरोपी को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया बाद मौके पर आरोपी के विरूध्द बिना नंबरी देहाती नालसी कायम किया गया। वापस थाना आकर असल अपराध पंजीबद्ध किया जाता है।

बसना -/ घोटाला मामले में 7 लोगों पर FIR दर्ज की खबर सुर्खियों मे है ?

बसना -/ घोटाला मामले में 7 लोगों पर FIR दर्ज की खबर सुर्खियों मे है ?
महासमुंद। जिले की पिरदा सहकारी समिति में किसानों से खरीदे धान, बारदाना के रखरखाव व भंडारण में 4 करोड़ 44 लाख 65 हजार 510 रुपए का घोटाला मामले में 7 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। मिडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस इस मामले में आरोपियों का नाम बताने से परहेज कर रही है।

बता दें कि इस समिति में खरीदी से 17 हजार 210 क्विंटल धान का स्टॉक कम मिला था। साथ ही धान की 65 हजार 467 बोरियां कम पाई गई थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ करीब 3 साल बाद बसना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जानकारी मिली है कि न्यायालय के आदेश पर बसना पुलिस ने पिरदा सहकारी समिति में साल 2021 को हुई गड़बड़ी की शिकायत पर धारा 153, 3 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।

ऑडिटर की जांच में हुआ खुलासा
दरअसल यह मामला 2020 -21 का है और शिकायत है कि धान खरीदी करने वाली समिति में धान के बोरों का रख-रखाव और बरदानो के हिसाब किताब में भारी गड़बड़ी की गई। इस दौरान जिला विपणन अधिकारी द्वारा नियुक्त सरकारी अमले और फिर सहकारी समिति के तत्कालीन पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा अफरा-तफरी की गई। जिसकी शिकायत पर जिला विपणन अधिकारी ने अपने कार्यालय के दो ऑडिटर्स को जांच की जिम्मेदारी सौंपी।

जांच में मिली यह गड़बड़ी
ऑडिटर्स की जांच में यह पाया गया कि पिरदा सहकारी समिति में 2021 में कुल 68539.20 क्विंटल धान खरीदी गई थी। जिसमें 17 हजार 210 क्विंटल धान की कमी पाई गई। तब राज्य सरकार 2500 रुपए के समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल धान खरीद रही थी। लिहाजा धान खरीदी, रखरखाव और परिवहन में ही 4 करोड़ 30 लाख 26 हजार 800 रुपए की अनियमितता बरती गई। वहीं समिति में जांच के दौरान 65 हजार 467 बारदाने की कमी पाई गई। इस बारदाने की कीमत 14 लाख 38 हजार 710 रुपए है। यानी धान खरीदी और बारदाने में 4 करोड़ 44 लाख 65 हजार 510 रुपए का घपला किया गया।

न्यायालय में करना पड़ा परिवाद
समिति के वर्तमान प्रबंधक रोहित पटेल ने TRP न्यूज़ को बताया कि 3 जून 2023 को FIR के लिए पुलिस को लिखा गया मगर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करने के बाद इस मामले में न्यायालय में परिवाद दायर करना पड़ा। सुनवाई के बाद न्यायालय ने बीते 20 मार्च को इस मामले में पुलिस को संबंधित आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई करने को आदेशित किया है।

आदेश का पुलिस ने किया पालन
न्यायालय ने आदेश दिया कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। जिसके बाद बसना थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने धारा 153 और 3 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। हालांकि 3 साल बाद मामला दर्ज हुआ और अब तक दोषी कर्मचारी पदोन्नत होकर बड़े पद पर भी चले गए हैं। बताया जा रहा है कि अपराध दर्ज होने के बाद बसना पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई हैं।

आरोपियों के नाम उजागर करने से परहेज
इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह का मीडिया से कहना है कि मामला साल 2020-21 में हुए धान घोटाले से संबंधित है। इसमें 7 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें वैधानिक कार्रवाई जारी है। नाम नहीं बता सकता। वहीं बसना थाना प्रभारी शशांक पौराणिक ने भी कहा कि धान घोटाले मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया है। जिनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है, उनके नाम नहीं बता सकता। बस इतना ही ब्रीफ है कि धान घोटाले में कार्रवाई हुई है।

अभी भी बसना पुलिस इस मामले को संवेदनशील बताते हुए जिन आरोपियों के खिलाफ एफ आईआर दर्ज की गई है, उनके नाम बताने से इंकार कर रही है। हालांकि शिकायतकर्ता ने विभागीय जांच में जिन 7 लोगों पर अनियमितता का आरोप लगा था, उनका नाम सार्वजनिक कर दिया है। संभव है कि इन्हीं के नाम FIR में दर्ज हों :