पिथौरा पुलिस ने लक्ष्मीपुर पटेल सेंटर पर घेरा बंदी की दुकान से प्लास्टिक झिल्ली मे अवैध कारोबार से जुड़े….बरामद कार्यवाही!
रथीलाल भोई थाना पिथौरा, दिनांक घटना समय 05.07.2025 के 19.30 बजे, घटनास्थल- पिथौरा से बया जाने वाली रोड किनारे ग्राम लक्ष्मीपुर, दिनांक रिपोर्ट समय 05.07.2025 के 20.45 बजे, नाम आरोपी- घुरऊ राम पटेल पिता चैतराम पटेल उम्र 38 वर्ष साकिन लक्ष्मीपुर थाना पिथौरा जिला महासमुन्द,जप्त संपत्ति- प्लास्टिक झिल्ली में भरी हुई 12 लीटर महुआ शराब किमती 2400 /- रूपये । विवरण-

थाना पिथौरा प्रआर के अनुसार दिनांक 05.07.2025 को हमराह आरक्षक 545 रामशरण पात्रे, 555 त्रिनाथ ग्वाल के साथ व्यक्तिगत मोटर सायकल से ग्राम लक्ष्मीपुर की ओर रवाना हुआ था जरिये मुखबीर से सूचना मिली की बया रोड से लक्ष्मीपुर जाने वाली रोड किनारे पटेल चिकन सेंटर में अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतु महुआ शराब रखा हुआ है।सूचना पर गवाह हेम कुमार साहू, शिवनाथ पटेल को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर गवाह बनने हेतु धारा 179 बीएनएसएस नोटिस दिया बाद गवाह बनने हेतु सहमति देने पर मौके

पर मुखबीर पंचनामा तैयार किया मुखबीर पंचनामा बाद हमराह स्टाफ का गवाहों को साथ लेकर मुखबीर के बताये स्थान पटेल चिकन सेंटर में एक व्यिक्त को घेराबंदी कर पकडे जिसे नाम पता पता पूछने पर अपना नाम घुरऊ राम पटेल पिता चैतराम पटेल उम्र 38 वर्ष साकिन लक्ष्मीपुर थाना

पिथौरा जिला महासमुन्द जो अपने दुकान के अंदर से प्लास्टिक झिल्ली में भरी हुई 12 लीटर महुआ शराब लाकर पेश किया जिसे मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष बरामदगी पंचनामा तैयार किया बाद आरोपी के पास से मिले देशी महुआ शराब को रखने व बेचने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस दिया जो आरोपी द्वारा उसी नोटिस में कोई भी दस्तावेज नही होना लेख किया बाद मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष आरोपी के कब्जे से प्लास्टिक झिल्ली में भरी हुई 12 लीटर महुआ शराब किमती 2400 /- रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया बाद मौके पर शीलबंद किया आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया थाना पहुंचकर पृथक से नंबरी अपराध दर्ज की जाती है हस्ताक्षर अस्पष्ट HC 109 थाना पिथौरा ।



