बलौदाबाजार : राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्यों क़ो 30 जून तक कराना होगा ई-केवायसी

बलौदाबाजार : राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्यों क़ो 30 जून तक कराना होगा ई-केवायसी

भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अंतर्गत सभी हितग्राहियों का आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना है। राशन कार्डाे में पंजीकृत सभी सदस्य जिन्होंने अभी तक ई-केवायसी नहीं कराया है उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने हेतु 30 जून 2025 तक अपना ई-केवायसी पूर्ण कराना होगा। खाद्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत 379636 राशनकार्ड प्रचलित हैं। इन राशनकार्डाे में 1308413 सदस्य पंजीकृत हैं जिसमें से 1166187 सदस्यांे का ई-केवायसी पूर्ण हो गया है और 142226 का शेष है। भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों क़ो ई-केवायसी में छूट दिया गया है। सभी उचित मूल्य दुकानों में संचालित  ई-पॉस मशीन में ई-केवायसी सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही भारत सरकार  द्वारा जारी मेरा ई- केवायसी एप्प के माध्यम से भी ई-केवायसी कर सकते हैं।

 

बलौदाबाजार : मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर त्वरित अमल कर समय पर कार्य पूर्ण कराएं -कलेक्टर

बलौदाबाजार : मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर त्वरित अमल कर समय पर कार्य पूर्ण कराएं -कलेक्टर

वाटऱ हार्वेस्टिंग निर्माण में लापरवाही पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी क़ो नोटिस

कलेक्टर ने की विभागीय कार्याे की समीक्षा

कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार क़ो समय-सीमा की बैठक में विभागीय कार्याे की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री के जिला प्रवास के दौरान किये गए घोषणाओं की समीक्षा करते हुए सम्बंधित विभाग के अधिकारियों क़ो त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सोनी ने वर्षा जल संचयन के लिए नगरीय निकायों के सभी पक्के मकानों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की समीक्षा करते हुए सभी नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों क़ो भवन निर्माण की अनुमति के दस्तावेज अनुसार भवन स्वामियों से वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कराने के निर्देश दिये। इस दौरान नगर पालिका परिषद भाटापारा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा भवन निर्माण अनुमति सम्बन्धी दस्तावेज की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर कलेक्टर ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने 21 जून क़ो आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी की समीक्षा करते हुए जिला स्तर पर गरिमामय आयोजन के निर्देश दिये। योगाभ्यास स्थल पर पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधा रोपण, बीज़ वितरण कराने वन व उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों क़ो निर्देशित किया। योग में युवाओं की सहभागिता हेतु स्कूल, कॉलेज आईटीआई, आयुष केंद्र, अमृत सरोवर शेड में योगाभ्यास कराने तथा एनएसएस, एनसीसी के युवाओ क़ो शामिल करने कहा। योग अभ्यास में शामिल अधिकारी कर्मचारियों का ऑनलाइन पंजीयन के भी निर्देश दिये। कलेक्टर ने राजस्व विभाग अंतर्गत राजस्व प्रकारणों की समीक्षा करते हुए 1 वर्ष से लंबित प्रकरणों का निराकरण में तेजी लाने तथा बारिश से पहले सीमांकन व बटांकन कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व न्यायालय के साथ ही मैदानी कार्याे क़ो भी तत्परता से पूरा करने तहसीलदारों क़ो निर्देशित किया। इसके साथ ही आरबीसी 6-4, भू -अर्जन,  किसानों क़ो खाद -बीज़ की उपलब्धता, सीपी ग्राम्स, पीजीएन का लंबित आवेदन की समीक्षा की गई। बैठक में वनमंडलाधिकारी गणवीर धम्मशील, सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुश्री दीप्ति गोते, मिथलेश डोंडे सहित एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

 

समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश, विकास कार्यों में गति लाने पर जोर किसानों को समय पर खाद-बीज मिलना सुनिश्चित हो

महासमुंद/समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश, विकास कार्यों में गति लाने पर जोर किसानों को समय पर खाद-बीज मिलना सुनिश्चित हो

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा मौसमी बीमारियों से बचने स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहें जनसहभागिता से जल संचयन के कार्यों में गति लाएं

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज समय सीमा की बैठक लेकर एकमुश्त चावल वितरण, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान, मोर गांव मोर पानी अभियान की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही बैठक में शासन की प्राथमिकताओं, जनघोषणाओं, योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में वनमंडलाधिकारी श्री मयंक पांडेय, जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि साहू एवं श्री रविराज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारीगण एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने शाला प्रवेशोत्सव के सफल आयोजन के निर्देश दिए और कहा कि “जिले के किसी भी स्कूल में तालाबंदी की नौबत न आएं। युक्तियुक्तकरण अंतर्गत सभी शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। जिससे कोई भी विद्यालय एकल शिक्षकीय नहीं है। उन्होंने सभी एसडीएम और डीईओ को निर्देशित किया कि प्रत्येक विद्यालय नियत समय पर खुले और विद्यार्थियों को गणवेश, पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री के महासमुंद प्रवास के दौरान की गई घोषणाओं पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि घोषणाओं का वर्क ऑर्डर शीघ्र निर्गत कर कार्य प्रारंभ करें। जनपद सीईओ और निर्माण एजेंसियां इस कार्य को गंभीरता से लें और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सरकार की स्थानांतरण नीति के तहत प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 25 जून तक सभी आवदनों को जिला स्तर पर अनुमोदन कर प्रभारी मंत्री को भेजा जाएगा। सभी संबंधित प्रभारी अधिकारियों को इस कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने कहा गया।

कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि धरती आबा अभियान के तहत जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनका लाभ दिलवाना है। उन्होंने धरती अभियान अंतर्गत शिविरों के सफल संचालन हेतु सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे आपसी समन्वय के साथ ’अपने-अपने विकासखण्डों के चयनित ग्रामों में शिविर आयोजन कर विशेष जनजाति परिवारों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। जिले में आज 17 जून से 30 जून तक शिविर का आयोजन कर 306 ग्रामों के जनजातीय समुदाय को लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि जिले में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम ऐतिहासिक नगरी सिरपुर में आयोजित किया जा रहा है। सभी अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है। कलेक्टर ने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों, नगर एवं जनपद मुख्यालयों, शासकीय कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे योग संगम पंजीकरण पोर्टल पर नागरिकों का अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करें और उन्हें कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु प्रेरित करें।

किसानों को समय पर खाद एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा गया। साथ ही खाद वितरण पॉस मशीन के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी निजी दुकान में खाद का अवैध भंडारण पाए जाने पर तत्काल जब्ती की कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने कहा कि “अवैध रेत उत्खनन, भंडारण और परिवहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” खनिज विभाग और राजस्व अमले को सतर्क रहकर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एक पेड़ मां के नाम 2.0’ अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि ‘एक पेड़ के नाम 2.0’ कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जनप्रतिनिधियों को पौधरोपण में शामिल करने आमंत्रित किया जाए। वनमंडलाधिकारी श्री मयंक पांडेय ने कहा कि वृहद रूप से पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक पहल की जाएगी। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा, जिसके अंतर्गत स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, अमृत सरोवर, तालाबों, प्रधानमंत्री आवासों के आसपास एवं माइनिंग क्षेत्रों में फलदार पौधे लगाया जाना है। कलेक्टर ने जून माह में चावल का एकमुश्त वितरण 30 जून तक पूर्ण करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए। राशन कार्ड के ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। शेष सदस्यों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी कराने का आग्रह किया गया। बैठक में कृषि संकल्प यात्रा की समीक्षा करते हुए नवाचारी किसानों की सफलता की कहानियाँ साझा करने के निर्देश दिए गए।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “मोर गांव मोर पानी“ अभियान के अंतर्गत जनभागीदारी से जल संचयन हेतु अब तक 2800 सोखता गड्ढों का निर्माण किया गया है। इस कार्य की सराहना करते हुए कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की सतत निगरानी के निर्देश दिए एवं जनसहभागिता को बढ़ाते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु शहरों में नालियों और पानी की टंकियों की सफाई एवं क्लोरिनेशन के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को डायरिया और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को सघन स्वच्छता अभियान चलाने कहा। बैठक में राजस्व प्रकरणों, सुशासन तिहार, चावल वितरण, पीएम जनमन योजना आदि की भी समीक्षा की गई। सभी विभागों को अपने कार्यों की प्रगति प्रस्तुत करने और समय सीमा में कार्य पूर्ण करने कहा गया।

बलौदा/ गाली गलौज कर मारपीट मामला दर्ज।                                

बलौदा/ गाली गलौज कर मारपीट मामला दर्ज।                                                                                                                    खोखेपुर में रहती हूं । कक्षा 10वीं तक पढी लिखी हूं। दिनांक 15/06/2024 को मेरे पति केशनाथ प्रधान खाना खाने देर से आये तो मैं बोली कि खाना खाने जल्दी क्यों नही आते हो तो इतने में मेरी पति गुस्सा होकर अश्लील गाली गलौज कर मारपीट करने लगे तब मेरी सास तुलसा, मेरी जेठानी शकुंतला और मेरे ससुर सुरत प्रधान भी आ गये और सब मिलकर अपने पति के साथ गाली गलौज कर रही है कहकर गाली गलौज कर मारपीट किये तब मैं फोन करके मेरी मां जज्ञसिनी बेहरा को बुलायी। मेरी मां मेरे पिताजी के साथ ग्राम खोखेपुर आयी तो मेरे ससुर सुरत प्रधान ने मेरी मां को गाली गलौज कर हाथ में पकडे डण्डा से सिर में मारकर चोट पहुंचाया है । मारपीट करने से मेरे दाहिना हाथ एवं सिर तथा मेरी मां के सिर में चोट लगा है । रिपोर्ट दर्ज कर कारवाही जारी

बसना/ इस जलाशय को मछली पालन के लिए 10 वर्षीय पट्टे पर दिए जाने 02 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

बसना/ इस जलाशय को मछली पालन के लिए 10 वर्षीय पट्टे पर दिए जाने 02 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

महासमुंद 18 जून 2025/ जनपद पंचायत बसना के अधीन कपसाखुंटा जलाशय को मछली पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर दिया जाना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना ने बताया कि पंजीकृत मत्स्य सहकारी समिति एवं मछुआ समूह (सामान्य क्षेत्र में धीवर, ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के पंजीकृत मत्स्य सहकारी समिति एवं मछुआ समूह को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों एवं मछुआ समूह को प्राथमिकता) होगी। स्थानीय महिला स्व सहायता समूह (सामान्य क्षेत्र में धीवर,

ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्व सहायता समूह व छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूह) को प्राथमिकता होगी। इसी तरह मछुआ व्यक्ति/ मत्स्य कृषक ऐसे मछुआ व्यक्ति/बेरोजगार युवा जो मछली पालन में डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर हो। ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्ष 1965 या उसके पश्चात् मकान, भूमि आदि डूब में आने के कारण कोई परिवार विस्थापित हो गये हो, ऐसे व्यक्तियों/परिवारों या उनके समूह/समिति को संबंधित जलक्षेत्र में पट्टे पर दिये जाने हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

उन्होंने बताया कि योजनाओं में चयनित हितग्राही की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। पंजीकृत सहकारी समिति-पंजीयन प्रमाण पत्र, बायलॉज, सदस्य सूची, बैंकों से कर्ज नहीं प्रमाण पत्र, समिति का प्रस्ताव एवं ठहराव व विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा। मछुआ समूह/एस.जी.एस.वाय समूह आवेदन पत्र के साथ समूह का प्रस्ताव एवं ठहराव, गरीबी रेखा सर्वे प्रमाण पत्र, जाति निवास एवं बैंक से कर्ज नहीं प्रमाण पत्र तथा व्यक्तिगत हितग्राही मछुआ/

अनु.जाति/अनु.जन. जाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य व्यक्ति अपने आवेदन पत्र के साथ गरीबी रेखा सर्वे प्रमाण पत्र, जाति निवास एवं बैक से कर्ज नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक आवेदकगण 02 जुलाई 2025 शाम 04ः00 बजे तक आवश्यक सम्पूर्ण दस्तावेज सहित जनपद पंचायत बसना में जमा कर सकते है। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

बसना / जीस गाँव युवक की मौत के बाद पूर्ण शराब बंदी की ली गई थी शपथ कुछ दिनों बाद ही अवैध शराब पर बसना पुलिस ने की कार्यवाही!

 

जीस गाँव युवक की मौत के बाद पूर्ण शराब बंदी की ली गई थी शपथ कुछ दिनों बाद ही अवैध शराब पर बसना पुलिस ने की कार्यवाही!

 

बसना थान अंतर्गत ग्राम बेलडीही पठार मे ग्रामीणों ने शराब नहीं बनाये जाने की कसमे खाई थी उसके बावजूद वहां के कुछ शराब माफिया नहीं सुधर पा रहे है
थाना बसना में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ हूं आज दिनांक 17/06/2025 को ग्राम भ्रमण जुर्म जरायम पतासाजी के दौरान मुखबीर सूचना पर ग्राम बेल्डीह पठार से आरोपिया के घर के आंगन ग्राम बेल्डीह पठार थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 के कब्जे से एक 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में भरी करीबन 4 ½ लीटर हाथ भठ्ठी देशी महुआ शराब कीमती 900 रूपये को जप्त कर आरोपिया के विरूध्द मौके पर देहाती नालसी पर अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर वापस स्टेशन आया। जिसपर असल अपराध पंजीबद्ध किया जाता है- देहाती नालसी नकल जैल है- देहाती नालसी थाना बसना जिला महासमुंद अप0 क्रमांक 0/25 धारा 34(1) आबकारी एक्ट, नाम प्रार्थी – शासन की ओर से प्रआर 74 संतोष कुमार यादव, थाना बसना, दि0घ0स0 –

 

 

17/06/2025 के 18-50 बजे, घटना स्थल – आरोपिया के घर का आंगन ग्राम बेल्डीह पठार, दिनांक रिपोर्ट समय – 17/06/2025 के 20-10 बजे, नाम आरोपिया समारिन खुंटे पति स्व जली सिह उम्र 47 साल साकिन बेल्डीहपठार थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0, घटना स्थल आरोपिया के घर का आंगन ग्राम बेल्डीह पठार जप्त संपत्ति – एक 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में भरी करीबन 4 ½ लीटर हाथ भठ्ठी देशी महुआ शराब कीमती 900 रूपये विवेचक – प्रआर 74 संतोष कुमार यादव थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0, विवरण – मैं थाना बसना में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 17/06/2025 को ग्राम भ्रमण जुर्म जरायम पतासाजी के दौरान मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम बेल्डीह पठार में एक महिला अपने घर आंगन में अवैध रूप से शराब बिक्री हेतु रखी है एवं ग्राहक की तलाश कर रही है कि सूचना तस्दीक हेतु मौके के गवाह धरमदास मिरी व रूकसाय मिरी को साथ लेकर हमराह स्टाफ आर 685 महिला आर 676 के मुखबीर के बताये स्थान संदेहिया के सकुनत के सामने पहुंचा व तलब किया तब एक महिला उपस्थित आई जिनसे नाम पता पुछने पर अपना नाम समारिन खुंटे पति स्व जली सिह उम्र 47 साल साकिन बेल्डीहपठार थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 होना बतायी जिसे मुखबीर ‍सुचना से अवगत कराकर संदेही से पहले पुलिस पार्टी व गवाहन की तलाशी लिवाया गया बाद संदेहिया से सहमती लेकर उसके घर आंगन की तलाशी ली गयी जिस पर आंगन के किनारे में एक 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में भरी करीबन 4 ½ लीटर हाथ भठ्ठी देशी महुआ शराब रखे मिला जिसपर उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब को बरामद कर शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात लायसेंस पेश करने आरोपिया को धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस ‍दिया जो कोई कागजात नही होना बतायी। उक्त बरामद शुदा शराब को गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया। आरोपिया सामरिन खुंटे का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपिया को दिनांक 17/06/2025 के 19-30 बजे गिर0 किया गया। मामला जमानतीय होने से एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपिया को जमानत मुचलका पर ‍रिहा किया गया मौके पर आरोपिया के विरूध्द देहाती नालसी पर आरोपिया के विरूद्ध अपराध कायम किया गया । हस्ताक्षर अस्पष्ट प्रआर 74 संतोष कुमार यादव दिनांक 17/06/2025!

पिकअप वाहन चालक ने बस को मारी पीछे से टक्कर बस सवार यात्रियों को आई गंभीर चोटे मामला दर्ज

पिकअप वाहन चालक ने बस को मारी पीछे से टक्कर बस सवार यात्रियों को आई गंभीर चोटे मामला दर्ज।                                                                                                                              सिनोधा में रहता हूं रफ्तार बस क्रमांक CG 04 EA 0226 का चालक हूं आज दिनांक 16.06.205 को सुबह 06.15 बजे बिलाईगढ से बस क्रमांक CG 04 EA 0226 में सवारी लेकर रायपुर जा रहा था कि करीब 08.35 बजे ग्राम टेका आईटीआई के सामने बस खडी करके सवारी उतार रहा था उसी समय पीछे से आ रही पिकप वाहन क्रमांक CG 06 HA 6616 का चालक अपने पिकप को तेज एवं लापरवाहपूर्वक चलाकर बस के पीछे दाहिने भाग में ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे बस के पीछे भाग क्षतिग्रस्त होकर पीछे सीट में बैठे यात्री सेवाराम राजेसर के दाहिने पैर में चोटे आयी है घटना का रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही किया जाये रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखा गया है ।

महासमुंद : इच्छुक युवक घरेलू विद्युत उपकरण सेवा उद्यमी प्रशिक्षण के लिए 20 जून तक कर सकते हैं पंजीयन

महासमुंद : इच्छुक युवक घरेलू विद्युत उपकरण सेवा उद्यमी प्रशिक्षण के लिए 20 जून तक कर सकते हैं पंजीयन

बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जिले के युवकों के लिए घरेलू विघुत उपकरण सेवा उद्यमी प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में हाउस वायरिंग, रूम हीटर, स्टेबिलाइजर, स्टॉर्ट मोटर्स, सिंगल फेज मोनो ब्लॉक मोटर, कटिंग मशीन, हेड ड्रिलिंग मशीन, डीटीएच इंस्टालेशन एंड सर्विस, साउंड सिस्टम आदि शामिल है। इस 30 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रारंभ 23 जून 2025 से किया जा रहा है।

निदेशक बड़ौदा आरसेटी ने बताया कि इस प्रशिक्षण के लिए इच्छुक युवक 20 जून 2025 तक बड़ौदा आरसेटी बरोण्डा बाजार में स्वयं उपस्थित होकर या कमलेश पटेल का मोबाइल नम्बर 79997-00673 एवं प्रतीक साहेब गुप्ता का मोबाइल नम्बर 93402-81974 पर व्हाट्सअप के माध्यम से भी पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन हेतु संपर्क का समय सुबह 10 बजे से 6 बजे तक है। पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में  आधार कार्ड एवं बी.पी.एल. राशन कार्ड की 2-2 छायाप्रति, अंकसूची की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज की 5 फोटो शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां सिविल लाईन स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां सिविल लाईन स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां सिविल लाईन स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

1 मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सूची में तकनीकी कारणों से शामिल होने से वंचित जातियों को प्राप्त होने वाली कतिपय सुविधाएं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव तथा पबिया, पविया, पवीया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य एवं डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राज्य मद से मात्र राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किये जाने एवं छात्रावास-आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने की सहमति दी है।

2 मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के माध्यम से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ-साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, जो सोलर प्लांट की क्षमता (1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और उससे अधिक) के आधार पर अलग-अलग होगी। उदाहरण के लिए, 1 किलोवाट प्लांट के लिए कुल 45,000 रूपए, (30,000 रूपए केंद्रीय और 15,000 रूपए राज्य सहायता) जबकि 3 किलोवाट या उससे अधिक के प्लांट के लिए 1,08,000 रूपए (78,000 रूपए केंद्रीय और 30,000 रूपए राज्य सहायता) की मदद मिलेगी। हाउसिंग सोसाइटी/रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए भी इसी तरह की सहायता प्रस्तावित की गई है। यह अनुदान राशि CSPDCL को अग्रिम रूप से मिलेगी और वही इसे लाभार्थियों को देगी। वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर पावर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इससे वित्तीय वर्ष 2025-26 में 180 करोड़ एवं 2026-27 में 210 करोड़ रूपए का वित्तीय भार आएगा।

CSPDCL इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे लागू करेगी। कंपनी इस योजना के संचालन के लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगी, जिसमें सब्सिडी की राशि रखी जाएगी और उसका हिसाब-किताब किया जाएगा। राज्य वित्तीय सहायता उन घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता से दी जाएगी जिनके सोलर प्लांट का ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद हुआ है।

3 मंत्रिपरिषद ने राज्य में वन्यजीव, खासकर बाघों के संरक्षण और ईको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए ‘‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी‘‘ का गठन करने का निर्णय लिया है। यह सोसायटी वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत काम करेगी। मध्य प्रदेश में यह 1996 से संचालित है। इसका मुख्य लक्ष्य छत्तीसगढ़ में लगातार घट रही बाघों की आबादी (फिलहाल लगभग 18-20) को बचाना है। यह संस्था स्व-वित्तपोषित होगी, जिससे सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। यह सहयोग देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं से फंड जुटाएगी।

यह सोसायटी बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में सीधे शामिल होगी। यह स्थानीय समुदाय की भागीदारी से ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देगी, जिससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार और आय के अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही, यह पर्यावरणीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करेगी, जिससे भविष्य के संरक्षणवादी तैयार होंगे। इस पहल से संरक्षण के लिए बाहरी धन, विशेषज्ञता और संसाधन मिलेंगे, जिससे स्थानीय समुदायों को रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे और राज्य का पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा।

यह छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी, जो जैव विविधता की रक्षा के साथ-साथ ईको-टूरिज्म को भी मजबूत आधार देगी।

4 मंत्रिपरिषद द्वारा अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था ‘‘रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था ‘‘विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एवं सेवायें, छत्तीसगढ़ (विश्वास)‘‘ को रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में अंतर्भूत (मर्ज) करने का अनुमोदन किया गया।

5 उद्यानिकी महाविद्यालय (उद्यानिकी विश्वविद्यालय) की स्थापना के लिए बेमेतरा जिले के साजा तहसील अंतर्गत बेलगांव में राजगामी संपदा की 94.290 हेक्टेयर भूमि में से 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

जशपुर जिले में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा हर्बल व महुआ चाय जैसे पारंपरिक उत्पाद ‘JashPure’ ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और विपणन को बढ़ावा देने हेतु इस ब्रांड को राज्य शासन अथवा CSIDC को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का मंत्री परिषद ने अनुमोदन किया है।

ब्रांड हस्तांतरण से एग्रो व फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कच्चे माल की मांग बढ़ेगी और आदिवासी महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। ट्रेडमार्क हस्तांतरण से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

7 मंत्रिपरिषद द्वारा शहीद पुलिसकर्मियों के सर्वाेच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश-2013 की कंडिका 13 (3) में संशोधन करते हुए निर्णय लिया है कि – नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य (महिला या पुरूष) को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा, किसी अन्य विभाग में, राज्य के किसी भी जिला, संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी। पहले अनुकम्पा नियुक्ति यथासंभव उसी विभाग या कार्यालय में देने की व्यवस्था थी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन के पूर्व कार्यरत था।

8 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में गौण खनिजों के सुव्यवस्थित अन्वेषण, पूर्वेक्षण एवं अधोसंरचना के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ‘‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट‘‘ (एसएमईटी) के गठन की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में स्टेट मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के तहत समस्त गौण खनिजों से प्राप्त होने वाली रायल्टी 2 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से एसएमईटी फंड में जमा की जाएगी। जिसका उपयोग गौण खनिजों के अन्वेषण, अधोसंरचना विकास में उच्च तकनीकों का उपयोग, इन्फॉर्मेशन सिस्टिम, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मानव संसाधनों के उन्नयन आदि में किया जा सकेगा। भारत सरकार के नेशनल मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की तर्ज पर राज्य में स्टेट मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया जाएगा।

रायपुर : क्लोज सीजन में मत्स्याखेट 15 अगस्त तक पूर्णतः प्रतिबंध

रायपुर : क्लोज सीजन में मत्स्याखेट 15 अगस्त तक पूर्णतः प्रतिबंध

मत्स्य विभाग द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) के लिए संरक्षण देने के लिए जिले की तालाबों, जल स्त्रोतों, नदी-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदीयों और जलाशयों में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को ”बंद ऋतु (क्लोज सीजन)“ के रूप में घोषित किया है। इनमें सभी प्रकार का मत्स्याखेट 15 अगस्त 2025 तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगा। अन्य प्रांतों से मछली आयात कर विक्रय करने में शासन द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है, तथापि ऐसी मछली के परिवहन-विक्रय दौरान मछली आयात संबंधी पर्याप्त साक्ष्य अवश्य रखें। जिस राज्य से मछली आयात की गई है, उस राज्य के मछली पालन विभाग द्वारा लागू नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाए।