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महासमुंद / भर्ती प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ी से अभ्यर्थी नाराज कहा, किन्नर है या महिला या पुरुष माता पिता तक का नाम नहीं,अमित सिन्हा /
महासमुंद / भर्ती प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ी से अभियार्थी नाराज कहा, किन्नर है या महिला या पुरुष माता पिता तक का नाम नहीं,/अमित सिन्हा
जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत सीधी भर्ती (संविदा) के पदों के लिए 9 जून तक दावा आपत्ति आमंत्रित!
हाल ही में जिला खनिज न्यास द्वारा संविदा भर्ती निकाला गया था अखिल भारती विद्यार्थी परिषद के पूर्व छात्र नेता अमित सिन्हा ने बताया कि प्रशासन की वेबसाइट से अभियार्थी द्वारा संविदा भर्ती के लिए एक पोस्ट के लिए लिस्ट चेक कर रहे थे जिसने एक अभियार्थी ऐसा मिला जिनका कुछ फॉम अपूर्ण होने के बाद भी उन्हें पात्र घोसित किया गया है इसे। भर्ती प्रक्रिया में बैक डोर से नौकरी लगवाने की तरीका समझे या और कुछ जिला खनीज न्यास मद से निकला विकास सहायक की 1 पद के लिए 179 अभ्यार्थी द्वारा फॉम भरा गया था जिसमें 26 नंबर की एक अभ्यार्थी द्वारा नहीं माता -पिता का नाम नही जेंडर, डोमेसाइल, emoloyement रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डाला गया और इनका 10-12-कॉलेज में इनका प्रतिशत देख लीजिये टॉप छात्र बता कर इन्हे पात्र कैसे कर दिया गया अगर ये सब रिक्त है तो इन्हे अपात्र बता कर रिमार्क में गलतियां बताना था! आखिर इन्हे पात्र कैसे कर दिया गया! इसे गलती समझे या बैक डोर से नौकरी लगाने का तरीका आप यह सभी pdf महासमुन्द प्रशासन की वेबसाइट में देख सकते है!
जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत
सीधी भर्ती (संविदा) के पदों के लिए 9 जून तक दावा आपत्ति आमंत्रित महासमुंद 31 मई 2024/ जिला खनिज संस्थान न्यास महासमुंद के अंतर्गत सीधी भर्ती (संविदा) के विकास सहायक, लेखापाल, सहायक ग्रेड-03 एवं भृत्य पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया था। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की गई है। नोडल अधिकारी खनिज संस्थान न्यास ने बताया कि पात्र/अपात्र सूची का अवलोकन जिले के वेबसाईट www.mahasamund.gov.in पर किया जा सकता है। उक्त जारी पात्र/अपात्र सूची में किसी अभ्यर्थी की आपत्ति होने पर 09 जून 2024 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास महासमुंद, कलेक्ट्रेट परिसर, प्रथम तल, खनिज शाखा, महासमुन्द, पिन 439445 के पते पर अथवा डी.एम.एफ. शाखा केई-मेल आईडी dmftmahasamund@gmail.com पर (संलग्न दस्तावेज की पी.डी.एफ.) अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रमाणित दस्तावेज सहित निर्धारित प्रपत्र में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास महासमुंद का होगा।
लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को 2019 से भी बड़े बहुमत और NDA की तीसरी बार वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं
लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को 2019 से भी बड़े बहुमत और NDA की तीसरी बार वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं

महासमुंद बसना / पती ने पत्नी की हत्या 3 माह पहले हुवा था विवाह एफ आई आर दर्ज
महासमुंद जिले अंतर्गत बसना थाना मे एफ आई आर मे दहेज़ में महंगी मोटरसायकल, बड़ा कूलर और 50 हजार रुपये नहीं दिए जाने से एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. मामला बसना थाना अंतर्गत ग्राम देवरी पिलवापाली का है, जहाँ करीब 3 माह पूर्व 18 फरवरी 2014 को छुवालीपतेरा थाना सांकरा की उर्मिला साव शादी कर कपूरचंद साव के यहाँ आई थी. शादी के कुछ समय तक उसका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चला लेकिन उसके बाद उर्मिला का पति कपूरचंद शादी में दिए गए मोटरसायकल डिलक्स के स्थान पर महंगा मोटरसायकल, छोटे कुलर के स्थान पर बड़ा कुलर नहीं दिए जाने से उर्मिला को प्रताड़ित करता था. साथ ही अपनी पत्नी से 50 हजार रूपए की मांग करने पर पत्नी के असहमत होने से कपूरचंद उर्मिला के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करता था. जिसकी जानकारी उर्मिला ने अपने मायके पक्ष के माता पिता बहन को बीच बीच में दी थी!
बाद 29 मई 2024 की रात करीब 9:30 बजे खाना खाने के बाद फिर एक बार कपूरचंद ने अपनी पत्नी उर्मिला से मोटरसायकल, बड़ा कुलर, 50 हजार रूपए मायके से नहीं दिलाने की बात को लेकर उर्मिला के साथ झगड़ा विवाद और मारपीट किया. कपूरचंद दहेज की मांग पूरी नहीं होने से इतना उत्तेजित और आक्रोषित हो गया कि असहनीय बल प्रयोग करते हुए उर्मिला को गला में चोट पहुँचाकर उसकी श्वांस रोककर गला दबा हत्या कर दी!
हत्या करने के बाद पती कपुरचंद अपने पिता के कमरे में जाकर कहा कि तुम्हारी बहु उर्मिला साव बुलाने से नही सुन रही है, जिसके बाद घर के सभी लोग जाकर देखे तो उर्मिला बेहोश अपने खाट में लेटी हुई थी, जिसे हिला डुलाकर, पानी पिलाकर देखने से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो सरपंच और उर्मिला के मायके में सुचित किया गया.
इधर घटना के बाद उर्मिला के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया था, जिसपर पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के दौरान उर्मिला साव की हत्या उसके पति कपूरचंद के द्वारा किये जाने का जो आरोप लगाया गया था, जिसे जाँच में सही पाया गया.
पुलिस ने मामले कि संपूर्ण मर्ग जाँच पर आरोपी कपूरचंद साव पिता पुरुषोत्तम साव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम देवरी पिलवापाली थाना बसना जिला महासमुंद का कृत्य अपराध धारा सदर 304 (बी) भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.
महासमुंद / शराब बोतल के नये ढक्कन, चाडी, खाली बोतल एवं शीलबंद करने का रेपर बरामद। सायबर सेल की टीम एवं थाना महासमुन्द की संयुक्त कार्यवाही।
महासमुंद / शराब बोतल के नये ढक्कन, चाडी, खाली बोतल एवं शीलबंद करने का रेपर बरामद। सायबर सेल की टीम एवं थाना महासमुन्द की संयुक्त कार्यवाही।
महासमुन्द पुलिस के द्वारा अवैध शराब पर बडी कार्यवाही आरोपी के कब्जे से देशी मदिरा मसाला पौवा 665.280 लीटर व शोले मसाला देशी मदिरा 22.5 लीटर कुल 687.780 लीटर कीमती 346390 रूपये (तीन लाख छैयालीस हजार तीन सौ नब्बे) जप्त। भारी मात्रा में शराब बोतल के नये ढक्कन, चाडी, खाली बोतल एवं शीलबंद करने का रेपर बरामद। सायबर सेल की टीम एवं थाना महासमुन्द की संयुक्त कार्यवाही।
सभी थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन करने वाले के उपर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया था जिसके तहत् समस्त थाना/चौकी प्रभारीयों व सायबर सेल महासमुन्द की टीम द्वारा अपने क्षेत्र मे लगातार गस्त पेट्रोलिंग कर मुखबिरो को सजग कर अवैध शराब निर्माण मादक पदार्थ परिवहन पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था।
*कि दिनांक 31.05.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम बेमचा में भागचंद सतनामी के नवनिर्मित मकान में कुछ लोग अवैध शराब लाकर बिक्री हेतु रखे है। कि सूचना को गंभीरता से लेते हुये पुलिस की टीम के द्वारा द्वारा मुखबिर के निशानदेही पर मौका ग्राम बेमचा भागचंद सतनामी के नवनिर्मित मकान दबिश दिया गया तभी उस मकान से तीन व्यक्ति निकलकर भागने लगे, जिन्हे दौडाने पर एक व्यक्ति को पकडा गया जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम (01) प्रकाश चतुर्वेदी पिता प्रदीप चतुर्वेदी उम्र 21 वर्ष साकिन वार्ड न0 13 सतनामी पारा बेमचा थाना व जिला महासमुंद का होना बताये।
पुलिस की टीम के द्वारा संदेही से उक्त मकान के बारे में पुछताछ करने पर वहा पर अन्य साथी के साथ शराब बिक्री करना बताया जो उक्त मकान की तलाशी लेने पर मकान के कमरे में दीवाल से सटाकर रखी हुई देशी मंदिरा मसाला 180 एमएल पौवा वाली कुल 88 पेटी प्रत्येक पेटी में 42 नग देशी मदिरा मसाला पौवा तथा एक कोने में एक सफेद रंग की बोरी में 180 एमएल पौवा वाली कुल 125 नग शोले मसाला देशी मदिरा सील पैक मिला। जिसके संबंध में आरोपी को उक्त शराब रखने के संबंध में नोटिस दिया गया, जो आरोपी द्वारा शराब रखने के संबंध में कोई दस्तावेज नही होना बताया।
आरोपी के घर व कब्जे से देशी मदिरा मसाला 180 एमएल पौवा वाली कुल 88 पेटी प्रत्येक पेटी में 42 नग देशी मदिरा मसाला पौवा कुल 665.280 लीटर प्रत्येक कीमती 90 रूपये कुल कीमती 332640 रूपये तथा एक कोने में एक सफेद रंग की बोरी में 180 एमएल पौवा वाली कुल 125 नग शोले मसाला देशी मदिरा कुल 22.5 लीटर प्रत्येक कीमती 110 रूपये कुल कीमती 13750 रूपये कुल शराब 687.780 लीटर कीमती 346390 रूपये तथा 01 मोटर सायकल कीमती 10000 रूपये, 01 नग एक्टीवा स्कूटी कीमती 10000 रूपये , 01 नग मोबाईल कीमती 3000 रूपये, शराब बोतल के नये ढक्कन कुल 45 नग , 01 नग चाडी, 180 एमएल की 45 नग खाली बोतल एवं 60 नग शीलबंद करने का रेपर कुल जुमला कीमती 369390 रूपये (तीन लाख उनहत्तर हजार तीन सौ नब्बे) जप्त कर थाना सिटी कोतवाली महासमुन्द में अपधरा/धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई। प्रकरण में फरार 02 आरोपी की पतासाजी की जा रही है। यह संपूर्ण कार्यवाही महासमुन्द पुलिस के द्वारा की गई।
महासमुंद बसना / दलित गरीब व्यक्ति के अवैध कब्जे को पंचायत और तहसीलदार ने किया बेदखल तो एक बड़े व्यक्ति ने कर लिया अवैध कब्जा/ पंचायत ने रखा था सुरक्षीत, / लेकिन राजस्व विभाग अब इस व्यक्ति का कब्जे हटाने कार्यवाही नहीं कर रहा है!
महासमुंद बसना / दलित गरीब व्यक्ति के अवैध कब्जे को पंचायत और तहसीलदार ने किया बेदखल तो एक बड़े व्यक्ति ने कर लिया अवैध कब्जा/ पंचायत ने रखा था सुरक्षीत, / लेकिन राजस्व विभाग अब इस व्यक्ति का कब्जे हटाने कार्यवाही नहीं कर रहा है! 
बसना राजस्व के भंवरपुर उप तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पलसापाली के झारबंद निवासी सफ़ेद लाल जाती गाड़ा ने कलेक्टर को शिकायत करते हुए बताया की पती पत्नी और 4 बच्चों सहित कुल 6 परिवार है ग्राम झार बंद मे के खसरा नंबर 340 पर 8 हेक्टेयर पर पूर्वजों ने पहले कब्जा कर जीवन यापन कर रहे थे और उसमे एक झोपडी के बनाकर रह रहे थे लेकिन गाँव के ही डमरू लाल चौधरी ने 2012 मे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है बताकर राजस्व विभाग से अवैध कब्जा हटाने की शिकायत कर मांग करने लगे और पंचायत और राजस्व विभाग द्वारा अवैध कब्जे से झोपड़ी को हटाकर शासकीय कार्य के लिए सुरक्षित रखा गया बताकर पंचायत प्रस्ताव कर लिए
लेकिन अब खसरा नंबर 340 उसी जमीन पर स्वयं शिकायत कर्ता डमरू लाल चौधरी द्वारा एल लम्बा चौड़ा मकान निर्माण कर दिया गया है लेकिन इस शिकायत पर राजस्व विभाग कार्यवाही नहीं कर रहा है इसकी शिकायत सफ़ेद लाल जाती गाड़ा ने कलेक्टर और राजस्व विभाग से कर दी है सफ़ेद लाल ने बताया की हमारे पूर्व खसरा नंबर 340 , के 8 हेक्टेयर पर कब्जा करके रखे थे लेकिन 2012 मे डमरू लाल चौधरी ने राजस्व विभाग को शिकायत कर सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की मांग किया इसी बिच 2014 मे तहसीलदार बसना ने 300 रु का अर्थ दंड लगाकर सफ़ेद लाल को बेदखल भी किया और ग्राम पंचायत द्वारा खसरा नंबर 340 को सासकिय कार्यो के लिए संरक्षित कर पंचायत प्रस्ताव कर दिया गया है
शिकायत कर्ता सफ़ेद लाल ने इसकी शिकायत 2018 मे पहले बार किया लेकिन अब उसी जमीन पर डमरू लाल चौधरी ने कब्जा कर लिया है था कार्यवाही नहीं होने पर अब वर्तमान मे एक लम्बा चौड़ा मकान निर्माण कर दिया गया है कार्यवाही नहीं होते देख सफ़ेद लाल ने इसकी शिकायत दोबारा राजस्व विभाग से कर दिया और जाँच सुरु हो गई शिकायत कर्ता ने आरोप लगाते हुए बताया है की डमरू लाल चौधरी के पत्नी मितानिन है और भाई रोजगार सहायक लेकिन शासकीय सेवाओ मे रहने के बावजूद भी सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण का आरोप सफ़ेद लाल ने लगाया है और बताया की लगभग 3 माह पहले ही अवैध कब्जा पर मकान बना दिया गया है जबकी डमरू लाल चौधरी परिवार के खुद की 4 से 5 एकड़ जमीने है उनकी पत्नी मितानिन और भाई रोजगार सहायक
मामले मे पलसापाली पटवारी भोग सींग जगत से दूरभाष के माध्यम से चर्चा करने पर बताया की आर आई और मेरे द्वारा जाँच कर प्रतिवेदन भेज दिया गया है डमरू लाल सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया है कुछ हिस्सा आबादी है और कुछ हिस्सा घास भूमि है, खसरा नंबर 340 को सासकीय कार्यो के लिए पंचायत प्रस्ताव कर सुरुक्षित रखा गया है इस बात की जानकरी मुझे नहीं है जाँच के दौरान लोग नहीं आते इसलिए पता नहीं चला!
खसरा नंबर 340को शासकीय कार्यो के लिए सुरक्षित रखा गया था जिसको कब्जा कर लिया गया है एक ग्रामीण की शिकायत पर राजस्व विभाग जाँच कार्यवाही कर कर रही है सरपंच पलसापाली तिलक नायक!
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छत्तीसगढ़ / 07 महिला व 08 पुरूष माओवादियों को पकड़ने में छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता…
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माओवादियों के खिलाफ़, नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत डी.आर.जी. एवं बस्तर फाइटर्स दंतेवाड़ा की टीम को मिली बड़ी सफलता। डी.आर.जी. एवं बस्तर फाइटर्स दंतेवाड़ा की टीम गश्त सर्चिंग हेतु ग्राम गुमलनार, मुस्तलनार, गिरसापारा के जंगल पहाड़ी की ओर रवाना हुये थे, इसी दौरान पहाड़ी में आगे बढ़ने पर ग्राम गुमलनार के गिरसापारा से कुछ दूर टेकरी के पास डीआरजी की टीम को देखकर पूर्व में घात लगाए
माओवादियों ने अपनी योजना के तहत पुलिस पार्टी को जान से मारने और हथियार लूटने की नियत से आई.ई.डी. ब्लास्ट किया, और जंगल की ओर भागने लगे, जिस पर डीआरजी एवं बस्तर फाइटर्स की टीम द्वारा मुस्तैदी से उनका पीछा कर घेराबंदी की गई, जिसमें 07 महिला व 08 पुरूष माओवादियों को पकड़ने में सफलता मिली।
माआवादियों से आई.ई.डी., इलेक्ट्रीक वायर, डेटोनेटर, टिफिन, नक्सल पैम्पलेट पर्चे, साहित्य, पिठ्ठू बैग, नक्सल वर्दी, सब्बल, फावड़ा एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामान जप्त किया गया।
माओवादियों के विरूद्व थाना गीदम में अपराध क्रमांक 66/2024 धारा 147, 149, 307 भा.द.वि. 3,4,5 वि.प.अधि. 16, 39(2) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है।
