पिथौरा / ग्राम डिघेपुर में बारात के दौरान डीजे बंद करने को लेकर अज्ञात बारतियों ने युवक के साथ गाली-गलौच और मारपीट, सिर में चोटें, FIR दर्ज
पिथौरा, महासमुंद | 18 जुलाई 2025
ग्राम डिघेपुर थाना पिथौरा में शुक्रवार की शाम एक बारात समारोह के दौरान डीजे बंद करने की बात को लेकर युवक के साथ मारपीट और गाली-गलौच की गंभीर घटना सामने आई है। इस संबंध में डिघेपुर निवासी ओसराम यादव (पुत्र मंजीत यादव, उम्र लगभग 26 वर्ष) द्वारा थाना पिथौरा में FIR क्रमांक 0139/2025 दर्ज करवाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 18 जुलाई 2025 की शाम लगभग 4:30 बजे ग्राम डिघेपुर में ग्राम गांजर से उत्तम मिर्धा के घर बारात आई थी। ओसराम यादव डीजे वाहन में बैठा था। चूंकि रास्ता संकरा था, इसलिए उसने डीजे वाहन को थोड़ी दूरी पर ले जाकर चालू करने की बात कहकर उसे बंद कराया। इतने में ग्राम गांजर से आये कुछ अज्ञात बारातियों ने ओसराम को डीजे बंद करने को लेकर गाली-गलौच करते हुए कहा – “नाचने नहीं दे रहा है, डीजे बंद करने वाला तू कौन होता अश्लील शब्द भोसडीवाला” – और फिर हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे।
पीड़ित के अनुसार, कुछ आरोपियों ने हाथ में लोहे का कड़ा पहन रखा था जिससे उन्होंने उसके सिर और माथे पर हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। ओसराम ने बताया कि वह आरोपियों को नाम से नहीं जानता, लेकिन सामने आने पर पहचान सकता है।
घटना के चश्मदीद गवाह गांव के ही ईश्वर ठाकुर, जोगीराम ठाकुर और नंदकुमार मिर्धा हैं, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर ओसराम को हमलावरों से छुड़ाया। हमलावर मोटरसाइकिल से मौके से भाग निकले।
थाना पिथौरा पुलिस ने धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना जारी है।
पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।

महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा जमीनी स्तर पर विभागीय कार्यां की क्रियान्वयन का जायजा लेने लगातार दूरस्थ ग्रामों में दौरा किया जा रहा हैं। इसी क्रम में आज सरायपाली विकासखण्ड का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक कार्यों की जमीनी हकीकत की जांच की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री एस. आलोक, एसडीएम श्रीमती नम्रता चौबे एवं मैदानी अमला मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सरायपाली एफसीआई गोदाम, कलेण्डा (छिबर्रा) पहुंचकर उन्होंने धान भंडारण केन्द्र का निरीक्षण किया और बारिश के मौसम को देखते हुए तिरपाल की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम तथा भंडारण सुरक्षा पर समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सुरक्षा उपायों को समय पर पूर्ण करते हुए धान की गुणवत्ता को सुरक्षित रखा जाए।
तंबाकू नियंत्रण अभियान के अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4/6 के तहत जहां स्कूल के समीप आदि क्षेत्रों कों धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है वहीं 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है।