सरायपाली महासमुंद/समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में लापरवाही के कारण 2 कर्मचारी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज

सरायपाली महासमुंद/समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में लापरवाही के कारण 2 कर्मचारी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज

महासमुंद/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विनय लंगेह के निर्देश पर जिले के उपार्जन केंद्रों में अनुपस्थित एवं दिए गए जिम्मेदारी को लेकर लापरवाही पूर्वक रवैए के कारण 02 कर्मचारियों के विरुद्ध एस्मा के तहत आज एफ आई आर दर्ज की गई है। अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू ने जानकारी दी कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति प्रबंधक तोरेसिंहा के श्री राजेश प्रधान एवं प्राथमिक कृषक साख समिति खट्टी के कर्मचारी श्री कौशल साहू पर धान खरीदी में लावरवाही के मामले में एस्मा एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज किया गया।

ज्ञात है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। राज्य शासन के निर्देशानुसार सभी केन्द्रों में धान खरीदी की समुचित व्यवस्था की गई है, पहले दिन जिले के कुल 182 केन्द्रों में से 48 प्रभारी प्रबंधक ही उपस्थित हुए। इसी तरह 56 कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित हुए। शेष अनुपस्थित प्रभारी प्रबंधक 134 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर 126 को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विनय लंगेह द्वारा अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया गया था एवं आदेश के तहत ड्यूटी में उपस्थित होने कहा गया था।

ज्ञात है कि राज्य में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 अर्थात खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की संपूर्ण धान खरीदी की अवधि तक धान खरीदी कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारियों को अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया गया है। छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, एस्मा अधिनियम 1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, धान खरीदी कार्य में संलग्न कर्मचारियों द्वारा कार्य से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, जो तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त है।

कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने जिले में धान खरीदी में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम के अंतर्गत पालन के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अधिनियम का कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

बसना/महासमुंद धान खरीदी ड्यूटी में बड़ा विवाद: दो कर्मचारियों पर ESMA के तहत FIR दर्ज, प्रशासन सख्त

बसना/महासमुंद धान खरीदी ड्यूटी में बड़ा विवाद: दो कर्मचारियों पर ESMA के तहत FIR दर्ज, प्रशासन सख्त

बसना/महासमुंद। धान खरीदी सीज़न शुरू होते ही महासमुंद ज़िले में एक बड़ा प्रशासनिक विवाद सामने आया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के दो कर्मचारियों—पंकज साव एवं घनश्याम चौधरी—पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोनों पर आरोप है कि जिलाधीश द्वारा निर्धारित धान खरीदी ड्यूटी में जानबूझकर अनुपस्थित रहकर कार्य में बाधा पहुँचाई, और अन्य कर्मचारियों को भी ड्यूटी से रोकने की कोशिश की।

मामला तब गंभीर हो गया जब संबंधित शाखा प्रबंधकों ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने हेतु लिखित आवेदन थाना बसना में प्रस्तुत किया। आवेदन के साथ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला महासमुंद का संदर्भित आदेश भी संलग्न किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इस वर्ष 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी कार्य को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है और इस पर ESMA Act 1979 (छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छेदन निवारण अधिनियम) लागू है।

क्या है मामला?

1. पंकज साव – समिति बिछिया (पंजीयन क्रमांक 1318)

शाखा प्रबंधक एन. के. चौरसिया द्वारा दिए गए आवेदन में उल्लेख है कि पंकज साव न केवल ड्यूटी पर अनुपस्थित रहे बल्कि अन्य कर्मचारियों को भी ड्यूटी में बाधा डालने के लिए प्रेरित किया।

2. घनश्याम चौधरी – समिति भूकेल (पंजीयन क्रमांक 1347)

इसी तरह, शाखा प्रबंधक पी. आर. डडसेना ने भी शिकायत की है कि घनश्याम चौधरी ने निर्धारित ड्यूटी पर उपस्थित न होकर धान खरीदी कार्य में बाधा उत्पन्न की और अन्य कर्मचारियों को भी रोकने का प्रयास किया। दोनों शिकायतों में समान रूप से यह उल्लेख है कि धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य को बाधित करना ESMA की धारा 5(1) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है, जिसके लिए दंडात्मक कार्रवाई अनिवार्य है।

सरकार का सख़्त रुख, FIR की तैयारी तेज

उपायुक्त सहकारिता द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि धान खरीदी कार्य में सहयोग न करने वाले कर्मचारियों पर सीधी एफआईआर, निलंबन एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई लागू होगी। थाना बसना में प्रस्तुत आवेदन के बाद पुलिस अब कानूनी परीक्षण एवं FIR दर्ज करने की प्रक्रिया में जुट गई है।

कृषि उपार्जन केंद्रों में यह कार्रवाई एक चर्चा और सस्पेंस का विषय बनी हुई है— क्या दोनों कर्मचारियों पर जल्द ही FIR दर्ज होगी? क्या सेवा से निलंबन जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है? प्रशासन का कहना है कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की बाधा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ग्रामीण इलाकों में हलचल घटना के बाद बिछिया, भूकेल और आसपास के उपार्जन केंद्रों में कर्मचारियों और किसानों के बीच इस कार्रवाई को लेकर काफी चर्चा है। कई लोग इसे प्रशासन की “ज़ीरो टॉलरेंस नीति” से जोड़कर देख रहे हैं।

कोमाखान/कुलिया मार्ग के पुल नीचे चल रहा था ‘गुप्त शराब अड्डा’, पुलिस की दबिश में दो युवक गिरफ्तार

कोमाखान/कुलिया मार्ग के पुल नीचे चल रहा था ‘गुप्त शराब अड्डा’, पुलिस की दबिश में दो युवक गिरफ्तार

कोमाखान। टाउन पेट्रोलिंग के दौरान कोमाखान पुलिस को उस समय बड़ा खुलासा मिला जब मुखबिर से सूचना पर कुलिया मार्ग के पुल के पास अवैध रूप से शराब पिलाने का ‘छिपा ठिकाना’ पकड़ा गया। पुलिस की दबिश पड़ते ही मौके पर शराब पी रहे लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि शराब परोसने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया गया।

पहली कार्रवाई में सउनि श्यामाचरण ध्रुव हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपी अशोक ठाकुर (39 वर्ष) निवासी कसेकेरा को पकड़ा गया। उसके कब्जे से 03 खाली डिस्पोजल गिलास और 02 खाली देशी शराब की शीशियाँ जब्त की गईं। आरोपी के पास किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं पाया गया। धारा 36(C) आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तारी की गई।

दूसरी कार्रवाई में प्रधान आरक्षक के दल ने जीतू ठाकुर (26 वर्ष) निवासी खलियापानी कसेकेरा को रंगेहाथ पकड़ा। आरोपी से वही सामान—खाली गिलास और खाली शराब की शीशियाँ—बरामद हुईं। दोनों ही मामलों में धारा 94 BNSS का नोटिस दिया गया और जमानतीय प्रकरण होने से मौके पर जमानतदार प्रस्तुत करने पर आरोपियों को रिहा किया गया।

दोनों घटनाओं के बाद पुलिस ने थाना लौटकर अपराध सदर कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। पुल के नीचे चल रहे इस अवैध शराब अड्डे का भंडाफोड़ क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

 

महासमुंद/नशा मुक्त भारत अभियान के 5वीं वर्षगांठ पर जिले में 18 नवम्बर को शपथ कार्यक्रम एवं विविध गतिविधियां आयोजित

महासमुंद/नशा मुक्त भारत अभियान के 5वीं वर्षगांठ पर जिले में 18 नवम्बर को शपथ कार्यक्रम एवं विविध गतिविधियां आयोजित

महासमुंद/नशा मुक्त भारत अभियान के 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिले में 18 नवम्बर 2025 को जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर नशामुक्ति के संकल्प को मजबूत बनाने तथा जनजागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न स्तरों पर गतिविधियाँ आयोजित होंगी।

इस अवसर पर जिला कार्यालय परिसर में सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति में नशामुक्ति हेतु सामूहिक शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही जिले के सभी जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों में भी जनसामान्य की सहभागिता से नशा मुक्ति शपथ का आयोजन किया जाएगा, ताकि नशा उन्मूलन का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। शैक्षणिक संस्थानों में भी इस दिवस को विशेष रूप से मनाने के निर्देश दिए गए हैं। महाविद्यालयों, विद्यालयों, एनएसएस एवं एनसीसी कैडेटों की सहभागिता से चित्रकला, रंगोली, भाषण, गीत, नृत्य, नाटक, स्लोगन लेखन एवं अन्य रचनात्मक प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी।

इन गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। ग्राम पंचायत स्तर पर एनआरएलएम से जुड़ी स्व-सहायता समूहों द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। समूहों द्वारा रैली, प्रचार-प्रसार, शपथ ग्रहण और विभिन्न जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा जिले के नशा मुक्ति केन्द्रों में विशेष शपथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तथा विभाग द्वारा संचालित सभी शासकीय-अशासकीय संस्थानों में भी नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

महासमुंद/तुंहर टोकन मोबाइल एप्प के माध्यम से किसान घर बैठे ले रहे है धान बिक्री हेतु टोकन

महासमुंद/तुंहर टोकन मोबाइल एप्प के माध्यम से किसान घर बैठे ले रहे है धान बिक्री हेतु टोकन

महासमुंद/खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों की धान बिक्री हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी ‘तुंहर टोकन मोबाइल एप्प’ के माध्यम से किसान घर बैठे धान बिक्री हेतु टोकन ले रहे है। यह मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसमें किसान आधार आधारित ओटीपी से पंजीकरण और प्रतिदिन सुबह 08 बजे से टोकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 विपणन वर्ष धान की खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है जो 31 जनवरी 2026 तक चलेगी।

इस एप से धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित होंगे। इस एप्प के माध्यम से सीमांत किसान (02 एकड़ या उससे कम भूमि) अधिकतम 01 टोकन, लघु किसान (02 से 10 एकड़) 02 टोकन और दीर्घ किसान (10 एकड़ से अधिक) अधिकतम 03 टोकन प्राप्त कर सकते हैं।

महासमुंद/छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने परीक्षार्थियों के लिए जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश अमीन भर्ती परीक्षा 07 दिसम्बर को जिले के 16 परीक्षा केन्द्रों में 4731 परीक्षार्थी शामिल होंगे

महासमुंद/छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने परीक्षार्थियों के लिए जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश अमीन भर्ती परीक्षा 07 दिसम्बर को जिले के 16 परीक्षा केन्द्रों में 4731 परीक्षार्थी शामिल होंगे

महासमुंद 17 नवम्बर 2025/ छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा अमीन भर्ती परीक्षा रविवार 07 दिसम्बर 2025 को पूर्वाह्न 12ः00 बजे से दोपहर 02ः15 बजे तक एक पाली में आयोजित किया जाएगा। जिसमें जिला मुख्यालय महासमुंद के निर्धारित 16 परीक्षा केन्द्रों में जिले के 4731 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

व्यापम द्वारा इस संबंध में परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। सभी परीक्षार्थियों को इन निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने कहा गया है, ताकि परीक्षा दिवस में किसी प्रकार की असुविधा न हो। अभ्यर्थियों को परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने निर्धारित परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण कर लेने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे परीक्षा दिवस में उन्हें स्थान ढूँढ़ने में कोई कठिनाई न हो।

परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पहुँचे। ताकि फ्रिस्किंग तथा फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। चूंकि परीक्षा दोपहर 12ः00 बजे से शुरू होगी, इसलिए प्रवेश द्वार सुबह 11ः30 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बाँह वाले कपड़े पहनकर आने के निर्देश दिए हैं। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी, तथा गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पूरी तरह वर्जित होंगे। सामान्य बिना पॉकेट स्वेटर की अनुमति है, जिसे सुरक्षा जांच के दौरान उतारकर दिखाना आवश्यक होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करने कहा गया है। अतिरिक्त सुरक्षा जांच के उपरांत ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में केवल चप्पल पहनकर आएं। कान में किसी भी प्रकार के आभूषण पहनना वर्जित है। सुरक्षा जांच के दौरान कोई छूट नहीं दी जाएगी। परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में केवल काले या नीले रंग के बॉल प्वाइंट पेन लाने की अनुमति होगी।

बसना में श्रम विभाग की कार्रवाई : 22 ग्रामीण मजदूरों को अधिक मजदूरी का लालच देकर बिना अनुमति बाहर भेजने के प्रयास 

बसना में श्रम विभाग की कार्रवाई : 22 ग्रामीण मजदूरों को अधिक मजदूरी का लालच देकर बिना अनुमति बाहर भेजने के प्रयास

महासमुंद 17 नवम्बर 2025/ जिले में मजदूरों को बिना अनुज्ञप्ति एवं पलायन पंजी में दर्ज किए बगैर बाहर भेजने वाले दलालों पर जिला प्रशासन ने कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए है। इसी क्रम में 16 नवम्बर को श्रम विभाग की कार्रवाई के बाद थाना बसना में आरोपी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

16 नवंबर को श्रम विभाग टीम को सूचना मिली कि समीर खान निवासी बसना द्वारा 22 ग्रामीण मजदूरों को अधिक मजदूरी का लालच देकर उत्तर प्रदेश स्थित ईंट भट्ठे में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। श्रम विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 22 मजदूरों से पूछताछ की। इस दौरान मजदूरों ने अपना अनिल चौहान, भवानी चौहान, रेवशंकर चौहान, रायमोती चौहान, गुरूदयाल कंवर बुटुकवर निवासी ग्राम उमरिया सरायपाली बताया और अग्रिम धन एवं अधिक मजदूरी दिलाने के नाम पर उन्हें बाहर ले जाए जाने की बात स्वीकार की। कार्रवाई के दौरान टीम में श्रम कल्याण निरीक्षक दानेश्वर साहू, सहायक ग्रेड 03 राकेश प्रधान, मुकेश कुमार साहू, लेखापाल हिमालय चंद्राकर मौजूद थे। मामले में श्रम उप निरीक्षक बेलारसन बघेल की शिकायत पर थाना बसना में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है।

महासमुंद/किसान छबीलाल बारी ने की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नीति की सराहना समय पर टोकन और धान बेचा, नहीं हुई कोई परेशानी

महासमुंद/किसान छबीलाल बारी ने की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नीति की सराहना समय पर टोकन और धान बेचा, नहीं हुई कोई परेशानी

महासमुंद/ गाँव राजाडीह के मेहनतकश किसान श्री छबीलाल बारी आज गर्व और संतोष से भरे हुए हैं। आज उनके 176 क्विंटल धान का टोकन कट चुका है, और यह पल उनके लिए सिर्फ धान उपार्जन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरे वर्ष की मेहनत का सम्मान है।

धान उपार्जन केंद्र जंगलबेड़ा, सराईपाली में धान बेचने पहुंचे किसान छबीलाल बारी बताते हैं कि यहां पूरा कार्य सुचारू और पारदर्शी ढंग से हुआ। समय पर पूरी प्रक्रिया में एक भी परेशानी नहीं हुई। समय पर टोकन मिला और केंद्र में व्यवस्था बहुत अच्छी थी। वे कहते है इस वर्ष राज्य शासन की धान खरीदी नीति ने किसानों को नई ताकत दी है। छबीलाल बारी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से धान खरीदी और समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का निर्णय किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि यह नीति किसानों के हितों की रक्षा और हमारे भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध भी बनाता है। छबीलाल कहते है सरकार की इस नीति से हम जैसे किसान मजबूत होंगे, हमारी आय बढ़ेगी और हम अपने परिवार का भविष्य बेहतर बना पाएंगे।

महासमुंद : जिले में अवैध परिवहन किए जा रहे 4 हजार 266 क्विंटल धान जब्त

महासमुंद : जिले में अवैध परिवहन किए जा रहे 4 हजार 266 क्विंटल धान जब्त

महासमुंद 17 नवम्बर 2025/ छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारम्भ होने के पूर्व से ही जिले में अवैध परिवहन से आने वाले धान की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पिछले एक नवंबर से 16 नवंबर तक 37 प्रकरणों में लगभग 4 हजार 266 क्विंटल धान जब्त किया गया है। इस बार जिला प्रशासन द्वारा जिले में अवैध परिवहन के जरिए अन्य राज्यों से जिले में आने वाले धान को रोकने के लिए जिले के सीमावर्ती राज्य एवं जिलों में 16 चेकपोस्ट तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की सतत् निगरानी की जा रही है।

मार्कफेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले एक नवंबर से 16 नवंबर के अवधि में सीमावर्ती विभिन्न जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध परिवहन के माध्यम से आने वाले धान में सर्वाधिक महासमुंद जिले में 4266 क्विंटल धान जब्त किया गया है। जो राज्य में सर्वाधिक है।

उल्लेखनीय है कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पूर्व प्रदेश में अवैध धान परिवहन और संग्रहण पर सख्त निगरानी जारी रखते हुए लगातार कार्रवाईयाँ की जा रही है। जिले में 16 चेकपोस्ट के माध्यम से सतत निगरानी की जा रही है। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जिसके तहत 111 उपार्जन केन्द्रों में ग्राम पंचायत सचिवों को प्रभारी बनाया गया है।

धान खरीदी में लापरवाही के चलते एस्मा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 9 पटवारियों को कारण बताओं नोटिस और तीन कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कहा कि जिले में 130 समिति के 182 उपार्जन केंद्रों में खरीदी की जा रही है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आज सोमवार के लिए कुल 536 किसानों का टोकन कट गया है। जिसके तहत 32237 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। धान खरीदी केंद्र में किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। प्रशासनिक अमले एवं समिति के कर्मचारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर किसान को समय पर, व्यवस्थित और बिना किसी परेशानी के धान बेचने की सुविधा मिले।

तेन्दूकोना/पिथौरा। तेज़ रफ्तार बाइक ने छीनी एक और ज़िंदगी! मौत के बाद दो महीने तक दबा रहा Accident मर्ग… खुलासे में चौंकाने वाला सच

तेन्दूकोना/पिथौरा। तेज़ रफ्तार बाइक ने छीनी एक और ज़िंदगी! मौत के बाद दो महीने तक दबा रहा Accident मर्ग… खुलासे में चौंकाने वाला सच

तेन्दूकोना/पिथौरा। तेन्दूकोना थाने की मर्ग क्रमांक 29/2025 की जांच में सामने आया है कि दो महीने पुरानी एक सड़क दुर्घटना का मामला बेहद सनसनीखेज तरीके से उजागर हुआ है। मृतक सालिकराम दीवान पिता मोरध्वज दीवान उम्र 27 वर्ष, निवासी ठाकुरदिया कला, 7 सितंबर 2025 की शाम लगभग 5 बजे अपनी मोटरसाइकिल CG 06 GZ 6588 से निजी कार्य कर तेन्दूकोना से गांव लौट रहा था।

जैसे ही वह कुम्हारीमुड़ा राइस मिल के पास पहुंचा, पिथौरा की ओर से आ रही तेज़ रफ्तार बाइक CG 04 QG 8252 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक सामने से जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल सालिकराम को तत्काल CHC पिथौरा ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

मामला दो महीने बाद सामने क्यों आया? घटना 7/9/25 की थी, परंतु 2 नवंबर 2025 को सुबह 11:53 बजे CHC पिथौरा के स्वीपर मिथुन कुमार चौहान द्वारा थाने को सूचना दी गई। सूचना के आधार पर पिथौरा थाना द्वारा मर्ग क्रमांक 0/25 धारा 194 BNSS दर्ज कर डायरी आगे तेन्दूकोना थाने को भेजी गई।

जांच में खुलासा—लापरवाही से हुई मौत तेन्दूकोना थाना में मर्ग क्रमांक 29/25 नंबरी कर जांच की गई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि: आरोपी मोटरसाइकिल चालक तेज़ी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सामने से आकर टकराया

इसी गंभीर दुर्घटना में लगी चोटों से सालिकराम की मौत हुई इस आधार पर आरोपी बाइक चालक के विरुद्ध धारा 106(1) BNS तथा 184 MV Act के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

पंचनामा व अस्पताल मेमो से सत्यापन CHC पिथौरा के चिकित्सक डॉ. निलेश कुमार द्वारा जारी अस्पताल मेमो में भी स्पष्ट किया गया कि सालिकराम को लाया तो गया, लेकिन वह पहले ही दम तोड़ चुका था। प्रतिवेदन की प्रतिलिपि SDM पिथौरा को भी प्रेषित की गई है।