Friday, August 1, 2025
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महासमुंद/बाल श्रम के विरुद्ध जिले में श्रम विभाग की पहल ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से बाल श्रम निषेध संबंधी कानूनों दी जा रही जानकारी

महासमुंद/बाल श्रम के विरुद्ध जिले में श्रम विभाग की पहल ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से बाल श्रम निषेध संबंधी कानूनों दी जा रही जानकारी

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महासमुंद, छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन हेतु व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से आमजन को बाल श्रम निषेध संबंधी कानूनों की जानकारी दी जा रही है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को पूर्णतः रोकना और 14 से 18 वर्ष की उम्र के किशोरों को खतरनाक क्षेत्र में कार्यों से दूर रखना है।

श्रम पदाधिकारी श्री डी. एन पात्र ने बताया कि बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। वहीं 14 से 18 वर्ष के किशोरों का 107 अधिसूचित कार्यों एवं स्थलों में नियोजन गैरकानूनी है। इनमें मुख्य रूप से कारखाना, होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेंट, घरेलू कार्य, ईंट भट्ठा, खपरेल निर्माण, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य, विस्फोटक पदार्थ, पटाखा निर्माण/बिक्री, बीड़ी-तंबाकू उद्योग, अगरबत्ती निर्माण, कृषि कार्य जिसमें मशीनों का उपयोग हो, खाद्य सामग्री निर्माण, पत्थर खदान, कोयला खदान (भूमिगत/जलमग्न) आदि कार्य शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्थान उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए बालक अथवा किशोर को कार्यरत पाता है, तो उसे न्यूनतम 06 माह से 02 वर्ष तक के कारावास या 20 हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। साथ ही अधिनियम के तहत प्रत्येक संस्थान में बाल श्रम निषेध सूचना को प्रदर्शित करना अनिवार्य है। श्रम विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी स्थान पर बाल श्रमिक कार्यरत दिखाई दें, तो इसकी सूचना तत्काल श्रम विभाग के टोल फ्री नम्बर 1800-233-2197 पर दर्ज कराएं, जिससे बच्चों को उनके अधिकार और सुरक्षित भविष्य मिल सके।

 

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